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Sunday, January 12, 2020

सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही के निर्देश

सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही के निर्देश

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भोपाल. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आवेदको से शिकायत प्राप्त हो रही है कि विभिन्न विभागों की अद्यतन जानकारी मध्यप्रदेश के विभागों में वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है । उप सचिव श्री धरणेन्द्र कुमार जैन के निर्देश दियें हैं  कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-4 (1) (ख) के अंतर्गत निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए ।

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