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Saturday, March 19, 2016

59 लाख दबाने वाले एसडीओंपी व टीआई को झटका

जबलपुर 18 मार्च 2016

रीवा जिले की एक होटल में छापेमार कार्यवाही के दौरार नगद लाखों की नगदी पकड़कर मात्र 14 लाख शो किये जाने का आरोप लगाने वाले मामले को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया। जस्टिस एसके सेठ की एकलपीठ ने मामले में एसडीओपी व टीआई पर लगे आरोपों को संजीदगी से लेते हुए उनकी ओर से पेश की गई अग्रिम जमानत अर्जिया आज खारिज कर दीं।

मामले के अनुसार रीवा जिला सहकारी बैंक काे मैनेजर रामकृष्ण मिश्र के खिलाफ सीआईडी ने वर्ष 2015 में मामला दर्ज किया था, जिसमें वह फरार था। रीवा जिले के दबोरा एसडीओपी सुजीत सिंह बरकडे व पनवर थाने के टीआई अरूण सिंह ने एक फरार आरोपी को पकड़ने के लिये एक होटल में छापा मारा था। जहां रामकृष्ण के अलावा उसकी पत्नी और एक प्रणेश मिश्रा को पकड़ा गया था। उनके पास से 73 लाख रुपए नगद सोने के सिक्के व चांदी के बिस्कुट सहित अन्य जेवर व करीब एक दर्जन मोबाइल बरामद हुए थे। सीआईडी आरोपी को लेकर वहां से चली गई।

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