Pages

click new

Friday, October 30, 2020

ग्वालियर 16 का प्रत्याशी चुनाव आयोग को धता बताते बाट रहा चंद रुपयों का गिफ्ट, आयोग चुप. केवल कांग्रेस नेता कमलनाथ पर चुनाव आयोग का चाबुक

ग्वालियर 16 का प्रत्याशी चुनाव आयोग को धता बताते बाट रहा चंद रुपयों का गिफ्ट, आयोग चुप. केवल कांग्रेस नेता कमलनाथ पर चुनाव आयोग का चाबुक

TOC NEWS @ www.tocnews.org

खबरों और जिले, तहसील की एजेंसी के लिये सम्पर्क करें : 9893221036

इस गिफ्ट आयटम में आपसे आपके बच्चों की शिक्षा स्वस्थ व रोजगार छीना जायेगा.. आपको पाँच साल में यह हजार पाँच सो गिफ्ट देकर फिर आपसे ही बसूले जायेंगे...

गिफ्ट लेने में कोई बुराई क्योंकि इन्होंने आपका वोट का अनादर किया हैं गिफ्ट लीजिए वोट अपने बच्चों का भविष्य देखकर दीजिए ...
मतदान जरुर करें ...

कमलनाथ पर चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई, स्टार प्रचारक का छीना दर्जा

कमलनाथ पर चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई, स्टार प्रचारक का छीना दर्जा

TOC NEWS @ www.tocnews.org

खबरों और जिले, तहसील की एजेंसी के लिये सम्पर्क करें : 9893221036

कांग्रेस नेता कमलनाथ पर चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई, कमलनाथ से छीना स्टार प्रचारक का दर्जा, मध्यप्रदेश में कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में अब प्रचार नहीं कर पाएंगे कमलनाथ. कमलनाथ द्वारा बार बार चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन और विवादित बयान बाजी से खफा है चुनाव आयोग.

मध्यप्रदेश की 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए 3 नवंबर यानी मंगलवार को मतदान होगा. इससे पहले कांग्रेस को झटका लगा है. चुनाव आयोगने मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ (Kamal Nath) पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उनका स्टार प्रचारक का दर्जा छीन लिया है. अब कमलनाथ कांग्रेस के किसी भी उम्मीदवार के लिए कोई भी प्रचार नहीं कर पाएंगे. 

मध्य प्रदेश उपचुनाव में कमलनाथ लगातार चुनावी जनसभाओं में मंच से आपत्तिजनक बयानबाजी कर रहे थे, इसलिए चुनाव आयोग ने उन पर कार्रवाई की है. कमलनाथ के इस आपत्तिजनक बयानबाजी को लेकर बीजेपी लगातार चुनाव आयोग से शिकायत कर रही थी. इस बीच निर्वाचन आयोग ने कमलनाथ के इस बयान को आधार पर बनाकर उनका स्टार प्रचारक का दर्जा छीन लिया.   

चुनाव आयोग के अनुसार, कमलनाथ अब स्टार प्रचारक नहीं रहेंगे. इसके बाद भी अगर वे प्रचार करते हैं तो उनकी सभाओं का खर्च अब उम्मीदवार के खाते से जुड़ेंगे. आपको बता दें कि कांग्रेस ने चुनाव आयोग को 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट सौंपी थी, जिसमें कमलनाथ का भी नाम था.  

मतदान से पहले चुनाव आयोग की इस कार्रवाई से कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि कमलनाथ चुनावी प्रचार में जी जान से जुटे हुए थे. ऐसे में माना जा रहा है कि मतदान से दो दिन पहले चुनाव आयोग की यह कार्रवाई कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है. कहा जाता है कि अंतिम दिनों का चुनाव प्रचार काफी अहम माना जाता है.  

Thursday, October 29, 2020

शिवराज सरकार : 30 एवं 31 अक्टूबर को बिजली बिल भुगतान केन्द्र खुलेंगे, उपभोक्ताओं बिजली बिल का भुगतान समय से करे वर्ना भुगतान के साथ ही पेनल्टी भी वसूल कर ली जाएगी

शिवराज सरकार : 30 एवं 31 अक्टूबर को बिजली बिल भुगतान केन्द्र खुलेंगे, उपभोक्ताओं बिजली बिल का भुगतान समय से करे वर्ना भुगतान के साथ ही पेनल्टी भी वसूल कर ली जाएगी 
TOC NEWS @ www.tocnews.org

खबरों और जिले, तहसील की एजेंसी के लिये सम्पर्क करें : 9893221036

भोपाल :  मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत 30 अक्टूबर (मिलाद-उन-नवी) एवं 31 अक्टूबर ( महर्षि वाल्मीकी जयंती ) को बिल भुगतान केन्द्र सामान्य कार्य दिवसों की तरह कार्य करते रहेंगे। कमलनाथ सरकार में 100 यूनिट पर 100 रुपया का  बिल भुगतान करना था पर अब जनता के शिवराज सरकार में 1000 से 5000 रुपया के बिल आ रहे है उन सबको यह बिल समय से भरना है नहीं तो उनकी बिजली काट दी जाएगी कई उपभोक्ताओं की बिजली काट कर भुगतान के साथ ही पेनल्टी भी वसूल कर ली गई है.

