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Saturday, September 8, 2012

पत्रिका के संपादक पर दर्ज हुआ जबरन वसूली का मामला


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मध्य प्रदेश पुलिस ने इंदौर में एक बड़े कारोबारी समूह के मालिक को धमकाकर उससे 45 लाख रुपये की जबरन वसूली की कोशिश के आरोप में एक मासिक पत्रिका के संपादक समेत 19 लोगों के खिलाफ आज आपराधिक मामला दर्ज किया है।
इंदौर के तुकोगंज पुलिस थाने के प्रभारी अशोक तिवारी ने संवाददाताओं को बताया कि मासिक पत्रिका ‘आॅटोमास्टर’ के संपादक प्रदीप मिश्रा और उनके 18 अज्ञात साथियों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 384 (जबरन वसूली) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। यह मामला शहर के एक बड़े कारोबारी समूह के मालिक पुरुषोत्तम अग्रवाल की शिकायत पर जांच के बाद दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि अग्रवाल ने मिश्रा और उनके साथियों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने धमकाते हुए उनसे 45 लाख रुपये ऐंठने की कोशिश की है। तिवारी ने बताया कि पुलिस को मामले की शुरूआती जांच में पता चला है कि कारोबारी से कथित तौर पर विज्ञापन की आड़ में यह मोटी रकम ऐंठने की कोशिश की जा रही थी।
उन्होंने बताया कि अग्रवाल ने मासिक पत्रिका को विज्ञापन के लिये चेक के जरिये करीब 1,22,000 रुपये का भुगतान भी कर दिया था। लेकिन बाद में मिश्रा ने कारोबारी से कथित तौर पर 45 लाख रुपये मांगे और धमकी दी कि अगर यह मांग पूरी नहीं की गयी, तो वह नकारात्मक खबरें और तस्वीरें प्रकाशित करके उसके समूह की छवि बिगाड़ देगा। कारोबारी के आरोप पर अभी तक मासिक पत्रिका के संपादक की प्रतिक्रिया नहीं मिली है। इसके लिये पत्रिका के कार्यालय में फोन भी किया गया, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। पुलिस मामले की विस्तृत जांच में जुटी है

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