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Monday, December 6, 2010

सिंगरौली में तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास

रिपोर्टर // बलराम शर्मा (सिंगरौली // टाइम्स ऑफ क्राइम) रिपोर्टर से सम्पर्क : 99263 33470
सिंगरौली, वारदात विन्ध्यनगर थाना क्षेत्रांतर्गत ढ़ोटी ग्राम में 27 अप्रैल 2008 की है। जिसमें विवाहिता की आग से जलने के बाद नेहरू चिकित्सालय जयन्त में 19 मई को दम तोड़ दिया था। पसत्र प्रकरण 175/2010 संस्थिता 25/08 के सम्बन्ध में एडीपीओ श्री पाण्डेय ने विस्तृत रूप से बताया। उन्होंने जानकारी में बताया कि लगभग दो वर्ष पूर्व हुए इस प्रताडऩा व विवाहिता संग क्रूरतम व्यवहार में रीता उर्फ आरती पुत्री सेतलाल का विवाह ढ़ोटी निवासी लालजी शाह के पुत्र रामबाबू से लगभग सात वर्ष पूर्व होना बताया जाता है। महज एक वर्ष के उपरांत ही विवाहिता रीता उर्फ आरती पर क्रूरता व दहेज 70 हजार रूपये की मांग को लेकर ससुराल वालों द्वारा बर्बरता बरपाना शुरू हो गया। कई मर्तबा इसकी शिकायत पर रीता के परिजनों तथा ससुराल पक्ष के मध्य सुलह समझाईश का भी दौर जारी रहा। यहां तक की पुलिस से भी हस्तक्षेप कराया गया था। घटना दिनांक के पूर्व भी विवाहिता संग क्रूरता बर्ती गयी थी। अंतत: इस 27 अप्रैल, 08 को ससुराल पक्ष के लोग जिनमें सास, ससुर तथा पति भी शामिल थे ने इस प्रकरण को समाप्त करने की ठानी। वहीं रीता उर्फ आरती के हाथ पकड़ मिट्टी का तेल डाल उसे फुंक डाला। गंभीर हालत में उसे नेहरू चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। जहां उपचार के दौरान 19 मई, 08 को विवाहिता ने दम तोड़ दिया। पुलिस व तहसीलदार ने अग्निदग्धा का पूर्व में चिकित्सा के दौरान बयान दर्ज किया था। जिस पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्त में ले लिया। वहीं चालान व्यायालय समक्ष प्रस्तुत किया। न्यायालय में विभिन्न साक्ष्यों की सुनवाई उपरांत आरोपियों का दोष सिद्ध पाया। एडीजे प्राणेश कुमार प्राण ने आरोपी लालजी साहू तनय रामचरित्र, श्रीमती सुकवरिया पत्नी लालजी तथा रामबाबू पुत्र को भादवी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास भुगताये जाने का आदेश पारित किया। वहीं पॉंच सौ रूपये का अर्थदण्ड से भी दण्डित किए जाने का फरमान सुनाया। भादवी धारा 498 के तहत भी एक वर्ष का कारावास तथा सौ रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

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