Pages

click new

Monday, February 13, 2012

सूचना के अधिकार में अधिकारी लापरवाहा


तहसील प्रमुख// राजीव ऋषि कुमार जैन  (गाडरवारा // टाइम्स ऑफ क्राइम)
ब्यूरो प्रमुख से संपर्क:- 9926650850
toc news internet channal


गाडऱवारा. सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को चाही गई जानकारी किसी भी विभाग से प्राप्त करने का अधिकार है। परंतु अक्सर देखा गया है कि सूचना का अधिकार लगाने के बाद व्यक्ति को जानकारी नहीं मिल पाती, न ही उस पर ध्यान दिया जाता है। जानकारी के अनुसार ग्राम भटेरा के राजू लोधी सरपंच ने अपने सचिव के स्थानांतरण के लिये कई बार संबधित विभाग से शिकायत की मगर कोई असर नहीं हुआ। तब आर.आई.टी. के अंतर्गत भटेरा सरपंच राजू लोधी सहित लगभग गांव के 40-50 लोग जनसुनवाई में अपनी समस्याओं को लेकर गये थे।  उनके द्वारा जो आवेदन दिये गये थे कि सचिव के खिलाफ आपने अभी तक क्या कार्यवाही की उसकी जानकारी मांगी गई थी। ऐसा बताया जाता है कि जानकारी अभी तक भटेरा सरंपच व ग्रामीणों को अभी तक प्राप्त नहीं हो पाई है। बड़े अधिकारी जब आर.आई.टी. को महत्व नहीं दे रहे तो छोटे अधिकारी कहा तक महत्व देगे। ठीक उसी प्रकार जिस तरह यदि रेल का इंजन यदि गलत पटरी पर जाये तो उसी के पीछे बाकी डिब्बे भी गलत जाने लगते है। कलेक्टर द्वारा जानकारी न देने पर क्या समझा जाये, क्या जानकारी पाने वाला इस लायक नहीं है, या उस जानकारी को देना उचित नहीं समझते।

No comments:

Post a Comment