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Monday, May 11, 2020

एलोपैथिक चिकित्सक बताकर इलाज करने वाले झोलाछाप डाॅक्टर के विरूद्ध धारा 420 धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज

एलोपैथिक चिकित्सक बताकर इलाज करने वाले झोलाछाप डाॅक्टर के विरूद्ध धारा 420 धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज

TOC NEWS @ www.tocnews.org
जिला ब्यूरो चीफ जबलपुर // प्रशांत वैश्य : 79990 57770
जबलपुर। थाना प्रभारी घमापुर श्री शैलेश मिश्रा ने बताया कि आज दिनाॅक  11-5-2020 को श्री अजय कुरील जिला मीडिया अधिकारी विक्टोरिया अस्पताल जबलपुर की उपरोक्त लिखित शिकायत पर डाॅ. जितेन्द्र सिंह वर्मा, थाना घमापुर के द्वारा स्वयं को एलोपैथिक चिकित्सक बताकर इलाज करने पर धारा 420 भादवि, बिना पंजीयन के एलोपैथी प्रैक्टिस करने पर नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 की धारा 34, डाॅक्टर उपधि का प्रयोग कर चिकित्सा शिक्षा संस्था (नियंत्रण) अधिनियम 1973 की धारा 7(ग) सहपठित धारा 8(2), अनाधिकृत चिकित्सा व्यवसाय करने पर मध्य प्रदेश अयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1987 की धारा 21, सहपठित धारा 24, क्लीनीकल स्थापना का पंजीयन न होने से मध्य प्रदेश उपचर्याग्रह तथा रूजोपोपचार सम्बंधी स्थापनायें (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन ) अधिनियम 1973 की धारा 3, सहपठित धारा 8(क) एक तथा दो, सहित अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया।

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