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Saturday, September 8, 2012

एक ही परिवार के सात लोगो को उम्र कैद


 प्रेम वर्मा 
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राजगढ़। राजगढ़ की जिला एवं सत्र न्यायाधीष एन.वी.कौर ने एक परिवार के सात सदस्यों को हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई है और दस -दस  हजार रूपए जुर्माने से दंडित किया है।
    लोक अभियोजक गिरीष षर्मा ने आज बताया कि 25 मई 2011 को दोपहर के समय जीरापुर थाना के तहत हरीपुरा गांव में बसंतसिंह और उसके चचेरा भाई नरेन्द्रसिंह का झगड़ा गांव के ही राजेन्द्रसिंह के साथ हो गया था ।  इसी रंजिष को लेकर सुमेरसिंह. गजेन्द्र उर्फ गज्जू. गोवर्धनसिंह. नन्नूसिंह. चंदरसिंह. रिंकूसिंह और भूरासिंह ने बसंत के घर पर षाम को हमला कर दिया था। इसी दौरान गजेन्द्रसिंह ने बसंत के सिर पर फर्सी से हमला कर दिया था जब उसके पिता बद्रीसिंह ने बीच बचाव किया गया तो उन पर भी अन्य आरोपियों ने लाठियों से हमला किया था बसंत की उपचार के दौरान मौत हो गई  थी । जिला एवं सत्र न्यायाधीष एन.वी.कौर ने सात आरोपियों को हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई है और दस -दस हजार रूपए जुर्माना से दंडित किया है।  
 

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