भोपाल में पजेशन नहीं देने वाले बिल्डर्स का गिरफ्तारी वारंट
SUNDAY, MAY 1, 2016 @ toc news
पंच सेवा गृह निर्माण सहकारी समिति के धोकेबाज अध्यक्ष अशोक गोयल
भोपाल। उपभोक्ता फोरम ने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ आई शिकायत में उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी करना पाए जाने पर कंपनी पर दो उपभोक्ताओं को डेढ़ लाख रुपए और एक आवेदक को 1 लाख 44 हजार रुपए क्षतिपूर्ति हर्जाना देने के आदेश दिए। फोरम के आदेश का पालन न करने पर कंपनी के तीन डायरेक्टर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। इसमें से एक डायरेक्टर जेल में है। दो की पुलिस तलाश कर रही है।
कंपनी ने राशि लेने के बावजूद तय समय सीमा में प्लॉट पर निर्माण करके नहीं दिया था। इस कंपनी के खिलाफ तीस आवेदकों ने धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए शिकायत की है। फोरम ने फिलहाल दो मामलों में सुनवाई की।
उपभोक्ता फोरम में रचना नगर निवासी वासुदेव अग्रवाल, मैनिट कैम्पस निवासी राजेश शांडिल्य व मधु शांडिल्य ने NIHO CONSTRUCTION. BHOPAL के प्रबंधक, स्थाई प्रबंधक दीवान सिंह चौहान और पंच सेवा गृह निर्माण सहकारी समिति के अध्यक्ष अशोक गोयल के खिलाफ धोखाधड़ी और सेवा में कमी की शिकायत की थी। फोरम ने दोनों मामलों में कंपनी के प्रबंधकों और पंच सेवा समिति को दोषी माना।
फोरम ने अनिल अग्रवाल को डेढ़ लाख रुपए, राजेश शांडिल्य व मधु शांडिल्य को 1 लाख 44 हजार रुपए क्षतिपूर्ति देने और दोनों परिवादियों को 1 हजार रुपए परिवादी व्यय देने का आदेश दिया है। यह आदेश फोरम की संयुक्त खंडपीठ ने दिया। फोरम के सदस्य सुनील श्रीवास्तव ने बताया कि हालांकि उपभोक्ताओं को ठगे जाने के मामले में निहो कंस्ट्रक्शन कंपनी के तीन डायरेक्टर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। एक डायरेक्टर दीपक कपिल को जेल भेज दिया गया।
दो साल बाद भी नहीं हुआ भवन का निर्माण:
आवेदक अग्रवाल ने फोरम में बताया कि उन्होंने निहो कंस्ट्रक्शन कंपनी से भोपाल में प्लाॅट क्रमांक 221 और 222 बुक किया था। अनुबंध के अनुसार प्रति प्लॉट 1800 वर्गफीट बिल्टअप एरिया में 2 वर्ष में भवन निर्माण करके दिया जाना था। प्रत्येक भूखंड की कुल निर्माण लागत राशि 50 लाख 40 हजार रुपए दी जाना थी। परिवादी दोनों भूखंड पर निर्माण के लिए 32,76,608 रुपए अदा कर चुके हैं, लेकिन दो साल पूरा होने के बाद भी कंपनी ने भवन निर्माण पूरा नहीं किया।
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