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Friday, March 17, 2017

शस्त्र लाइसेंसधारक 31 मार्च तक यूआईएन नम्बर जनरेट करवायें

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TOC NEWS 
भोपाल | सभी शस्त्र लाइसेंसधारकों को सूचित किया गया है कि NDAL ALIS Arms License Issuance System के अन्तर्गत पुराने प्रकरणों का डाटा अपलोडिंग व यूआईएन नम्बर आगामी 31 मार्च तक अनिवार्य रूप से जनरेट करायें। इस अवधि के बाद लाइसेंस निरस्ती की कार्यवाही की जायेगी, जिसकी जिम्मेदारी आवेदक की स्वयं की रहेगी।    
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा बताया गया है कि अन्तिम तिथि 31 मार्च के बाद वे लाइसेंस, जिनके यूआईएन नम्बर नहीं हैं, उन्हें यह नम्बर नहीं दिया जा सकेगा। अत: इस तिथि तक पुराने प्रकरणों का डाटा अपलोडिंग व यूआईएन नम्बर अनिवार्यत: जनरेट करवा लें।
 

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