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Tuesday, February 5, 2019

सजा सुनकर न्यायालय से फरार हुआ आरोपी ग्वारीघाट मे पकडा गया


TOC NEWS @ www.tocnews.org

जबलपुर। थाना  प्रभारी सिविल लाईन श्री जी.एस. मर्सकुले ने बताया कि दिनॉक 9-10-18 को शाम 5-30 बजे कोर्ट मुंशी आरक्षक 307 हरेन्द्र पाण्डे द्वारा  मान्नीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय के हस्ताक्षरित प्रतिवेदन लाकर प्रस्तुत किया था कि थाना चरगवॉ के अपराध क्रमांक 123/14 एवं न्यायलय के प्र. क्रमांक 222/15 शासन विरूद्ध पवन जैन वगैरह आज दिनॉक 9-10-18 निर्णय हेतु नियत था। 

आज दोपहर लगभग 1-30 बजे   खुले न्यायालय में निर्णय घोषित किया गया और उसका क्रियाशील भाग अभियुक्तगण को पढकर सुनाया गया, अभियुक्त पवन जैन को दोष मुक्त किया गया एवं रामसागर गलबले उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम गुबराकला बेलखेडा को धारा 409, 420 भादवि के प्रकरण में देष सिद्ध करते हुये क्रमशः 4 वर्ष व 2 वर्ष के कठोर कारावास एवं दस हजार व 5 हजार के  अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया, अभियुक्त को अभिरक्षा मे लिया गया।

दण्डादेश सुनकर अभियुक्त रामसागर गलबले 4-5 मिनट न्यायालय के कटघटरे मे खडा रहा अपने अधिवक्ता से कह रहा था कि जुर्माना हेतु घर वालो को फोन करना है, न्यायालय मे अन्य पक्षकारो की भी भीड थी जिसका फायदा उठाकर छुपकर न्यायालय से भाग गया है। प्रस्तुत प्रतिवेदन पर आरोपी रामसागर गलबले निवासी ग्राम गुबराकला बेलखेडा के विरूद्ध धारा 224 भादवि का अपराध ंपजीबद्ध कर तलाश की जा रही थी।

आज दिनॉक 4-3-19 को विश्वसनीय मुखबिर की सूचना पर ग्वारीघाट में रामसागर गलबले उम्र 50 वर्ष जो कि गंगा सागर थाना संजीवनी नगर क्षेत्र मे रह रहा है,  को थाना ग्वारीघाट मे पदस्थ सउनि प्रेमलाल भवेदी, भोजराज सिंह ठाकुर, आरक्षक हरेन्द्र पाण्डे द्वारा  पकडा गया है।  अग्रिम कार्यवाही हेतु थाना सिविल लाईन एवं थाना संजीवनी नगर  को सूचित किया गया है। थाना संजीवनी नगर में रामसागर गलबले का गिर्तारी वारंट भी लंबित है। 

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