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Tuesday, June 26, 2018

रिश्वतखोर प्रभारी प्रधानाध्यापक चंद्रभान सेन की कोर्ट ने जमानत खारिज कर जेल भेजा

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TOC NEWS @ www.tocnews.org
छतरपुर. लोकायुक्त पुलिस ने सोमवार को कोर्ट में चार मामलो के चालान पेश किए है। एक मामले में आरोपी सहायक अध्यापक ने हाजिर होकर जमानत की अर्जी पेश की थी। कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर उसे जेल भेज दिया है। साथ तीन अन्य भ्रष्टाचार के मामलो में आरोपी हाजिर नही होने से उनके खिलाफ कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए है। 
6 जनवरी 2016 को फरियादी लक्ष्मीकांत शर्मा निवासी सूरजपुरा कला ने लोकायुक्त सागर में शिकायत की थी कि उसे अतिथि शिक्षक की ज्वाइन कराने के एवज में प्रभारी प्रधानाध्यापक चंद्रभान सेन के द्वारा दो हजार रुपए की रिश्वत की मांग की जा रही है। लक्ष्मीकांत को वाइस रिकाॅर्डर देकर रिश्वत की मांग की रिकाॅर्डिंग की गई। 8 जनवरी 2016 को लक्ष्मीकांत को दो हजार रुपए देकर प्रभारी प्रधानाध्यपक के पास लोकायुक्त पुलिस ने भेजा। तथा लोकायुक्त पुलिस का ट्रेप दल बड़ामलहरा पहुंचा।
प्रधानाध्यपक ने लक्ष्मीकांत को शासकी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के सामने बुलाया। लक्ष्मीकांत विद्यालय के पास पहुंचा पीछे से लोकायुक्त पुलिस आकर दूर खड़ी हो गई। लक्ष्मीकांत ने जब रिश्तवत की राशि प्रभारी प्रधानाध्यपक को दे दी तब उसने लोकायुक्त पुलिस को इशारा किया। लोकायुक्त पुलिस दल प्रभारी प्रधानाध्यपक के पास पहंुंच कर रंगे हाथो पकड़ लिया था। और पुलिस ने आरोपी की पेंट की जेब से रिश्तव की राशि बरामद की तथा उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया।
सोमवार को लोकायुक्त पुलिस निरीक्षक बीएम द्विवेदी ने अपने स्टाफ के साथ छतरपुर की विशेष अदालत में चालान पेश किया। आरोपी चंद्रभान सेन निवासी अंधियारा ने कोर्ट में अपनी जमानत की अर्जी पेश की। विशेष लोक अभियोजन अधिकारी आशीष त्रिपाठी ने विरोध करते हुए जमानत निरस्त करने की मांग की। न्यायाधीश आरके गुप्त की अदालत ने आदेश किया है कि आरोपी चंद्रभान के द्वारा कई बार फरियादी से रिश्वत लेना मामले से प्रकट होता है।
भ्रष्टाचार के गंभीर मामलो की संख्या को देखते हुए तथा भ्रष्टचार से समाज में विपरीत असर पड़ रहा है। संपूर्ण समाज इसके दुष्प्रभावो से प्रभावित है। ऐसे मामलो में कठोर रुख अपनाए जाने की जरुरत को देखते हुए मामले के आरोपी चंद्रभान का लाभ दिया जाना न्याय हित उचित नही है। कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त कर उसे जेल भेज दिया है।
साथ ही कोर्ट ने तीन अन्य भ्रष्टाचार के मामलो में आरोपी के हाजिर नही होने पर राममिलन चतुर्वेदी रोजगार सहायक बड़ामलहरा, मलखान पटेल सरपंच ग्राम वनगांय, बंदी अहिरवार सचिव मवई नौगांव तथा हरिचरण कुशवाहा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है।

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