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Saturday, August 8, 2020

नन्हें-मुन्नों के साथ घृणित अपराध करने वालों को दिलाएंगे कड़ी सजा, लोक अभियोजन अधिकारियों को पाक्सों एक्ट पर बेविनार से दिया प्रशिक्षण

नन्हें-मुन्नों के साथ घृणित अपराध करने वालों को दिलाएंगे कड़ी सजा, लोक अभियोजन अधिकारियों को पाक्सों एक्ट पर बेविनार से दिया प्रशिक्षण

TOC NEWS @ www.tocnews.org

ब्यूरो चीफ मुलताई, जिला बैतूल 

मुलताई। मध्य प्रदेश के लोक अभियोजन अधिकारियों को पाक्सो एक्ट पर वेबिनार के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त किया। लोकअभियोजन संचालनालय मध्यप्रदेश द्वारा ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से पोक्सो एक्ट के अंतर्गत विशेष लोक अभियोजक की भूमिका रिमांड से अंतिम निर्णय तक विषय पर प्रशिक्षण महानिदेशक संचालक लोक अभियोजन पुरूषोत्तम शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया।

हेमंत जोशी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश) बड़वानी मध्य प्रदेश ने मुख्य वक्ता एवं विषय विशेषज्ञ के रूप में व्याख्यान दिया। एडीपीओ मालिनी देशराज एवं मीडिया प्रभारी सौरभ सिंह ठाकुर ने बताया कि प्रशिक्षण में एक्ट के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

पुरुषोत्तम शर्मा ने पोक्सो एक्ट की आवश्यकता एवं इसकी भूमिका पर प्रकाश डाला तथा कहा कि कि हम हमारे विभाग के प्रत्येक लोक अभियोजन अधिकारी को इस अधिनियम के अंतर्गत प्रशिक्षण देंगे और उन्हें इस विषय की और अधिक गंभीरता एवं जिम्मेदारी से अभियोजन संचालन हेतु प्रशिक्षित करेंगे, जिससे नन्हें- नन्हे बालक- बालिकाओं के प्रति घृणित अपराध को करने वाले नर पिशाचो को कड़ी सजा दिलाई जा सके।

हेमंत जोशी द्वारा अपने व्याख्यान में पॉक्सो एक्ट पर चर्चा की गई। उन्होंने लोक अभियोजन अधिकारियों द्वारा पॉक्सो एक्ट पर किस प्रकार से प्रकरण का संचालन किया जाना चाहिए, इस विषय पर जानकारी दी उनके द्वारा अधिनियम के विशेष प्रावधानों को विस्तार से समझाया गया। उन्होंने न्यायालय की अभियोजन से क्या अपेक्षा रहती है इस पर भी विस्तार से चर्चा की। उम्र निर्धारण, अनुसंधान समय सीमा, सीडी, डीएनए आदि विषय पर न्याय दृष्टांत के साथ उनकी व्याख्या भी की।

उन्होंने लोक अभियोजन अधिकारी की भूमिका के संबंध में विस्तार से बताया, जिससे ऐसे अपराध करने वालों को अधिक से अधिक दंड से दंडित किया जा सके।  प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा सुश्री सीमा शर्मा एडीपीओ राज्य समन्वयक पोक्सो रतलाम के द्वारा तैयार की गई तथा कार्यक्रम का संचालन भी किया गया।

प्रशिक्षण में लोक अभियोजन मध्य प्रदेश के समस्त उपसंचालक, जिला लोक अभियोजन अधिकारी, पोक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक, प्रभारी विशेष लोक अभियोजक ,जिला समन्वयक एवं  सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारीयो  ने सम्मिलित होकर प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण उपरांत अनिल बादल जिला लोक अभियोजन अधिकारी रतलाम द्वारा आभार प्रकट किया गया।  

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