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Tuesday, July 24, 2018

मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना में बीपीएल का बंधन आवश्यक नहीं पांच सौ रूपए तक प्रतिमाह मिलेगी पेंशन

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TOC NEWS @ www.tocnews.org
भोपाल। प्रदेश में निवासरत विधवा महिलाओं (कल्याणी) को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने व जीवन निर्वाह हेतु प्रतिमाह आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना प्रारंभ की गई है। योजनांतर्गत 18 वर्ष से 79 वर्ष आयु की कल्याणी को प्रतिमाह 300 रूपए एवं 80 वर्ष से अधिक आयु होने पर प्रतिमाह 500 रूपए पेंशन का प्रावधान है।   
योजना का लाभ लेने के लिए कल्याणी को प्रदेश का मूल निवासी, न्यूनतम 18 वर्ष या इससे अधिक आयु, आयकर दाता न हो, शासकीय कर्मचारी, अधिकारी न हो, कल्याणी परिवार पेंशन अथवा अन्य कोई पेंशन योजना का लाभ प्राप्त न कर रही हो, ऐसी महिलाएं लाभ लेने की पात्र होंगी। योजना में बीपीएल का बंधन आवश्यक नहीं है। योजना का लाभ लेने के लिए मूल निवासी का प्रमाण पत्र, पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, समग्र आईडी, आयु प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की छायाप्रति, आयकरदाता न होने का स्व घोषित प्रमाण पत्र एवं परिवार पेंशन प्राप्त नहीं की जा रही इस आशय का स्व घोषित प्रमाण पत्र आवश्यक दस्तावेज होंगे।     
आवेदन की प्रक्रिया ग्रामीण क्षेत्र में-आवेदिका द्वारा निर्धारित प्रारूप में योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन मुख्य कार्यपालन अधिकारी के कार्यालय अथवा ग्राम पंचायत में जमा किया जाएगा। आवेदिका द्वारा समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है। ऑफलाइन पूर्ण आवेदन करने पर आवेदिका को कार्यालय द्वारा पावती दी जाएगी। ऑफलाइन प्राप्त आवेदनों को ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत द्वारा समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाइन किया जाएगा।
ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन प्राप्त आवेदनों में जनपद पंचायत या ग्राम पंचायत द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की जांच की जाएगी। जांच उपरांत दस्तावेज सही पाए जाने पर नियमानुसार पेंशन प्रकरण स्वीकृत किया जाएगा एवं सिंगल क्लिक के माध्यम से उक्त माह से प्रतिमाह कल्याणी के बैंक बचत खाते में सीधे राशि जमा की जाएगी।     शहरी क्षेत्र में- शहरी क्षेत्र की आवेदिका को आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन मुख्य नगरपालिका अधिकारी के कार्यालय अथवा वार्ड कार्यालय में जमा करना होगा। आवेदिका द्वारा समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है।

ऑफलाइन पूर्ण आवेदन करने पर आवेदिका को कार्यालय द्वारा पावती दी जाएगी। ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन प्राप्त आवेदनों में जनपद पंचायत या ग्राम पंचायत द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की जांच की जाएगी। ऑफलाइन प्राप्त आवेदनों को मुख्य नगरपालिका अधिकारी के कार्यालय अथवा वार्ड कार्यालय द्वारा समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाइन किया जाएगा। जांच उपरांत दस्तावेज सही पाए जाने पर नियमानुसार पेंशन प्रकरण स्वीकृत किया जाएगा एवं सिंगल क्लिक के माध्यम से उक्त माह से प्रतिमाह कल्याणी के बैंक बचत खाते में सीधे राशि जमा की जाएगी।

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