ब्यूरो प्रमुख // राजेन्द्र कुमार जैन (अम्बिकापुर // टाइम्स ऑफ क्राइम) ब्यूरों प्रमुख राजेन्द्र जैन से सम्पर्क : 98265 40182
कृषि विभाग इन दिनों भ्रष्टाचार का अखाड़ा बना हुआ है। इस अखाड़े में कृषि विभाग के विभिन्न योजनाअंतर्गत राष्ट्रीय जलग्रहण क्षेत्र, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन/चावल) योजना, नलकूप योजना राष्ट्रीय कृषि विकास जैसी योजनाओं में उपसंचालक कृषि ललीत मोहन भगत द्वारा करोड़ों की अफरा तफरी करने पर सवालिया निशान लगाते स्वराज मजदूर यूनियन बाक्साईड खदान सरगुजा के अध्यक्ष ए.एन. पांडेय ने कृषि मंत्री भारत सरकार शरद पवार सहित प्रदेश मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह मुख्य सचिव राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, संचालक कृषि एवं संयुक्त संचालक कृषि अंबिकापुर को पत्र भेजकर इन सभी मामलों की जांच करा कृषि उपसंचालक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। इतना ही नहीं। जशपुर में पदस्थ रहते ही ललीत मोहन भगत ने दवा क्रय के नाम किसानों से अंश राशि ली थी। जिसका हिसाब किताब भी सिर्फ एल.एम. भगत को ही पता है। जिसकी वर्तमान में पदस्थ कृषि उपसंचालक जशपुर ने शासन को अवगत कराया है किन्तु अब तक श्री भगत पर कार्रवाई न होना संचालनालय एवं शासन पर भी संदेह पैदा करता है उधर सरगुजा की वादियों में विभागीय सुगबुगाहट कह रही है कि एक अदना अधिकारी उपसंचालक पद पर रहते कृषि मंत्री को अपने पाकेट में रखता है। अब देखना यह है कि तेज तर्रार और नियमों के जानकार कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू वाकई उपसंचालक की पाकेट में है या फिर ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारी को बस्तर के दुर्गम पाकेट में भेजकर अपनी ईमानदारी का सबूत पेश करते हैं। शिकायत की जांच हेतु संचालक कृषि छगशासन ने 1-2-10 को एक पत्र संयुक्त संचालक अंबिकापुर को लिखा फलस्वरूप उपसंचालक कृषि अंबिकापुर ने शिकातकर्ता के नाम थाने में प्रकरण दर्ज करने की धमकी स्थानीय पत्रकारों को अति उत्साह में दे दी। इतना ही नहीं छत्तीसगढ़ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ जिला सरगुजा अंबिकापुर ने उपसंचालक कृषि अंबिकापुर को दिए अपने पत्र हवाले से 3 बिन्दुओं पर सवाल खड़ा कर फटकार लगाई है। 1. राष्ट्रीय जलग्रहण क्षेत्र के अन्तर्गत अनियमितताउपसंचालक कृषि अंबिकापुर द्वारा जिला विपणन संघ अम्बिकापुर से 29.10.2009 को आदेश जारी कर 14.20 लाख की साय पर मेथ्रीन नामक दवा बिना जलागम संघ के क्रय की गई है। उक्त क्रय की गई दवा के किसानों के मध्य मुफ्त में विपरित किया गया है, जबकि इन्हें इसका अधिकार नहीं है। जिसके जांच करने पर स्थित स्वमेव स्पष्ट हो जावेगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन/चावल) योजनाउक्त योजना में वर्ष 2008-09 में प्राप्त राशि का व्यय न किया जाकर राशि शासन को समर्पित भी नहीं की गई, अपितु उक्त राशि से वर्ष 2009-10 में कालातित दवाईयों का क्रय किया गया है। उक्त राशि से खरीफ फसल की दवा रभी फसल के समय वितरित की गई है। जिसका कोई औचित्य नहीं है। उल्लेखनीय है कि उक्त दवाओं का क्रय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों एस.