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Wednesday, September 20, 2017

केपिंयन स्कूल के प्राचार्य व फादर अल्फोंस तिर्की के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

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भोपाल। पालकों के साथ धोखाधड़ी के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रकाश डामोर की अदालत ने भौंरी बैरागढ़ स्थित केपिंयन स्कूल के प्राचार्य व फादर अल्फोंस तिर्की के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। आवेदक अधिवक्ता संतोश शर्मा ने गोपाल मुखरैया और नीतेश लाल ने अपने बच्चों का एडमीशन अभियुक्तगणों के स्कूल में कराया था। उस समय उनको बताया गया कि स्कूल को सीबीएसई की मान्यता प्राप्त है। स्कूल प्रबंधन की ओर से उनके बच्चों को प्रदान की गई डायरी में भी स्कूल के सीबीएसई पैटर्न से संचालित होने संभीधी जानकारी प्रिंट है। इस पर भरोसा करते हुए ही उन्होंने अपने बच्चों का प्रवेश स्कूल में कराया था। वषज़् 2012 में स्कूल प्रबंधन ने अचानक बहुत ज्यादा फ ीस वृद्धि कर दी जिसपर से आवेदकों ने जिला शिक्षा अधिकारी को शिकायत की। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जब मामले की जांच कराई गई तो यह बात सामने आई कि स्कूल सीबीएसई (केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड)से मान्यता प्राप्त नही है।

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