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Tuesday, March 27, 2012

खुर्द बुर्द तोड़ ताड़ कर ले गये बस

ब्यूरो चीफ / कमलेश गौर (रायसेन/ टाइम्स ऑफ क्राइम)
ब्यूरो चीफ से संपर्क:- 9589738405
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सिलवानी निवासी सिराज मोहम्मद बल्द स्व. ताज मोहम्मद वार्ड न. 4 द्वारा बताया गया कि पिताश्री ताज मो. नजीर मोहम्मद के  नाम एक पंजीयन होकर बस क्रमांक एम.आई.डी. 7199 इंजन नं. 692 डी 232.78402 चौचिस नं. 34405027-737 यह बस जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. रायसेन से ऋण लेकर क्रय की। जिसकी मूल प्रपत्र बैंक के पास मौजूद है। स्व. ताज मोहम्मउ की मृत्यु वर्ष 1989 एवं श्रीमति नूरजहां बेगम की मृत्यु करीब 5 वर्ष पहले हो गई। पांच पुत्रों मे से तीन पुत्र इल्यिास मो. फै याज मो. अयाज मो.जीवित है। ऋण भुगतान किये जाने वर्णित सहकारी बैंक प्रार्थी को पैसा अदा किये जाने बाबत सूचना पत्र वर्ष 1991 में प्राप्त हुआ। ऋण अदायगी के संबंध में बैंक में कार्यवाहीं लम्बित है। बस को सभी भाईयों ने तय किया कि जब तक ऋण अदा नहीं होता तब तक नम्बर चलाकर सिलवानी कालोनी वार्ड नं.1 में आदिवासी के बाड़े मे खड़ी कर दी। दिनांक 5.2.12 को जानकारी हासिल हुई कि उक्त बस को इल्यिास मो. फैयाज उर्फ बाबू एवं उयाज मोहम्मद ने छल कारित करते हुए धोखाधड़ी के साथ लाभ उद्देश्य की गरज से सिलवानी किन्ही कबाडिय़ों से तोड़ फोड़ कराकर खुर्द बुर्द कर दी और अपराध कारित किया। इसकी सूचना प्रार्थी ने पुलिस थाना सिलवानी को दी। कार्यवाहीं नहीं हुई। 

बस 17-18 वर्ष कहां खड़ी रही


जगदीश गौड़ आ. पूरन सिंह गौड़ आदिवासी निवासी आमापानी कालोनी सिलवानी ने शपथ पत्र में कहा कि क्र.2 यह कि मुझ शपथकत्र्ता के घर के सामने वाड़ा में लगभग 17-18 वर्ष पूर्व एक मोटर जिसका रजि क्र.एम.आई.डी. 7199 इल्याज मो. बाबू खॉ अयााज मो. पुत्रगण स्वर्गीय ताज मो. द्वारा उक्त मोटर बस रख दी थी। उसी समयावधि में उक्त मोटर बस मेरे घर के सामने खड़ी रही। उक्त मोटर मेरे बगैर अनुमति के उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा रख दी थी। क्र.3 मोटर बस को लगभग 3.2.12 को इल्याज मो.बाबा खॉ एवं अयाज मो. द्वारा बस को किसी अन्य व्यक्ति का विक्रयबंधक कर दी तथा उक्त बस मेरे घर से उठा ले गये। क्र.4 बस मोटर को इल्याज मो. बाबू खाँ अयाज मो. द्वारा खुर्द बुर्द तोड़ताड़ कर ले गये। 7 दिवस जमा करावें अन्यथा वैधानिक कार्यवाहीं हेतु बाध्य होना पड़ेगा प्रबंधक को नोटिस पत्र प्रबंधक योजना एवं विकास जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित रायसेन द्वारा पत्र क्रमांक लेखा/ 2011-12/4455 रायसेन दिनांक 14.2.12 श्री ताज मोहम्मद, आत्मज श्री नजीर मोहम्मद निवासी सिलवानी वाहन ऋण राशि रू. 199403.25 स्वीकृत किया गया। जो आज दिनांक 14.2.2012 पर मय ब्याज राशि रूपये 962513.88 कालतीत हो गई है। उक्त राशि 7 दिवस जमा करावें अन्यथा वैधानिक कार्यवाहीं बाध्य होना पड़ेगा। सिराज मोहम्मद शपथ पत्रों के साथ दोषी व्यक्तियों पर कार्यवाही न होने पर न्याय के लिए थाना प्रभारी, अनुविभागीय अधिकारी बेगमगंज को कई पत्र भी दे चुका है। लेकिन प्रशासन से सिराज मो. को आज तक न्याय नहीं मिला।
 

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