भोपाल शहर वृत्त के अंतर्गत चारों शहर संभाग यथा पश्चिम, पूर्व, दक्षिण तथा उत्तर संभाग के अंतर्गत सभी जोनल कार्यालय और दानिश नगर, मिसरोद, मण्डीदीप में बिल भुगतान केन्द्र उक्त छुट्टी के दिन भी सामान्य कार्य दिवस की तरह खुले रहेंगे।

बिजली उपभोक्ताओं से अपील है कि वे राजधानी के जोनल आफिस में कैश काउंटरों पर बिल भुगतान और भोपाल शहर में विभिन्न स्थानों पर स्थापित ए.टी.पी. मशीन में भी बिल भुगतान कर सकते हैं। इसके अलावा एम.पी. ऑनलाईन, कॉमन सर्विस सेन्टर, कंपनी पोर्टल portal.mpcz.in ( नेटबैकिंग, क्रेडिट/डेबिट कार्ड, यूपीआई, ईसीएस, बीबीएस, कैश कार्ड एवं वॉलेट आदि) पेटीएम एप एवं उपाय मोबाइल एप के माध्यम से भी बिल भुगतान की सुविधा उपलब्ध है।

थाना शाहजहांनाबाद क्षेत्र में हुए गोलीकांड, हनुमानगंज में लूट एवं थाना कोहेफिजा में हुई लूट के सीसीटीवी फुटेज प्राप्त होने के बाद भी आरोपी फरार कहाँ थी पुलिस , 10-10 हजार रुपये का ईनाम घोषित

थाना शाहजहांनाबाद क्षेत्र में हुए गोलीकांड, हनुमानगंज में लूट एवं थाना कोहेफिजा में हुई लूट के सीसीटीवी फुटेज प्राप्त होने के बाद भी आरोपी फरार कहाँ थी पुलिस , 10-10 हजार रुपये का ईनाम घोषित


TOC NEWS @ www.tocnews.org

खबरों और जिले, तहसील की एजेंसी के लिये सम्पर्क करें : 9893221036

भोपाल । थाना शाहजहांनाबाद क्षेत्र में हुए गोलीकांड, हनुमानगंज में लूट एवं थाना कोहेफिजा में हुई लूट के सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुए है, जिनके आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही हैं।

उक्त आरोपियों की सूचना/गिरफ्तारी हेतु डीआईजी शहर श्री इरशाद वली द्वारा प्रत्येक आरोपी 10-10 हजार रुपये का ईनाम घोषित किया है, कृपया उक्त हूलिये के व्यक्ति नजर आने पर निम्न नम्बरों पर सूचित करने का कष्ट करें :-

पुलिस कंट्रोल रूम, भोपाल :- 0755-2555922, 2677406, 9479990454, 7049106300
क्राइम ब्रांच - 0755-2443212

Sunday, October 25, 2020

मुंबई पुलिस की रिपब्लिक चैनल मिडिया के 1000 पत्रकारों के खिलाफ पर FIR दर्ज करने के खिलाफ पत्रकारों का आंदोलन पूरे देश में शुरू 

मुंबई पुलिस की रिपब्लिक चैनल मिडिया के 1000 पत्रकारों के खिलाफ पर FIR दर्ज करने के खिलाफ पत्रकारों का आंदोलन पूरे देश में शुरू 
TOC NEWS @ www.tocnews.org

खबरों और जिले, तहसील की एजेंसी के लिये सम्पर्क करें : 98932 21036

भोपाल । "भारतीय इतिहास में पहली बार, किसी TV नेटवर्क के प्रत्येक संपादकीय कर्मचारियों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई है। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के 1000 कर्मचारियों को मुंबई पुलिस द्वारा किया गया है। 

मुंबई पुलिस को कथित रूप से बदनाम करने के आरोप में शुक्रवार (अक्टूबर 23, 2020) को समाचार चैनल Republic TV के 4 पत्रकारों समेत चैनल के लगभग सभी मीडियाकर्मियों के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। Republic TV मीडिया नेटवर्क ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इतिहास में पहली बार किसी न्यूज़ चैनल के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हुई है।

