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Saturday, July 25, 2020

कृषि एवं लोन के नाम पर धोखाधडी करने वाले गिरोह का फरार 5000/- रुपये का ईनामी आरोपी गिरफ्तार

कृषि एवं लोन के नाम पर धोखाधडी करने वाले गिरोह का फरार 5000/- रुपये का ईनामी आरोपी गिरफ्तार

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लोन प्रदाय करने के नाम पर धोखाधडी करने वाले गिरोह का फरार 5000/- रुपये का ईनामी आरोपी गिरफ्तार
भोपाल : फरियादी कवरसेन नेहरा निवासी 7वीं वाहिनी बिसबल भोपाल के साथ लोन के नाम पर 1,81,8081 रू की धोखाधडी करने वाले गिरोह का फरार 5000/- का ईनामी आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।
गिरोह का सरगना ने समाचार पत्र में आसान किस्तों व ब्याज पर लोन का विज्ञापन दिया गया जिसमें संपर्क हेतु मोबाइल नंबर दिये गये उन मोबाइल नंबरों पर आवेदक द्वारा कॉल कर लोन हेतु बातचीत की गई। जिसमें अनावेदक ने लोन की प्रोसेसिंग, लोन के लिये बीमा आदि बातों के लिये आवेदक से अपने साथी के अकाउण्ट में पैसे डलवा लिये आवेदक द्वारा 15 लाख के लोन के लिये 1,81,000/-रूपये प्रोसेसिंग फीस हेतु अनावेदक के खाता में ट्रॉसफर कर दिये गये।
उक्त प्रकरण में गिरोह के सरगना सुरेश राजपूत सहित 06 सदस्य पहले ही गिरफ्त में लिये जा चुके हैं। कल दिनांक 24.07.2020 की रात्रि गिरोह के अन्य फरार आरोपी प्रवीण ओढ पिता प्रदीप ओढ उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम कियारपुर, थाना मानपुर, जिला श्योपुर को मुखबिर की सूचना पर सुल्तानपुर जिला रायसेन से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। उक्त आरोपी द्वारा ठगी के काम में उपयोग के लिये फर्जी दस्तावेज तैयार कर दो फर्जी बैंक खाते खोलना स्वीकार किया गया है। आरोपी पुलिस रिमांड पर है जिससे पूंछताछ पर और भी खुलासे होने की संभावना है।
आवेदक विज्ञापन देखकर अनावेदक को दिये हुये नंबर पर कॉल करता है, अनावेदक, आवेदक को सस्ता लोन दिलवाने के प्रोसेसिंग, बीमा आदि के लिये पैसा अपने फर्जी अकाउण्ट में ट्रॉसफर करने को कहता है जहा से पैस पुनः अनोवदक द्वारा दूसरे फर्जी अकाउण्ट में ट्रॉसफर करवा दिया जाता है और अंतिम रूप से अनावेदक एटीएम से पैसा निकलवा लेता है। अनावेदक द्वारा फर्जी अकाउण्ट खोलने व सिम लेने के लिये जो दस्तावेज प्रयोग किये जाते है उन दस्तावेजो को भी अनावेदक किसी दूसरे आवेदक (पीडित) से मगवाता है। वर्तमान में अनावेदक समाचार पत्र पर विज्ञापन न देकर मोबाइल पर मेसेज कर प्रधानमंत्री लोन एवं कोविड-19 इलाज हेतु मेसेज करते है।
प्रवीण ओढ पिता प्रदीप ओढ उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम कियारपुर, थाना मानपुर, जिला श्योपुर, कार्य- कृषि एवं लोन के नाम पर धोखाधडी।

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