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Saturday, July 14, 2018

ढाबे में अवैध रूप से शराब रखने के आरोपी को 1 वर्ष का कठोर कारावास, 25000 रू. के अर्थदण्ड की सजा

ढाबे में अवैध रूप से शराब रखने के आरोपी के लिए इमेज परिणाम
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अलिराजपुर | 13-जुलाई-2018 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलीराजपुर द्वारा थाना अलीराजपुर के फौ.प्र. क्रमांक 1002/16 धारा 34(2), 36, 45 आबकारी अधिनियम के तहत दिनांक 12-07-2018 को निर्णय पारित कर आरोपी ईडा पिता भंगड़िया भील निवासी दीपा की चौकी को अवैध रूप से ढाबे में शराब रखने का दोषी पाते हुए एक वर्ष का कठोर कारावास तथा 25,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
यह पूरा घटनाक्रम कुछ प्रकार से हुआ घटना 6 जून 2016 को मुखबिर की सूचना पर अलीराजपुर टी.आई. कैलाश चौहान द्वारा मय फोर्स के आरोपी ईडा के दीपा की चौकी में स्थित ढाबे पर दबीश दी। ढाबे पर अवैध रूप से 6 पेटी दुबारा तथा किंग व्हिस्की की 2 पेटी शराब कुल किमत 23,000/- रूपये की संग्रहित किये हुए था।
माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन कहानी का समर्थन करते हुए आरोपी ईडा पिता भंगड़िया भील निवासी दीपा की चौकी को अवैध रूप से ढाबे में शराब रखने का दोषी पाते हुए 1 वर्ष का कठोर कारावास तथा 25,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से श्री बी.एस. चौहान, डीपीओ द्वारा प्रकरण का संचालन किया गया। उक्त जानकारी मीडिया सेल प्रभारी, जिला अभियोजन कार्यालय श्री एम.एस. वसुनिया, एडीपीओ द्वारा दी गई। 

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