वहीं, रिपब्लिक चैनल का कहना है कि चैनल की पूरी एडिटोरियल टीम के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, जिसका मतलब है कि करीब 1000 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। रिपब्लिक टीवी ने इसे ‘मीडिया अधिकारों पर हमला’ करार दिया और कहा कि चैनल बदले की भावना से की जा रही कार्रवाई के खिलाफ हर ‘मजबूत रणनीति’ से लड़ेगा, मुंबई पुलिस आयुक्त संविधान और कानून से ऊपर नहीं है।

FIR on 1000 journalists from Republic ANI NEWS 01
FIR on 1000 journalists from Republic

अचरज का विषय है कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि चौथे स्तंभ की स्वतंत्रता खतरे में है और किसी टीवी चैनल के पूरे के पूरे स्टाफ पत्रकारों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की जा रही है देश के सबसे बड़े पत्रकार संगठन "ऑल इंडिया स्माल न्यूज पेपर एसोसिएशन " आइसना" ने पत्रकारों खिलाफ हुए इसे मुकदमे जो षडयंत्र पूर्वक दर्ज किए जा रहे हैं उनके खिलाफ आवाज बुलंद की है मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विनय जी. डेविड ने 1000 पत्रकारों खिलाफ की गई FIR. के खिलाफ और लगाई गई धाराएं जो अंग्रेजों की प्रताड़ना को प्रदर्शित करती है घोर निंदा करते हुए इस तरह की कार्रवाई को रोके जाने और मीडिया की स्वतंत्रता पर हमला जो किया जा रहा है उसे तुरंत रोका जाए अगर इस तरह की कार्रवाई नहीं रोकी जाती है तो मध्यप्रदेश के 3000 पत्रकारों के साथ रिपब्लिक टीवी और उनके साथ मीडियाकर्मी पत्रकारों जिनके भी खिलाफ इस तरह की षडयंत्रपूर्वक कार्रवाई की जा रही है के खिलाफ आवाज बुलंद की जाएगी।

"ऑल इंडिया स्माल न्यूज पेपर एसोसिएशन " आइसना" मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विनय जी. डेविड ने इस घटना की निंदा करते हुए कहां की खबरों से संबंधित प्रबंधन के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई होना चाहिए ना कि षड्यंत्र करते हुए पत्रकारों के साथ तानाशाही रवैया अपनाते हुए किसी सरकार को मीडिया संस्थानो के खिलाफ ऐसी किसी भी बदले की भावनाओं से किसी भी कार्रवाई का करना उचित नहीं है. महाराष्ट्र मुंबई पुलिस में होने वाली इस तरह की कार्रवाई और पत्रकारिता जगत पर दबाव डालने का षड्यंत्र नहीं रुका तो पूरे देश में पत्रकार संगठन "ऑल इंडिया स्माल न्यूज पेपर एसोसिएशन " आइसना" ऐसी कार्रवाई करने वाली व्यवस्थाओं के खिलाफ आंदोलित होगा.

विनय जी. डेविड, मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष "ऑल इंडिया स्माल न्यूज पेपर एसोसिएशन " आइसना" से  सम्पर्क ( 9893221036 ) कर सकते है। 

Saturday, October 24, 2020

जैकलीन फर्नाडिंस ने टॉपलैस फोटोशूट करवाकर मचाई इंटरनेट पर खलबली, ये है खुशी की बात

 जैकलीन फर्नाडिंस ने टॉपलैस फोटोशूट करवाकर मचाई इंटरनेट पर खलबली, ये है खुशी की बात

TOC NEWS @ www.tocnews.org

खबरों और जिले, तहसील की एजेंसी के लिये सम्पर्क करें : 98932 21036

फॉलोअर्स की खुशी में टॉपलेस हुईं जैकलीन फर्नांडिस, इंटरनेट पर खलबली

जैकलीन फर्नाडिंस ने हाल ही में कुछ तस्वीरें शेयर कर इंटरनेट पर खलबली मचा दी है। इन फोटोज में अदाकारा टॉपलैस होकर इस बात की खुशी मनाती दिख रही हैं।

Topless, Jacqueline Fernandes 003 ANI NEWS INDIA
Jacqueline Fernandez hot topless photoshoot

