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Monday, November 6, 2017

पात्र नाम तभी जोड़े जा सकेंगे, जब उसी संख्या में अपात्र नाम काटे गये हों

TOC NEWS // MOHAN GUJAR

बीपीएल सूची में नाम जोडने,हटाने के संबंध में दिये निर्देश

हरदा /कलेक्टर अनय द्विवेदी ने जिले के सभी एसडीएम,तहसीलदार,जनपदों के सीईओ,निकायों के सीएमओ और जिला आपूर्ति अधिकारी को गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हितग्राहियों की सूची में नाम जोड़ने एवं विलोपित किये जाने के संबंध में निर्देश दिये हैं।जारी निर्देषों में कहा गया है कि पूर्व में भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हितग्राहियों की सूची में नाम काटने एवं जोड़ने के संबंध में शासन द्वारा ‘‘ग्रामोदय से भारत उदय अभियान एवं नगरोदय अभियान’’ के अंतर्गत निर्देश दिये गये थे। 
आपके द्वारा अपात्र लोगों के नाम काटने एवं पात्र लोगों के नाम जोड़ने की कार्यवाही की गई है। यहाँ यह भी देखने में आया कि हरदा जिले में अपात्रों के नाम या तो काटे नहीं गये है अथवा काटने के बावजूद एस.एस.एस.एम. पोर्टल में नाम विलोपित नहीं किये गये है। जिसके फलस्वरूप कार्यवाही प्रभावी नहीं है। यहाँ यह भी उल्लेख किया जाना उचित होगा कि पात्र नाम तभी जोड़े जा सकेंगे, जब उसी संख्या में अपात्र नाम काटे गये हों। 
अपात्र लोगों के नाम नहीं कटने से वर्तमान में नवीन पात्र गरीबी रेखा की सूची में नाम जुड़ने के बावजूद भी विभिन्न योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहें है। आपके द्वारा विलोपित किये गये नाम एस.एस.एस.एम. पोर्टल से विलोपित किये जाने की कार्यवाही यदि नहीं की गई है तो विलोपित करावें। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि नगरीय क्षेत्र में अनुविभागीय अधिकारी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में तहसीलदार गरीबी रेखा की सूची में नाम जोड़ने एवं काटने के लिये सक्षम अधिकारी है।  निर्देशित किया है कि अपने स्तर से गरीबी रेखा से नाम कटवाने के लिये लोगों को प्रेरित करें कि वे गरीबी रेखा से ऊपर हो जाने के कारण नाम कटवा लें। 
ऐसे आवेदकों को प्रमाण-पत्र प्रदान कर अपने स्तर से सम्मानित भी करें। नवम्बर माह में यह कार्यवाही कर मुझे सूचित करेंगे कि माह में ऐसे कितने लोगों के नाम सूची से काटे गये। यदि किसी व्यक्ति द्वारा गरीबी रेखा में न होते हुये भी किसी भी योजना का लाभ लिया जाता है तो ऐसे व्यक्ति से ब्याज सहित राशि की वसूली हो सकती है तथा ऐसा व्यक्ति वैधानिक कार्यवाही का भी पात्र है। यह भी ध्यान में रखे कि विलोपित किये जाने में व्यक्ति की मृत्यु हो जाने या बाहर जाने के फलस्वरूप नाम काटा जाता है तो यह सुनिश्चित किया जाये कि परिवार का कोई भी सदस्य या व्यक्ति योजना का लाभ लेने हेतु शेष नहीं है।
जैसे कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के कारण नाम विलोपित किया जाता है तो यह सुनिश्चित कर लें कि परिवार में कोई भी अन्य सदस्य योजनाओं में लाभ लेने हेतु पात्र नहीं है। उपरोक्त दिये निर्देशों का कड़ाई से पालन कर की गई गई कार्यवाही से 01 दिसम्बर 2017 को मुझे स्वतः जानकारी अग्रेषित करें।

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