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Saturday, May 5, 2018

विपणन एवं प्रक्रिया सहकारी समिति मर्यादित चांवरपाठा- खुलरी के विरूद्ध वित्तीय अनियमितता के लिए एफआईआर दर्ज करने आदेश जारी

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नरसिंहपुर, 05 मई 2018. उपायुक्त सहकारिता नरसिंहपुर द्वारा थाना प्रभारी तेंदूखेड़ा को पत्र लिखकर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के चलते विपणन एवं प्रक्रिया सहकारी समिति मर्यादित चांवरपाठा- खुलरी के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने कहा गया है।        

रबी विपणन वर्ष 2017- 18 में किसानों से मूंग एवं तुअर खरीदी में समिति द्वारा अनियमिततायें बरती गई। समर्थन मूल्य पर खरीदी के अंतर्गत ग्रीष्मकालीन मूंग में 126 कृषकों की विक्रित मात्रा 3899.39 क्विंटल तथा तुअर के 189 कृषकों की विक्रित मात्रा 6097.34 क्विंटल में से मूंग के 102 (मात्रा 3097.13 क्विंटल) तथा तुअर के 156 (मात्रा 4841.37 Ïक्वटल) किसानों का भुगतान समिति द्वारा बिना अनुमति कर दिया गया है। 

मप्र राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित भोपाल के पत्र के अनुसार सिर्फ मूंग हेतु 24 किसानों की 802.26 क्विंटल मात्रा का एवं राहर हेतु 33 किसानों को 1255.97 क्विंटल मात्रा के भुगतान हेतु अनुमति दी गई थी। पूर्व में जांच के दौरान समिति द्वारा बताया गया था कि उपर्युक्त मूंग के 126 तथा राहर के 189 किसानों कुल 315 किसानों को भुगतान नहीं किया गया है। समिति द्वारा 22 फरवरी 2018 को सूचित किया गया कि उक्त सूची में सभी किसानों को भुगतान किया जा चुका है।        

विपणन प्रक्रिया सहकारी समिति मर्यादित चांवरपाठा- खुलरी द्वारा मूंग की 2374.96 क्विंटल तथा तुअर की 0.14 क्विंटल मात्रा अभी तक वेयर हाऊस में जमा नहीं कराई गई है। समिति का उपर्युक्त कृत्य गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है। उपायुक्त सहकारिता ने थाना प्रभारी तेंदूखेड़ा से कहा है कि उक्त समिति के विरूद्ध एफआईआर दर्ज की जाये।

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