बॉलीवुड स्टार जैकलीन फर्नाडिंस अक्सर ही अपने बोल्ड अंदाज से फैंस के दिलों पर छुर्रियां चलाने में कामयाब रहती है। हाल ही में अदाकारा ने अपनी कुछ बेहद खूबसूरत फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। जो इस वक्त तहलका मचा रही है। जैकलीन फर्नाडिंस ने दरअसल टॉपलेस फोटोशूट करवाया है। 

जिसमें वो महज फूलों की मदद से खुद को छुपाती दिख रही है। व्हाइट जींस और व्हाइट बैकग्राउंड के बीच जैकलीन फर्नाडिंस ने हल्के गुलाबी रंगों का गुलदस्ता हाथ में कैरी किया हुआ है। इन फोटोज को शेयर करते हुए ‘ड्राइव’ स्टार ने ये भी खुलासा किया है कि ये फोटोशूट एक खास मकसद से करवाया है।

Topless, Jacqueline Fernandes 002 ANI NEWS INDIA
Jacqueline Fernandez hot topless photoshoot

जैकलीन फर्नाडिंस का ये फोटोशूट इस वक्त आग की तरह वायरल हो रहा है। इन फोटोज में बोल्ड और बिंदास जैकलीन फर्नाडिंस का बेबाक अंदाज फैंस पर कहर ढा रहा है। इन फोटोज को आप नीचे देख सकते हैं।

https://www.instagram.com/p/CGsFj7lsSU_/?utm_source=ig_web_copy_link

बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा जैकलीन फर्नांडिज ने फोटो शेयरिंग एप इंस्टाग्राम पर 46 मिलियन फैंस बना लिए हैं. इस बड़ी सफलता पर का जश्न मनाते हुए उन्होंने अपना हॉट फोटोशूट करवाया है जिसकी तस्वीरें उन्होंने इंटरनेट पर अपने फैंस के साथ शेयर की हैं. फोटो में वो फूलों के साथ सेक्सी अंदाज में पोज करती हुई नजर आ रही हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साढ़े 4 करोड़ से भी ज्यादा की फैन फॉलोविंग हासिल करते हुए उन्होंने ये साबित किया

Thursday, October 22, 2020

केरलिन देशमुख, पी नरहरि जैसे अधिकारीयों के कारण न्यायालय के आदेशों की अवहेलना जारी रही तो न्याय से भरोसा उठ जाएगा, हाइकोर्ट अवमानना का दोषी अधिकारियों को गिरफ्तार कर बुलाने की चेतावनी

 

केरलिन देशमुख, पी नरहरि जैसे अधिकारीयों के कारण न्यायालय के आदेशों की अवहेलना जारी रही तो न्याय से भरोसा उठ जाएगा, हाइकोर्ट अवमानना का दोषी अधिकारियों को गिरफ्तार कर बुलाने की चेतावनी


विशेष ख़बर  :  विनय जी डेविड  : 9893221036 

विनय जी डेविड  : 9893221036 

  • प्रमुख सचिव केरलिन देशमुख, आयुक्त पी नरहरि और प्राचार्य आरसी पांडे हाइकोर्ट अवमानना का दोषी, अधिकारियों को गिरफ्तार कर बुलाने की चेतावनी
  • आयुक्त पी नरहरि हाईकोर्ट के आदेशो की धज्जियां उड़ाने में माहिर है, अन्य मामले में भी हाईकोर्ट को गुमराह कर झूठी जानकारी देना का रिकॉर्ड इनके ही नाम
  • आदेश का पालन नहीं होने पर अधिकारियों को गिरफ्तार कर बुलाने की चेतावनी

जबलपुर । मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने तकनीकी शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव केरलिन देशमुख, आयुक्त पी. नरहरि व प्राचार्य शासकीय पॉलिटेक्निक, जबलपुर आरसी पांडे को प्रथम दृष्ट्या अवमानना का दोषी पाया।

जस्टिस संजय द्विवेदी की पीठ ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि न्यायालय के आदेशों की इस तरह अवहेलना की जाएगी तो जनता का न्याय पर से भरोसा ही उठ जाएगा।

एकल पीठ ने चेतावनी दी है कि आदेश का पालन नहीं होने पर डीजीपी को निर्देश दिए जाएँगे कि अधिकारियों को गिरफ्तार कर हाईकोर्ट में पेश किया जाए। एकल पीठ ने सजा के प्रश्न पर सुनवाई के लिए 23 अक्टूबर की तिथि नियत की है।

यह अवमानना याचिका जबलपुर निवासी प्रवीण चंद्र चौबे की ओर से दायर की गई है। याचिका में कहा गया कि उन्हें पॉलीटेक्निक कॉलेज जबलपुर से व्याख्याता प्रिटिंग के पद से जनवरी 2018 में 62 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त कर दिया गया था। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 28 जून 2018 को उन्हें 65 वर्ष तक सेवा करने और बहाली का आदेश दिया था।

