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Sunday, November 27, 2011

जमीन नीलामी मामले में उज्जैन के उपायुक्त तथा उप-पंजीयक निलंबित


उज्जैन । अवंतिका कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था की जमीन नीलामी मामले में संभागायुक्त ने उज्जैन के उपायुक्त तथा उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएँ भारतसिंह चौहान को शुक्रवार को निलंबित कर दिया। उप-पंजीयक पर संस्था की करोड़ों की जमीन को मात्र 35 लाख रुपए में बेच दिए जाने का आरोप था। अवंतिका कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति सेठी नगर की कृषि भूमि सर्वे क्र. 4125/2 क्षेत्रफल 0.115 हेक्टेयर व सर्वे क्र. 4153/2 क्षेत्रफल 0.053 हेक्टेयर कुल क्षेत्रफल 0.168 हेक्टेयर की खुली नीलामी की गई। इसके लिए बोलीकर्ताओं से 3-3 लाख रुपए जमा कराए गए थे। इसमें करीब 20 लोगों ने भागीदारी की थी।
कौडिय़ों के भाव बेची थी- समिति की जमीन जो विक्रय की गई उसका वर्तमान बाजार मूल्य 2 हजार रुपए वर्गफुट है। वर्तमान में इस भूमि की कीमत 2 करोड़ रुपए से अधिक आँकी गई है, जबकि इसे मात्र 35 लाख रुपए में ही बेच दिया। नीलामी कराने वाले अधिकारी यही सफाई देते रहे कि संस्था की भूमि में कहीं कोई अनियमितता नहीं हुई है। कलेक्टर गाइड लाइन के अनुसार भूमि का विक्रय किया गया है।
संभागायुक्त, अरुणकुमार पांडेय ने बताया कि अवंतिका कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था की जमीन नीलामी में हुई गड़बड़ी से संबंधित जाँच प्रतिवेदन कलेक्टर द्वारा भेजा गया। इसमें उप पंजीयक के निलंबन की अनुशंसा थी। इस आधार पर उप पंजीयक को निलंबित कर दिया है। विभागीय जाँच में सही स्थिति सामने आ सकेगी।

-  डॉ. अरुण जैन

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