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Tuesday, May 3, 2016

सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश के बाद श्रम आयुक्त कार्यालय मध्यप्रदेश ने मजीठिया मामले में जारी किया सर्कुलर

Toc news
पत्रकारो और गैर पत्रकार कर्मचारियों के वेतन से जुड़े मजीठिया मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट के नए  आदेश के बाद  मध्यप्रदेश  के श्रम आयुक्त कार्यालय ने एक सर्कुलर सभी सहायक श्रम आयुक्तों को और संभागीय श्रम कार्यालय को तथा श्रम निरीछको और जिला श्रम कार्यालय को जारी कर  तत्काल इस पर कदम उठाने का निर्देश दिया है।

के सी गुप्ता श्रम आयुक्त मध्यप्रदेश इंदौर ने 30 मार्च 2016 को ये सर्कुलर जारी किया है जिसमे साफ लिखा गया है कि  पत्रकारो एवम् गैर पत्रकार कर्मचारियों के मजीठिया वेतन बोर्ड की अनुशंसा के सन्दर्भ में
श्रम आयुक्त मध्यप्रदेश ने माननीय सवोच्च न्यायालय द्वारा पेटेंट पिटीशन (सी)क्रमांक 411/2014 में पारित आदेश दिनाक 14 -3-2016 जैसा की आपको विदित है कि श्रमजीवी पत्रकार  एवम् अन्य समाचार पत्र कर्मचारियों प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1995 के अंतर्गत  भारत सरकार द्वारा गठित मजीठिया वेतन बोर्ड
पत्रकार एवं गैर पत्रकार कर्मचारियों के वेतन भत्तो के लिए की गयी अनुषंषाओ  को दिनाक 11 -11-2011 को लागू  किया गया था।तथापि इस सम्बन्ध में माननीय सवोच्च न्यालालय में याचिका दायर की गयी थी।सवोच्च न्यायालय द्वारा दिनाक  7 -2-2014 को सभी याचिकाओ पर सुनवाई के बाद  उक्त वेतन बोर्ड की अंनुशांसाये  लागु करने का निर्देश दिया गया था।
उक्त निर्देशो का कतिपय संस्थानों द्वारा परिपालन नहीं किये जाने के सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय  के समच्छ दायर कंटेम्प्ट पिटीशन  (सी) क्रमांक 411/2014 दिनांक 14 -3-2016 को
 आदेश पारित किये गए हैं कि अनेक शिकायते प्राप्त हो रही है कि पत्रकारो एवं अन्य  कर्मचारियों को अनुचित तरीके से सेवा से  पृथक किया जारहा है। तथा उनपर मजीठिया वेज बोर्ड की अनुशंसा को मान्य नहीं किये जाने के बारे में दबाव दिया जा रहा है।
अतः इस सम्बन्ध में राज्यो के श्रम आयुक्तों को निर्देश दिया जाता है कि वे इस आदेश के अनुक्रम उक्ताशय की शिकायत प्राप्त होने पर उनका समुचित परिच्छन करें तथा इस सम्बन्ध में प्रतिवेदन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्छ 12 जुलाई 2016 या उसके पूर्व प्रस्तुत करें ।
अब देखना है कि मध्यप्रदेश की तरह दूसरे राज्यो के श्रम आयुक्त ऐसा सर्कुलर कब जारी करते हैं।करते भी हैं या नहीं।

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