इस मामले में विभाग की ओर से हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई, लेकिन दोनों अपील खारिज हो गई। इसके बाद भी उन्हें सेवा में बहाल नहीं किया गया। बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के दौरान तकनीकी शिक्षा आयुक्त पी नरहरि ने  एकल पीठ को बताया कि आदेश का पालन करने की फाइल विभाग के मंत्री के पास लंबित है। इस पर एकल पीठ ने कड़ी नाराजगी जाहिर की।

कोर्ट ने उक्त अधिकारियों की सजा पर सुनवाई 23 अक्टूबर तक स्थगित कर दी। साथ ही चेतावनी दी कि आदेश का पालन न किए जाने पर पुलिस महानिदेशक को इन सभी अधिकारियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किए जाने के निर्देश दिए जाएंगे। यह निर्देश जबलपुर निवासी प्रवीण चंद्र चौबे की याचिका पर दिया गया। उन्हें व्याख्याता ([प्रिंटिंग)] के पद से जनवरी 2018 में 62 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त कर दिया गया था। इसके खिलाफ दायर याचिका पर हाई कोर्ट ने 28 जून, 2018 को उन्हें सेवा में वापस लिए जाने का निर्देश दिया। इसके विरद्घ सरकार की ओर से दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट से भी खारिज कर दी, फिर भी हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता समदर्शी तिवारी और अधिकारियों की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता पुष्पेन्द्र यादव ने पक्ष रखा।

जानकार सूत्रों की माने तो पी नरहरि मध्य प्रदेश शासन के निर्णय लेने में सबसे असक्षम अधिकारी हैं, हमेशा वह भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों का साथ ही देते हैं चाहे शासन को करोड़ों की चपत क्यों न लग जाए। इनके सही निर्णय नहीं लेने की वजह से अनेकों मामले हाईकोर्ट के शरण में पहुंच रहे हैं, बार-बार हाईकोर्ट से अवमानना नोटिस जारी होना ऐसे अधिकारियों की नियत पर सवाल खड़ा करता है, सरकार को भ्रष्टाचारियों की वजह से करोड़ों का नुकसान हो और ऐसे अधिकारी उनको बचाने का काम सरकार को जानबूझकर क्षति पहुंचाने का षड्यंत्र है ऐसे अधिकारियों अगर शासकीय सेवा में रहे तो सरकार को भी क्षति पहुंचाने से कोई नहीं रोक सकता ।

हाईकोर्ट ने पूछा- फर्जी न्यूज वेबसाइट्स के खिलाफ क्यों नहीं की कार्रवाई, जनसंपर्क प्रमुख सचिव और आयुक्त को नोटिस जारी दें जबाब

जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट ने फर्जी तरीके से संचालित की जा रही न्यूज वेबसाइट्स संचालन के मामले पर कार्रवाई न किए जाने का आरोप गंभीरता से लिया। जस्टिस मोहम्मद फहीम अनवर की सिंगल बेंच ने जनसंपर्क विभाग के प्रमुख सचिव संजय शुक्ला व कमिश्नर पी नरहरि से पूछा कि याचिकाकर्ता की शिकायत पर कोर्ट के निर्देश के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं की गई? दोनों अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया।

भोपाल के विनोद मिश्रा ने याचिका दायर कर कहा कि प्रदेश में कई वर्षों से फर्जी न्यूज वेबसाइट्स को विज्ञापन बांटने का सिलसिला जारी है। उन्होंने 7 फरवरी 2017 को जनसंपर्क विभाग को शिकायत की थी कि कई वेबसाइट संचालक फर्जी तरीके से गूगल एनालिसिस रिपोर्ट व फर्जी दस्तावेज तैयार कर सरकारी विज्ञापन प्राप्त कर रहे थे। लेकिन दो साल बाद भी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।

इस पर हाईकोर्ट ने 27 अगस्त 2019 को उनकी याचिका निराकृत करते हुए जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों को अभ्यावेदन पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया। अधिवक्ता मानसमणि वर्मा ने कोर्ट को बताया कि इस आदेश की प्रति के साथ उक्त दोनो अधिकारियों को अभ्यावेदन दिया गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इस पर अवमानना याचिका पेश की गई।

उन्होंने तर्क दिया कि इन फर्जी वेबसाइट्स के जरिए विज्ञापन से सरकार को तगड़ी चपत लगाई जा रही है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अनावेदक बनाए गए अधिकारियों को नोटिस जारी किए।

