Pages

click new

Wednesday, March 1, 2023

मेथोडिस्ट चर्च निर्माण भवन तोड़ने स्वयं के नोटिस का पालन करने में असमर्थ “जबलपुर नगर निगम“

 


Commissioner Municipal Corporation Swapnil Wankhade


 TOC NEWS @ https://aninewsindia.org/

खबरों और जिले, तहसील की एजेंसी रिपोर्टर बनने के लिये सम्पर्क करें : 9893221036

जबलपुर, नगर पालिक निगम जबलपुर अपर आयुक्त श्री राजेन्द्र मिश्रा द्वारा स्वामी दयानंद सरस्वती वार्ड अन्तर्गत तैय्यबअली मार्ग पीली कोठी पर फादर मनीष एस. मिडियन मेथोडिस्ट द्वारा किए जा रहे निर्माण विषयक् स्वामित्व सहित भवन स्वीकृति दस्तावेज प्रस्तुत करने कहा था।  

नगर निगम में चर्च द्वारा प्रस्तुत जबाब पर नगर निगम द्वारा चर्च को नोटिस दिया कि “स्थल पर किया गया निर्माण अनाधिकृत रूप से बिना स्वीकृति से किया गया है। तदोपरान्त उक्त निर्माण को हटाए जाने हेतु आपको कार्यालय द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम नियम अनुसार नोटिस किया गया है। 

जिस पर आपके द्वारा निगम कार्यालय पर दिनांक 27.08.2020 को एक पत्र प्रस्तुत कर चर्च शेड निर्माण की बात कही गई एवं नजूल डीड एवं नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत की गई । आपने उक्त पत्र में स्थल पर किए जा रहे निर्माणाधीन भवन का नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय से स्वीकृति प्राप्त होने पश्चात् निगम से भवन अनुज्ञा अनुमति लिए जाने का लेख किया है। आपके द्वारा स्थल पर किए गए निर्माण के संबंध में ढाई वर्ष उपरान्त भी आज दिनांक तक निगम कार्यालय पर भवन अनुज्ञा आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। 

इतनी बड़ी संरचना का निर्माण बगैर नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय की स्वीकृति के एवं बगैर भवन अनुज्ञा अनुमति प्राप्त किए गंभीर त्रुटी है। आपको इस पत्र के माध्यम से निर्देशित किया जाता है कि आप पत्र प्राप्ति से 24 घण्टे के भीतर स्थल पर किए गए निर्माण को स्वयं हटा लेवें। अन्यथा कि स्थिति में स्थल पर किया गया अनाधिकृत निर्माण निगम द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत किसी भी समय हटा दिया जावेगा। जिसकी समस्त जबाबदारी आपकी स्वयं की होगी”

परंतु आज दिनांक तक चर्च द्वारा किए गए अवैध निर्माण को नहीं हटाया गया है ना ही पूर्व में दिए नोटिस पर कार्यवाही को आगे बढ़ाया   आयुक्त नगर निगम स्वप्निल वानखडे का कहना है कि जल्द ही प्रकरण के पहलू को ध्यान में रखकर अवैध निर्माण को हटाने आवश्यक कार्यवाही की जावेगी नगर पालिका नगर निगम द्वारा 10.02.2023 को 24 घंटे में निर्माण तोड़ने का नोटिस दिया था 

परंतु आज दिन बाद भी नगर पालिका नगर निगम द्वारा अपने द्वारा दिये नोटिस का पालन नही किया अवैध निर्माणों स्थान पर किसी निर्धन की झोपड़ी या मकान बना होता तो समय सीमा में उसे नोटिस कर तोड़ने के आदेश होकर बुलडोजर भी चला दिया जाता इस प्रकार कार्य करने की शैली से मेथोडिस्ट चर्च के साथ नगर निगम की मिलीभगत होना स्पष्ट दिखाई देता

No comments:

Post a Comment