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बिना अनुमति सार्वजनिक गार्डन में कार्यक्रम करना पड़ गया भारी, स्कूल संचालक पर निगम प्रशासन ने लगाया 1 लाख का जुर्माना |
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- संज्ञान में आते ही निगमायुक्त ने लिया त्वरित एक्शन, स्कूल संचालक के विरूद्ध की गयी बड़ी कार्रवाई
- स्कूल संचालक को वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत करने नोटिस जारी, संतोषजनक स्पष्टीकरण न पाये जाने पर स्कूल की मान्यता की जायेगी रद्द - निगमायुक्त आर.पी. अहिरवार
जबलपुर। शहर के सार्वजनिक स्थलों और उद्यानों के व्यावसायिक उपयोग को लेकर नगर निगम प्रशासन अब बेहद सख्त रुख अपना रहा है। निगमायुक्त राम प्रकाश अहिरवार को जैसे ही संज्ञान में आया कि अशासकीय स्कूल संचालक के द्वारा नगर निगम के शासकीय उद्यान में बिना अनुमति लिये कार्यक्रम कर रहा है, उसके तुरंत बाद ही निगमायुक्त श्री अहिरवार ने टीम भेजकर जॉंच करवाई और स्कूल संचालक के विरूद्ध कार्रवाई करने के निर्देश प्रदान किये गए।
निगमायुक्त के निर्देश पर स्कूल संचालक के ऊपर मौके पर ही 1 लाख रूपये का जुर्माना लगाकर वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत करने नोटिस जारी किये गए। इस संबंध में निगमायुक्त श्री अहिरवार ने बताया कि नोटिस का संतोषजनक जबाव नहीं पाए जाने पर स्कूल की मान्यता भी रद्द की जायेगी।
कार्रवाई के संबंध में उद्यान अधिकारी आलोक शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि निगम की टीम ने गढ़ा वार्ड के संजीवनी नगर में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक निजी स्कूल पर 1 लाख रुपये का भारी जुर्माना लगाया है।
उन्होंने बताया कि संजीवनी नगर स्थित लक्ष्मीकांत मेमोरियल स्कूल द्वारा सांईं कॉलोनी के सार्वजनिक गार्डन में वार्षिक उत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा था, टेंट-पंडाल लग चुके थे और कार्यक्रम की तैयारियाँ जोरों पर थीं। नियमानुसार, किसी भी सार्वजनिक उद्यान में कार्यक्रम करने के लिए नगर निगम के उद्यान विभाग से विधिवत अनुमति लेना अनिवार्य है, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने ऐसी कोई अनुमति नहीं ली थी।
मौके पर पहुँची निगम की टीम
जैसे ही बिना अनुमति कार्यक्रम की सूचना मिली, निगम उद्यान अधिकारी आलोक शुक्ला अपनी टीम के साथ मौके पर पहुँचे। जाँच में पाया गया कि सार्वजनिक संपत्ति का उपयोग बिना किसी कागजी प्रक्रिया और शुल्क के किया जा रहा था। नियमों के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों ने तुरंत कार्यक्रम को रोका और स्कूल संचालक पर 1 लाख रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया।

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