उक्त प्रकरण में साइबर थाना भोपाल द्वारा जांच की गई जिस पर जनसंपर्क विभाग द्वारा फर्जी वेबसाइट संचालकों को बचाने का भरपूर प्रयास किया, साइबर थाने ने अपनी जांच में पाया कि उक्त प्रकरण में 420 467 468 एवं 120 बी के तहत अपराध किए गए हैं वहीं अभियोजन पक्ष ने इस पर अपनी राय व्यक्त की है कि जनसंपर्क विभाग की भूमिका संदिग्ध है इसलिए विभाग से संबंधित अधिकारियो और कर्मचारियों और वेबसाइट संचालकों की संदिग्ध भूमिका है सांठगांठ है। इस सांठगांठ का  सरकार को प्रतिमाह लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है।

उक्त प्रकरण में जांच में समय लगने और जनसंपर्क विभाग द्वारा जांच में सहयोग नहीं करने के कारण पत्रकार संगठन को माननीय हाईकोर्ट की शरण में जाना पड़ा । इस मामले में 'ऑल इंडिया स्माल न्यूज पेपर एसोसिएशन" ( आइसना ) प्रदेश अध्यक्ष विनोद मिश्रा ने फर्जी वेबसाइट के मामले में एक याचिका प्रस्तुत की जिस पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीपति श्री विशाल धागट जी ने आज दिनांक 27 अगस्त 2019 को अपने आदेश में प्रमुख सचिव जनसंपर्क एवं आयुक्त जनसंपर्क को शिकायत की जांच कर निराकरण करने के निर्देश दिए है।

फर्जी वेबसाइट घोटाले में याचिकाकर्ता विनोद मिश्रा के के एडवोकेट श्री मानसमणि वर्मा जी ने माननीय न्यायालय से उक्त प्रकरण में अविलंब जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने को जोरदार तरीके से प्रस्तुत किया, याचिका में फर्जी वेबसाइट संचालकों में कथित अवधेश भार्गव की मुख्य भूमिका है इनके साथ ही अन्य आरोपी अवनीश कुमार भार्गव, जितेंद्र भार्गव, संजय रायजादा, प्रदीप तिवारी, निशांत तिवारी, प्रशांत तिवारी, राकेश शर्मा, के के पियासी, रवि चटर्जी, सुबोध, कार्तिक, सतीश सिंह, जय कुमार शर्मा, एनडब्ल्यून्यूज़डॉटकॉम वेब डेवलपर नर्सिंग सेगर याचिका में आरोपी शामिल है।

Wednesday, October 21, 2020

भोपाल में कई जगह हो रहा घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तमाल कार्यवाही के नाम पर खानपूर्ति, 11 घरेलू गैस सिलेंडर और 75 हजार की सामग्री जप्त

भोपाल में कई जगह हो रहा घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तमाल कार्यवाही के नाम पर खानपूर्ति, 11 घरेलू गैस सिलेंडर और 75 हजार की सामग्री जप्त

TOC NEWS @ www.tocnews.org

खबरों और जिले, तहसील की एजेंसी के लिये सम्पर्क करें : 98932 21036

भोपाल | भोपाल में कई जगह पर घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तमाल किया जा रहा है कार्यवाही के नाम पर खानपूर्ति कर इतिश्री की जा रही है कलेक्टर अविनाश लवानिया के आदेश पर भोपाल जिले में घरेलू गैस के दुरूपयोग करने पर जिला आपूर्ति नियंत्रक श्रीमती ज्योति शाह नरवरिया और खाद्य नागरिक आपूर्ति अमले द्वारा विभिन्न स्थानों पर घरेलू गैस के दुरूपयोग होना पाए जाने पर 75 हजार 500 रूपये की सिलेंडर सहित अन्य सामग्री जप्त की गई है।    

जिला आपूर्ति नियंत्रक ने बताया कि थाना स्टेशन बजरिया के सामने मारूति वेन के ईधन टैंक में घरेलू गैस स्थानांतरित करते हुए पाए जाने पर मारूति वाहन और एक गैस सिलेण्डर जप्त किया गया है। साथ ही मेसर्स बाबूजी स्‍वीट्स एंड डेरी सेंटर कैंची छोला रोड, मेसर्स बाबूजी भोजनालय कैंची छोला, मेसर्स सूर्या पाइप वर्क्स, मेसर्स पकंज टी स्टाल और मेसर्स शिवानी रेस्टोरेन्ट से 11 घरेलू गैस सहित अन्य सामग्री जप्त की गई है। 

