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Thursday, November 17, 2011

तिरंगे का अपमान, सुषमा-चौहान के खिलाफ अरेस्ट वॉरंट

सीहोर।। मध्य प्रदेश के सीहोर के नसरुल्लगांज की एक अदालत ने राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के मामले में लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज तथा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत चार के खिलाफ अरेस्ट वॉरंट जारी किया है। चारों को नौ दिसंबर को कोर्ट में हाजिर होने को कहा गया है।

नसरुल्लागंज के फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जफर इकबाल अहमद ने युवक कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महामंत्री द्वारका प्रसाद जाट की याचिका पर यह फैसला दिया। अदालत में इस मामले में बुधवार को सुनवायी पूरी हो गई थी। अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था।

कोर्ट ने आदेश में सुषमा स्वराज और चौहान के अलावा सीहोर जिला बीजेपी अध्यक्ष रघुनाथ सिंह भाटी, सीहोर के तत्कालीन कलेक्टर संदीप यादव के खिलाफ राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम की धारा 2 के तहत केस दर्ज करने के आदेश भी दिए हैं।

विदिशा संसदीय क्षेत्र से सुषमा स्वराज के रेकॉर्ड मतों से जीतने पर नसरुल्लागंज में बीजेपी ने अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम के दौरान तिरंगे का अपमान किया गया था। 
 
 
 
 

शिवराज सिंह, सुषमा के खिलाफ ग़ैर ज़मानती वारंट







शिवराज सिंह चौहान(फाइल फोटो)
शिवराज सिंह चौहान के साथ सुषमा स्वराज और अन्य के खिलाफ जारी हुआ ग़ैर ज़मानती वारंट
मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री शिवराज सिंह चौहान को ग़ैर ज़मानती वारंट जारी हुआ है.
यह वारंट एक कार्यक्रम के दौरान उल्टा तिरंगा लटकाने के मामले में जारी किया गया है.

यह वारंट शिवराज सिंह चौहान के साथ-साथ सांसद सुषमा स्वराज, सीहोर के तत्कालीन कलेक्टर संदीप यादव और तत्कालीन बीजेपी मंडल अध्यक्ष रघुनाथ भाटी के खिलाफ भी जारी किया गया है.

वारंट सीहोर के नसरुल्लागंज में जेएमएफसी कोर्ट ने गुरुवार 17 नवंबर को जारी किया. यह वारंट राष्ट्र गौरव अवमानना निवारण अधिनियम की धारा-2 के तहत जारी हुआ है.

मामला 31 मार्च, 2010 का है जब सांसद बनने पर सुषमा स्वागत किया गया था और कार्यक्रम के दौरान एक बच्ची उल्टा ध्वज लेकर चल रही थी. इसके बाद वासुदेव गांव के एक कार्यकर्ता द्वारका प्रसाद जाट ने कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी.
 

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