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Thursday, September 8, 2022

बिशप PC सिंह के घर रेड, मशीन से गिनने पड़े नोट, विदेशी करेंसी भी मिला

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विनय जी. डेविड  9893221036

जबलपुर: मध्यप्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ EOW की टीम लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही है. इसी कड़ी में आज सुबह जबलपुर में गुरुवार को EOW की टीम ने द बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के चेयरमैन बिशप पीसी सिंह के घर और ऑफिस में छापेमार कार्रवाई की है. चेयरमैन पर आरोप है कि उन्होंने पद पर रहते हुए छात्रों की फीस में गबन किया है. अब इस कार्रवाई के बाद हड़कंप मच गया है.

मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में गुरुवार यानी 8 सितंबर 2022 को इकनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) ने छापा मारा है. ये एक्शन जबलपुर में बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, जबलपुर डायोसिस बिशप पीसी सिंह के निवास और कार्यालय पर हुआ है. बताया जा रहा है यह कार्यवाई अपराध से संबंधित दस्तावेजों की तलाशी के चलते की गई है, जिसमें EOW की टीम को करोड़ों रुपए मिले हैं. वहीं नोटों को गिनने के लिए मशीन बुलानी पड़ी.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, ईओडब्ल्यू को शिकायत मिली थी कि पीसी सिंह द्वारा पद का दुरुपयोग कर बड़ी गड़बड़ियां की गई हैं. डीएसपी मनजीत सिंह की अगुवाई में ईओडब्ल्यू की टीम गुरुवार सुबह बिशप पीसी सिंह के घर पहुंची. ईओडब्ल्यू को मिली शिकायत में लिखा गया था कि पीसी सिंह ने कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर लगभग 2 करोड़ 70 लाख रुपए का हेरफेर और गबन किया है.

बताया जा रहा है कि छापे के दौरान EOW की टीम को कुछ जमीन के दस्तावेज मिले हैं, साथ ही कैश भी मिले हैं. इसके अलावा बिशप के घर से विदेशी मुद्रा भी मिली है, वहीं कैश गिनने के लिए एसबीआई की टीम को बलाया गया.

शिकायत में बताया गया की सिंह ने अपने पद का दुरुपयोग कर फंड का परिवर्तन किया और उसके बाद सोसायटी का चेयरमैन बनकर सोसाइटी की विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं से प्राप्त होने वाली छात्रों की फीस की राशि का उपयोग धार्मिक संस्थाओं को चलाने एवं स्वयं के उपयोग में लेकर पैसे का गलत इस्तेमाल किया.

EOW टीम ने जब शिकायत की जांच की तब उसमें पाया गया कि संस्थाओं से साल 2004-05 से लेकर वर्ष 2011-12 के बीच लगभग 2 करोड़ 70 लाख रुपए की राशि धार्मिक संस्थाओं को ट्रांसफर की गई है और कुछ राशि का गबन भी किया गया है. जिसके बाद आरोपी बिशप पीसी सिंह और तत्कालीन असिस्टेंट रजिस्ट्रार फर्म्स एंव संस्थाएं जबलपुर बीएस सोलंकी के खिलाफ धारा 406, 420, 468, 471, 120 बी मैं प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है.


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