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Wednesday, May 18, 2016

हाईकोर्ट ने दिया डॉक्टरों के खिलाफ करवाई करने का आदेश

Toc News
इंदौर । फर्जीवाड़ा कर बुजुर्गो का नास्ता डकारने वाले डॉक्टरों के द्वारा पूर्व में किए गए घोटालो में विभागीय करवाई नही होने पर हाईकोर्ट ने 4 सप्ताह में करवाई करने का आदेश जारी किया है। सरकारी योजनाओ को भ्रष्टाचार की भेट चढाने वाले पूर्व CHMO डॉ. अशोक डगरिया, डॉ. माधव हसानी मेडिकल आफिसर P.C.सेठी हॉस्पिटल, जितेंद्र मौर्य लेखापाल, शिवसिंह दिरवाया के खिलाफ पत्रकार-आरटीआई कार्यकर्ता राजेन्द्र के गुप्ता की शिकायत पर लोकायुक्त में भी प्रकरण दर्ज है, इस मामले में पूर्व PS स्वास्थ्य कृष्ण कुमार और आयुक्त स्वास्थ्य भी जाँच में फंसे हुए है , इनके खिलाफ FIR दर्ज करवाने की विभागीय अनुशंसा होने के बावजूद डॉ.डागरिया, डॉ. हसानी, जितेंद्र मौर्य, शिवसिंह दिरवाया के खिलाफ विभागीय करवाई नही करने, पद से नही हटाने के कारण हाईकोर्ट में WP याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर मा.जस्टिस श्री एस. सी. शर्मा जी ने दिनांक 10.05.2016 को आदेश जारी कर 4 सप्ताह में इनके खिलाफ विभागीय करवाई करने का आदेश जारी किया है। हसानी उन डॉ. में शामिल है जिन्होंने शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत मनाए जाने वाले वृद्धजन दिवस को मनाए बिना फर्जी बिल लगा कर शासकीय राशि का गबन किया है। इस मामले में भी एफआईआर की अनुशंसा की गई है।

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