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Thursday, November 4, 2010

महिला यौन सुरक्षा बिल को मिली कैबिनेट की मंजूरी

नई दिल्ली। दिल्ली मंत्रिमंडल ने गुरूवार को यौन सुरक्षा विधेयक को मंजूरी प्रदान कर कामकाजी महिलाओं को सुरक्षा कवच प्रदान कर दिया है। अब महिलाओं का दफ्तरों में यौन शोषण नहीं किया जा सकेगा। अगर महिलाओं के साथ ऎसा होता है, तो आरोपियों पर कानून का जबर्दस्त डंडा चलेगा।इस बिल पर चर्चा के लिए गुरूवार सुबह दिल्ली के 7 रेसकोर्स में एक बैठक हुई, जिसमें इस बिल को मंजूरी दी गई। इस बिल के तह सरकारी और निजी दफ्तरों में कामकाजी महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पी़डन के मामलों पर रोक लगाई जाएगी। कैबिनेट द्वारा बिल को मंजूरी दिए जाने के बाद दफ्तरों में इस बहस शुरू हो गई है कि इसे किस तरह लागू किया जाएगा और क्या शर्ते होंगी, क्योंकि अभी यह साफ नहीं हो पाया है।गौरतलब है कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री कृष्णा तीरथ ने महिलाओं को यौन प्रत़ाडना से बचाने के लिए विधेयक लाने की बात कही थी। उनके मुताबिक किशोरी, कन्याओं और गर्भवती कामकाजी महिलाओं के कल्याण के लिए उनके मंत्रालय द्वारा तैयार की गई दो अति महत्वपूर्ण योजनाओं को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई है।

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