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नरसिंहपुर, जिला दंडाधिकारी न्यायालय नरसिंहपुर में जिला बदर के विचाराधीन 4 प्रकरणों में आपराधिक कृत्यों को रोकने के लिए जनसाधारण के हित में संबंधित 4 अनावेदकों के विरूद्ध जिला दंडाधिकारी डॉ. आरआर भोंसले द्वारा आगामी एक वर्ष के लिए अलग- अलग निर्बन्धन आदेश पारित किये गये हैं। ये आदेश मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के प्रावधानों के तहत जारी किये गये हैं।
इस सिलसिले में अनावेदक थाना कोतवाली नरसिंहपुर के तहत किसानी वार्ड नरसिंहपुर के निवासी सतीश पिता मदनलाल लोधी, थाना गाडरवारा के तहत शास्त्री वार्ड गाडरवारा के निवासी सूरज पिता लालजी छीपा, थाना सुआतला के तहत बरमान निवासी राजा उर्फ छतरसिंह पिता सत्यनारायण बाल्मीक और थाना सांईखेड़ा के तहत ग्राम बनवारी के निवासी संतोष पिता भवानी प्रसाद चौकसे के विरूद्ध उक्त निर्बन्धन आदेश पारित किये गये हैं
अलग- अलग जारी आदेश में कहा गया है कि संबंधित उक्त अनावेदक आगामी एक वर्ष तक प्रतिदिन सप्ताह में एक दिन सोमवार को अपनी उपस्थिति संबंधित थाना में अनिवार्य रूप से देवें। यदि अनावेदक द्वारा उक्त आदेश का उल्लंघन किया जायेगा, तो उसके विरूद्ध उक्त अधिनियम की धारा 14 के तहत कार्रवाई की जायेगी।
इस सिलसिले में जिला दंडाधिकारी ने थाना प्रभारी कोतवाली नरसिंहपुर, गाडरवारा, सुआतला और सांईखेड़ा को निर्देशित किया है कि वे उक्त आदेशानुसार संबंधित अनावेदक की हाजिरी लेंवे। यदि अनावेदक द्वारा उक्त आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो उसके विरूद्ध उक्त अधिनियम की धारा 14 के तहत कार्रवाई करें।
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