जप्त सामग्री का मूल्य 75 हजार 500 रूपये हैं। उन्होने बताया कि संबंधितों के विरूद्ध द्रविकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होने के कारण प्रकरण तैयार कर न्यायालय कलेक्टर में प्रस्तुत किए जायेंगे।


सीएमओ और उपयंत्री की 2-2 वेतन वृद्धि रोकने एवं 3 लाख 20 हजार 500 रुपये की वसूली के आदेश, जाने कौन है ये

सीएमओ और उपयंत्री की 2-2 वेतन वृद्धि रोकने एवं 3 लाख 20 हजार 500 रुपये की वसूली के आदेश, जाने कौन है ये


TOC NEWS @ www.tocnews.org

खबरों और जिले, तहसील की एजेंसी के लिये सम्पर्क करें : 98932 21036

भोपाल : आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव ने नगर परिषद रामपुर नैकिन जिला सीधी के तत्कालीन प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री यशवंत सिंह और तत्कालीन उपयंत्री श्री संजय तिवारी द्वारा निर्माण कार्यों का प्रभावी पर्यवेक्षण नहीं करने पर इनकी 2-2 वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के आदेश दिये हैं। इसके साथ ही प्रत्येक के वेतन से 3 लाख 20 हजार 500 रुपये की वसूली भी की जायेगी।

भीडभाड वाले इलाके में लोगों को बनाता है अपना शिकार, रायल एनफील्ड बुलट से देता है घटना को अंजाम, भोपाल से 11 मोबाइल के साथ किया गिरफ्तार

भीडभाड वाले इलाके में लोगों को बनाता है अपना शिकार, रायल एनफील्ड बुलट से देता है घटना को अंजाम, भोपाल से 11 मोबाइल के साथ किया गिरफ्तार
TOC NEWS @ www.tocnews.org

खबरों और जिले, तहसील की एजेंसी के लिये सम्पर्क करें : 98932 21036

  • शातिर मोबाईल चोर को क्राइम ब्रांच भोपाल पुलिस ने डीबी मॉल के पास से 11 मोबाइल के साथ किया गिरफ्तार
  • स्मार्ट फोन चुराने का शौकीन है आरोपी
  • आरोपी बनफूल पारदी जिला बालाघाट में चोरी के मामले में पूर्व में हो चुका है गिरफ्तार
  • जबलपुर में भी करता था मोबाइल चोरी
भोपाल : थाना क्राईम ब्रान्च को मुखबिरों द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति हाथ में झोला लिए चोरी के मोबाईल बेचने की फिराक में डी बी मॉल के सामने बुलट गाडी पर बैठा है जिस पर क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा मौके पर पहुंच कर उक्त संदिग्ध व्यक्ति को पकडा जिसका नाम पता पूंछने पर उसने अपना नाम बनफूल पिता रोषन लाल पवार जाती पारदी उम्र 36 साल निवासी मकान न 118 पूजा कालोनी मंदिर के सामने करोंद थाना निषातपुरा भोपाल का बताया।

जिसकी तलाषी लेने पर झोले में कुछ ज्यादा संख्या में मोबाईल रखे हुए थे, जिसके सम्बन्ध में पूछा गया तो कोई उत्तर नहीं दे पाया न ही मोबाईल के खरीदने व बेचने का बिल बता पाया।

विस्तृत पूछताछ में आरोपी ने बताया कि मोबाईल चोरी के हैं मोबाईलों को कम कीमत में बेचने के लिए वह एमपी नगर डीबी मॉल के पास आया था जिसे थाना क्राईम ब्रांच भोपाल ने 11 मोबाईल व मोटरसाइकिल रॉयल एनफील्ड के साथ विधिवत गिरफ्तार किया गया ।

आरोपी का विवरण -

बनफूल पिता रोषन लाल पवार जाती पारदी उम्र 36 साल निवासी मकान न 118 पूजा कालोनी मंदिर के सामने करोंद थाना निषातपुरा भोपाल, जिला बालाघाट में चोरी के अपराध है जिसका रिकार्ड बुलवाया जा रहा है, कार्य- फेरी लगाकर खिलौने बेचना।

Thursday, October 15, 2020

BJP विधायक को दंगा और तोड़फोड़ मामले में 6 महीने की सजा

BJP विधायक को दंगा और तोड़फोड़ मामले में 6 महीने की सजा
TOC NEWS @ www.tocnews.org

खबरों और जिले, तहसील की एजेंसी के लिये सम्पर्क करें : 98932 21036

बीजेपी विधायक राघव जी पटेल को दंगा भड़काने और तोड़-फोड़ करने के जुर्म में गुजरात की अदालत ने छह महीने की सजा सुनाई है. 2007 में जब यह घटना हुई तब राघव जी कांग्रेस के विधायक थे.