ए.डी.ओ के मांग पत्र के बिना किया गया है जिसके संबंध में छ.ग. ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ जिला सरगुजा अम्बिकापुर के पत्र क्रमांक 12 दिनांक 26.10.09 द्वारा उपसंचालक कृषि अम्बिकापुर को पत्र के बिन्दु क्रमांक-1 में पूर्व भण्डारित सामग्री का उठाव न किये जाने के संबंध में लेख किया गया है व भविष्य में मांग पत्र के आधार पर सामग्री का भण्डारण कराए जाने हेतु लेख किया गया (छायाप्रति संलग्न) उक्त पत्र को नजर अंदाज करते हुए क्रय की कार्यवाही की गई है, जिससे करोड़ों रूपये की अनियमितता की गई है। उप संचालक द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को उक्त संबंध में ध्यान में लाए जाने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही की धमकी दी जाती है। कुछ दवाई 2008 के दिसम्बर में विकास खण्डों को भेजा गया है, जिसका नाम निमोतीन एन.पी.वी. दोनों दवाई कालाति है, जिसकी जांच किया जाना आवश्यक है। आदेश दिनांक 03.09.09, 15.09.09, 03.09.09, 03.09.09, 13.08.09, 15.09.09, 27.09.09, 17.07.09, 29.09.09, 03.08.09, 17.07.09, एवं 6.10.09, उक्त दवाईयां जिला विपणन संघ के माद्यम से क्रय की गई है। (आदेशों की छायाप्रति संलग्न) उक्त आदेशों के माध्यम से क्रय की गई दवाईयां किसानों 50 प्रतिशत अनुदान कर बांटी गई है। उक्त सामग्री कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा विभिन्न प्रकार के आदान सामग्रियों के क्रय करने हेतु इस क्षेत्र के लिये अनुशंसित नहीं की गई है।
2. नलकूप योजना
उप संचालक, कृषि अम्बिकापुर द्वारा नलकूप योजना में अनुदान राशि काचेक पंप डीलरों को सीधे 18 प्रतिशत कमीशन लेकर प्रदान किया जा रहा है, जिसका आदेश दिनांक 11.11.09 को जारी किया गया है। 3. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनाराष्ट्रीय कृषि विकास योजना से भी कार्यालय में टाईल एवं साज-सज्जा, ए.सी. रूम बनवाया गया है। जांच कर इनके विरूद्ध कार्यवाही करना उचित होगा। अत: कृपया उपरोक्त तथ्यों पर जांच समिति गठित कर श्री ललित मोहन भगत, उपसंचालक, कृषि अम्बिकापुर के विरूद्ध कार्यवाही करने का कष्ट करें। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन सरगुजा (छत्तीसगढ़ राज्य) द्वारा संचालित किया जाता है:-
(अ). इस योजना के अन्तर्गत गुलाब जैन माइक्रों न्यूट्रियेन्ट घटक के प्रदाय का लक्ष्य विकासखण्ड है इस योजना के अन्तर्गत अग्रिम राशि के विरूद्ध 500 रूपये प्रति हेक्टे. अनुदान प्रदाय करने हेतु जिला विपण अधिकारी अम्बिकापुर के कार्यालयीन पत्र क्रं. टी-7 रा.खा.सु.मि/2008-09/3136 दिनांक 03.09.09 के द्वारा किया गया है।
(ब). इसी प्रकार कार्यालयीन पत्र क्रं. टी-7 रा.खा.सु.मि/2008-09/3136 दिनांक 15.09.09 योजना अन्तर्गत माइक्रोन्यूट्रियेन्ट घटक से प्रदाय राशि के विरूद्ध 50 प्रतिशत अनुदान पर 500 रूपये प्रति हे. अनुदान दर पर विकास खण्डवार लक्ष्यानुसार माइक्रोन्यूट्रियेन्ट प्रदान करने हेतु जिला विपणन अधिकारी अम्बिकापुर को आदेशित किया गया है।
