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Wednesday, March 13, 2019

नागरिक कर सकेंगें आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन की शिकायत, पांच मिनट के भीतर भेजनी होगी शिकायत

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cVIGIL App for complain Election Commission
TOC NEWS @ www.tocnews.org
जिला ब्यूरो चीफ जबलपुर // प्रशांत वैश्य : 79990 57770
  • सी-विजिल एप पर कोई भी नागरिक कर सकेगा
  • आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन की शिकायत
  • फोटो-वीडियो केप्चर करने के पांच मिनट के भीतर भेजनी होगी शिकायत
जबलपुर 13 मार्च, 2019, चुनावी प्रक्रिया के दौरान आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन के मामलों कीऑनलाइन शिकायत के लिए भारत निर्वाचन आयोग के सी-विजिल सिटीजन एप पर कोईभी व्यक्ति यदि उसे कहीं आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला नजर आता है तोअपने मोबाइल से फोटो या वीडियो केप्चर कर इसकी शिकायत कर सकता है।  सी-विजिल एप को गूगल प्ले स्टोर से मोबाइल पर डाउनलोड किया जा सकेगा।
इसएप का इस्तेमाल करने के लिए शिकायतकर्त्ता के मोबाइल पर जीपीएस और इंटरनेट चालूहोना आवश्यक है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों की ऑनलाइन शिकायतेंइस एप के माध्यम से ही फोटो या वीडियो केप्चर कर की जा सकती है ।वीडियो दो मिनट सेअधिक का नहीं होना चाहिए। इससे अधिक अवधि का वीडियो एप पर अपलोड नहीं कियाजा सकेगा। इसके साथ ही जिस मोबाइल से फोटो या वीडियो केप्चर किये गये हैं शिकायतकेवल उसी से की जा सकेगी। किसी दूसरे मोबाइल या कैमरे की फोटो या वीडियो अथवापहले से स्टोर फोटो या वीडियो इस एप पर अपलोड नहीं होगी। फोटो या वीडियो के साथशिकायतकर्त्ता संक्षिप्त में प्रकरण के बारे में जानकारी भी दे सकता है। सी-विजिल एप परशिकायत भेजते ही शिकायतकर्ता को यूनिक आईडी प्राप्त होगी जिसके माध्यम से वहअपने मोबाइल पर शिकायत को ट्रेक कर सकेगा और उसकी अद्यतन स्थिति जान सकेगा।           
मोबाइल पर जीपीएस चालू होने के कारण शिकायतकत्र्ता जैसे ही अपनी शिकायतएप पर अपलोड करेगा वो स्थल की लोकेशन सहित तत्काल जिला निर्वाचन कार्यालय केसम्पर्क केन्द्र के पास पहुंच जायेगी। जिला निर्वाचन कार्यालय के सम्पर्क केन्द्र मेंशिकायतों की मॉनीटरिंग के लिए बैठी विशेष टीम फोटो या वीडियो की लोकेशन के आधारपर संबंधित क्षेत्र की फ्लाइंग स्क्वाड टीम या एसएसटी को मौके पर पहुंचने के निर्देश देगी।फ्लाइंग स्क्वाड दल भी मौके पर पहुंचकर शिकायत के बारे में तहकीकात करेगा और स्थलका वीडियो बनाकर सी-विजिल इन्वेस्टीगेटर एप पर सीधे सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र केरिटर्निंग अधिकारी को रिपोर्ट करेगा।यदि शिकायत सही पाई जाती है तो रिटर्निंग अधिकारीको इसे आगे की कार्यवाही के लिए निर्वाचन आयोग को भेजना होगी।           
सी-विजिल एप की खास विशेषता यह होगी कि इसके माध्यम से कोई भी नागरिकचुनावों के दौरान आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन की शिकायत इसके माध्यम से करसकता है। शिकायतकर्त्ता को यह सावधानी बरतनी होगी कि मोबाइल से फोटो या वीडियोकेप्चर करने के पांच मिनट के भीतर ही उसे अपनी शिकायत भेजनी होगी। जिला निर्वाचनकार्यालय को भी शिकायत मिलते ही उस पर तुरंत एक्शन लेना होगा और प्राप्त शिकायतको पांच मिनट के भीतर संबंधित क्षेत्र की फ्लाइंग स्क्वाड टीम को प्रेषित करना होगा तथाजाँच के लिए मौके पर भेजना होगा। फ्लाइंग स्क्वाड टीम को सौ मिनट के भीतर शिकायतका कम्प्लायंस देना जरूरी होगा अन्यथा ये शिकायत सीधे निर्वाचन आयोग को स्वत:ट्रांसफर हो जायेगी। आयोग द्वारा समय पर शिकायत पर कार्यवाही न करने के लिएसंबंधित फ्लाइंग स्क्वाड टीम से स्पष्टीकरण भी मांगा जा सकता है।           
सी-विजिल की एक विशेषता यह भी है कि नागरिकों द्वारा इस पर आदर्श आचारसंहिता के उल्लंघन के मामलों की गुमनाम शिकायत भी जा सकेगी। गुमनाम शिकायतकरने के विकल्प को अपनाने की स्थिति में शिकायतकर्ता का मोबाइल नम्बर एवं प्रोफाइलविवरण सिस्टम को नहीं भेजा जा सकेगा। इस वजह से शिकायतकर्ता को यूनिक आईडीप्राप्त नहीं होगी और वह अपनी शिकायत को ट्रेक नहीं कर सकेगा और उसकी अद्यतनस्थिति भी नहीं जान सकेगा।           
सी-विजिल एप पर की गई शिकायत में इस्तेमाल वीडियो और फोटो को मोबाइल यागैलरी में सेव नहीं किया जा सकेगा। सी-विजिल एप केवल उन्हीं राज्य या क्षेत्र कीभौगोलिक सीमा में कार्य करेगा जहां चुनाव हो रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने यह स्पष्ट कियाहै कि सी-विजिल एप पर नागरिक केवल आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन सम्बन्धीशिकायतें ही कर सकेंगे। व्यक्तिगत शिकायतें इस एप पर नही की जानी चाहिए।           
सी-विजिल के दुरूपयोग को रोकने के लिए आयोग  ने इस एप पर कुछ और फीचर्सभी डाले हैं। एक ही शिकायत की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए आयोग ने एप में व्यवस्था कीहै कि एक ही व्यक्ति द्वारा की जाने वाली शिकायतों में कम से कम पन्द्रह मिनट काअंतराल हो। इसके अलावा जिला निर्वाचन कार्यालय को एक ही जैसी शिकायतों, बनावटीया ओछी शिकायतों अथवा ऐसी शिकायतों को जो आचार संहिता के उल्लंघन से सम्बन्धितन हों उन्हें दर्ज नहीं किए जाने की अनुमति भी दी है।
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