जामनगर : गुजरात के जामनगर जिले के एक सरकारी अस्पताल में 2007 में दंगा और तोड़फोड़ करने के मामले में यहां की एक अदालत ने राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के विधायक राघवजी पटेल एवं चार अन्य को छह महीने के कारावास की सजा सुनाई है.

सहायक लोक अभियोजक रामसिंन्ह भूरिया ने बताया कि जामनगर जिले के ध्रोल में प्रथम श्रेणी न्यायकि दंडाधिकारी एच जे जाला ने मंगलवार को सजा सुनाई और बाद में सभी को अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया.अदालत ने जामनगर (देहात) के विधायक राघवजी पटेल एवं इस मामले में शामिल चार अन्य को सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने एवं लोक सेवक पर हमला करने के मामले में यह सजा सुनाई.

अदालत ने सजा के अलावा चारों दोषियों के खिलाफ दस—दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया. अगस्त 2007 में जब यह घटना हुई थी तब पटेल कांग्रेस विधायक थे. इसके अलावा गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्‍यक्ष हार्दिक पटेल, कांग्रेस विधायक ललित कगथरा, विधायक ललित वसोया सहित रेशमा पटेल, वरुण पटेल समेत 34 को मोरबी की टंकारा कोर्ट ने 2017 में बिना मंजूरी सभा करने के एक मामले में समन जारी किया था.

सरकारी वकील पूजा जोशी ने राज्‍य सरकार की ओर से पाटीदार आंदोलन के केस समाप्‍त करने के आदेश की प्रति सौंपी जिसके बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों के खिलाफ चल रहे केस को समाप्‍त कर दिया. भाजपा विधायक राघवजी पटेल व उनके साथियों पर जामनगर के ध्रोल कस्‍बे के अस्‍पताल में तोड़फोड़ का आरोप था.

ध्रोल की स्‍थानीय अदालत ने राघवजी सहित 5 को इस मामले में दोषी मानते हुए 6 माह की सजा व 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जबकि तीन पत्रकारों को बरी कर दिया. कोर्ट ने दोषियों को इस मामले में अपील के लिए समय देते हुए हाल फैसले पर रोक लगाई है.

Tuesday, October 13, 2020

हाथरस मामले में देर रात पीड़िता का शव जलाना लड़की और परिवार के मानवाधिकारों का हनन : हाईकोर्ट

हाथरस मामले में देर रात पीड़िता का शव जलाना लड़की और परिवार के मानवाधिकारों का हनन : हाईकोर्ट


TOC NEWS @ www.tocnews.org

खबरों और जिले, तहसील की एजेंसी के लिये सम्पर्क करें : 98932 21036

लखनऊ : हाथरस में 19 वर्षीया लड़की की सामूहिक बलात्कार मामले में मौत के बाद प्रशासन द्वारा देर रात शव जलाये जाने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने नाराजगी जताते हुए घटना को मानवाधिकार का उल्लंघन करार दिया है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने मामले में जवाबदेही तय करने के निर्देश देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से हाथरस जैसे मामलों में शवों के अंतिम संस्कार को लेकर नियम तय करने के भी निर्देश दिये हैं.

पीठ ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों, राजनीतिक पार्टियों समेत अन्य पक्षों को इस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से कोई भी बयान देने से परहेज करने को कहा है.

लखनऊ पीठ के न्यायमूर्ति पंकज मित्थल और न्यायमूर्ति राजन रॉय की पीठ ने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से अपेक्षा की कि वे इस मुद्दे पर रिपोर्टिंग करने और परिचर्चा करते वक्त बेहद एहतियात बरतेंगे.

मालूम हो कि हाईकोर्ट ने हाथरस मामले के पीड़ित परिवार और राज्य सरकार के अधिकारियों की सुनवाई करने के बाद सोमवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे मंगलवार को जारी किया गया.

मालूम हो कि पिछले माह 14 सितंबर को हाथरस जिले के चंदपा थाना क्षेत्र के एक गांव की रहनेवाली 19 वर्षीय दलित लड़की से चार युवकों ने कथित रूप से सामूहिक बलात्कार किया था. उसके बाद 29 सितंबर को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान लड़की की मौत हो गयी थी.

हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने घटना का स्वत: संज्ञान लेते हुए सोमवार को पीड़ित परिवार को अदालत में हाजिर होने को कहा था. साथ ही गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों को तलब कर सुनवाई करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.