दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध धारा ५३ (२) की कार्यवाही
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भोपाल । अग्रोहा गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित का संचालक मण्डल संस्था के सदस्यों द्वारा की गई शिकायत के उपरान्त दोषी पाये जाने पर जांच के बाद उपायुक्त सहकारिता जिला भोपाल ने सहकारी सोसायटी अधिनियम १९६० की धारा ५३ (२) के अन्तर्गत कार्यवाही किए जाने के आदेश जारी किए हैं। अग्रोहा गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित के संचालक मण्डल एवं अध्यक्ष डॉ.सुधीर सिंहल, उपाध्यक्ष कमलकान्त अग्रवाल के खिलाफ हरिओम अग्रवाल ने कलेक्टर भोपाल को शिकायत की थी जिसमे श्री अग्रवाल ने आरोप लगाया था कि अग्रोहा गृह निर्माण सहकारी समिति के वर्तमान
अध्यक्ष डॉ. सुधीर सिंहल द्वारा भूमाफियों की तर्ज अपनी मनमर्जी से नए
सदस्य बनाकर तथा रिश्तेदारों को जो प्लाट आवंटित किए गए उन्हे निरस्त करने
की अपील की थी।
इस मामले में जनसंवेदना ने भी १९ जून २०१२ को जनसुनवाई में भी कलेक्टर भोपाल को आवेदन किया गया था। शिकायत के बाद उपायुक्त ने आदेद्गा में कहा कि अंतरिम जांच प्रतिवेदन का परीक्षण करने पर यह तथ्य ज्ञान में आया
हैकि संस्था द्वारा वरिष्ठ सदस्यों को भूखण्ड आवंटित नही करते हुए कनिष्ठ
सदस्यों को भूखण्ड का आवंटन किया गया हैं। यहा तक जाचं हेतु वांछित अभिलेख
प्रस्तुत नहीं करने पर संस्था के पदाधिकारी
दोषी हैं। उपायुक्त सहकारिता जिला भोपाल ने आदेश
क्रमांक/जनसुनवाई/२०१२/२५३७/ दिनांक १८ जुलाई २०१२ को आदेश पारित करते हुए
दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम १९६० की धारा ५३ (२) कार्यवाही किए जाने के आदेश पारित किए हैं।
उल्लेखनीय है कि डॉ. सुधीर सिंहल अपने संस्था के इस कार्यकाल में भूमाफियॉ का सरगना बनकर करोड़ों के भूखण्डों को मालिक बन चुका हैं।
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