(स). उक्त योजना के एकीकृत से भी की आवश्यकता थी। नाशी जीव प्रबंधन हेतु सामग्री प्रदान करने हेतु ज्ञापन क्रं. 3098 दिनांक 03.09.09 द्वारा विकास खण्डों को प्रदान करने हेतु आदेशित किया गया है।
(द). ज्ञापन क्रं. 3134 दि. 03.09.09 द्वज्ञक्रा विकासखण्डों के लिये उक्त योजना अन्तर्गत पावर जेड एन प्रदान करने हेतु अग्रिम राशि के विरूद्ध 500 रूपये प्रति हे. अनुदान पर लक्ष्यानुसार गुलाब जैन माइक्रोन्यूटियेन्ट प्रदाय करने हेतु जिला विपणन अधिकारी अम्बिकापुर को आदेशित किया गया है। उक्त योजना के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र कं्र. 2782 दिनांक 13.08.09 के द्वारा आई.पी.एस. योजना अन्तर्गत 500 रूपये प्रति हेक्टेयर अनुदान दर पर न्यूडोमोनास विकास खण्डवार लक्ष्यानुसार प्रदान करने का आदेश जिला विपणन अधिकारी अम्बिकापुर को किया गया है।
(ऊ). उक्त योजनान्तर्गत चिलेंटेड जिंक एडेटा 12 प्रतिशत प्रदाय करने हेतु कार्यालयीन पत्र क्रं. 3674 दिनांक 06.10.09 के द्वारा जिला विपणन अधिकारी, अम्बिकापुर को लेख किया गया है।
(इ). उक्त योजना के अन्तर्गत माइक्रोन्यूट्रियेन्ट प्रदाय करने हेतु जिला विपणन अधिकारी अम्बिकापुर को ज्ञापन क्रं. 3383 दिनांक 15.09.09 द्वारा 50 प्रतिशत अनुदान पर 500 रूपये प्रति हे. अनुदान हर पर प्रदाय करने हेतु लेख किया गया है।
(ई). उक्त योजना के अन्तर्गत 19 विकासखण्डों को चिलेटेड जिंक वर्ष 2009-10 प्रदान करने हेतु ज्ञापन क्रं. 3497 दिनांक 27.09.09 द्वारा जिला विपणन अधिकारी को आदेशित किया गया है।
(2). राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (चावल योजना)
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन चावल योजना अन्तर्गत पौदा संरक्षण औषधी वर्ष 2009-10 प्रदाय करने हेतु विपणन संस्था अम्बिकापुर को कार्यालयीन पत्र क्रं. 3540 दिनांक 29.09.09 द्वारा 19 विकास कण्डों को प्रदाय करने हेतु आदेशित किया गया।
(क). उक्त योजना के अन्तर्गत बेन्टोनेट सल्फर 90 प्रतिशत प्रदान करने हेतु ज्ञापन क्रं. 3106 दिनांक 3.9.09 वर्ष 2009-10 हेतु आदेशित जिला विपणन अधिकारी को दिया गया है।
(ख). उक्त योजना के अंतर्गत 19 विकासखण्डों के लिये 2008-09 अग्रिम प्रदान राशि में जिकं ई.टी.डी.ए. प्रदाय करने हेतु जिला विपणन अधिकारी अम्बिकापुर को ज्ञापन क्रं. 2774 दिनांक 13.9.09 आदेशित किया गया है।
(ग). उक्त योजना के अन्तर्गत फफूंदनाशक एवं कीटनाशक प्रदान वर्ष 2009-10 में करने हेतु ज्ञापन कं्र. 2206 दिनांक 17.7.09 द्वारा जिला विपणन अधिकारी अम्बिकापुर को आदेशित किया गया है।
(3). राष्ट्रीय जल ग्रहण
क्षेत्र के अन्तर्गत माइक्रोवाइटरशेड में सायरफरमैथिन प्रदान करने बाबत्:- उप संचालक कृषि अम्बिकापुर सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक टी-6/09-10/4018 दिनांक 29.10.09 द्वारा जिला विपणन अधिकारी अम्बिकापुर को सूची के अनुसार 19 विकास खण्डों को उनके सामने दर्शायों गये मात्रा 500 ग्राम पैकिंग कुल 3820 लीटर सप्लाई करने हेतु लेख करते हुए संबंधित परियोजना अधिकारियों के मुख्यालय विकास खण्ड में पहुंच कर उनसे पावती सहित देयक इस कार्यालय को भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।
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