Thursday, December 11, 2025

IAS संतोष वर्मा की जाएगी नौकरी? सीएम के निर्देश पर केंद्र को भेजेंगे बर्खास्तगी का प्रस्ताव


IAS संतोष वर्मा की जाएगी नौकरी? सीएम के निर्देश पर केंद्र को भेजेंगे बर्खास्तगी का प्रस्ताव

* मुख्यमंत्री डा मोहन यादव द्वारा संतोष वर्मा प्रकरण का लिया संज्ञान.

* जीएडी को दिये सख़्त कारवाई के निर्देश. 

* मुख्यमंत्री के निर्देश के परिपालन में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा लिये गये निर्णय- 

1. राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिये पदोन्नति फ़र्ज़ी और जाली आदेश तैयार कर ली गई है. विभिन्न न्यायालय में आपराधिक प्रकरण लंबित है. फ़र्ज़ी दस्तावेज़ों और धोखाधड़ी के आधार पर ली गई आईएएस की पदोन्नति ग़लत है. अतः आईएएस से बर्खास्त करने का प्रस्ताव केन्द्र शासन को प्रेषित किया जा रहा है.

2. श्री वर्मा के विरूद्ध जाली और फ़र्ज़ी दस्तावेज़ के आधार पर संनिष्ठा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के आरोप के लिये विभागीय जांच अंतिम स्तर पर है. वर्तमान प्रकरण में संतोष वर्मा द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र का प्रस्तुत जबाव संतोषजनक नहीं है. उनके द्वारा सतत मर्यादा विहीन वक्तव्य जारी किये जा रहे हैं. अतः उन्हें चार्जशीट जारी करने का निर्णय लिया गया. 

3. राज्य शासन द्वारा श्री वर्मा को उप सचिव कृषि विभाग से हटाकर जीएडी पूल में बिना विभाग और बिना कार्य  के अटैच करने का निर्णय लिया गया.

Saturday, December 6, 2025

व्हीएफजे में 13 से 18 दिसम्बर तक आयोजित होगा एवीएनएल चेयरमैन कप, एवीएनएल की सभी इकाईयों से शामिल होंगे खिलाड़ी


व्हीएफजे में 13 से 18 दिसम्बर तक आयोजित होगा एवीएनएल चेयरमैन कप, एवीएनएल की सभी इकाईयों से शामिल होंगे खिलाड़ी

जिले एवं तहसीलों में ब्यूरो संवाददाताओं की आवश्यकता है हमसे जुड़ने के लिए संपर्क करें : 9893221036

जबलपुर में 13 दिसम्बर 2025 को व्हीएफजे के मुख्य महाप्रबंधक श्री प्रवीण कुमार की अध्यक्षता में एवीएनएल चेयरमैन कप 2025 का शुभारंभ किया जाएगा, जबकि 18 दिसम्बर 2025 को भव्य समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं पुरस्कार वितरण के साथ कार्यक्रम का संपन्न होगा।

VFJ में AVNL चेयरमैन कप 2025 का आयोजन पर सीजीएम प्रवीण कुमार से TOC NEWS की चर्चा

जबलपुर, व्हीकल फैक्टरी जबलपुर में 13 दिसम्बर से 18 दिसम्बर 2025 तक एवीएनएल चेयरमैन कप 2025 का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में क्रिकेट, बिलियर्ड्स, स्नूकर, बैडमिंटन, बॉस्केटबॉल, शतरंज, टेबल टेनिस एवं कैरम की खेल प्रतियोगिताओं में एवीएनएल के अधीनस्थ कार्यरत सभी रक्षा उत्पादन इकाईयों के खिलाडी अपनी प्रतिभा एवं कौशल का प्रदर्शन करेंगे।

सीजीएम प्रवीण कुमार, डीजीएम श्वेता जौहरी ने खेल प्रतियोगिताओं के बारे में बताया कि एवीएनएल चेयरमैन कप आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड (एवीएनएल) चेन्नई द्वारा स्थापित एक उत्कृष्ट मंच है, जिसमें एवीएनएल के अधीन विभिन्न रक्षा उत्पादन इकाईयों में कार्यरत कर्मचारी आपसी भाईचारा, टीम बिल्डिंग, पर्सनॉलिटी डेवलपमेंट एवं अनुशासन का पालन करते हुए न केवल अपनी उत्पादकता एवं कार्यक्षमता में वृद्दि करते हैं अपितु अपनी निर्माणी एवं संगठन को भी सशक्त एवं सुदृढ़ बनाते हैं।

इस प्रकार के खेल आयोजनों से कार्मिकों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है और वे नई ऊर्जा, आत्मविश्वास एवं एक स्वस्थ जीवनशैली के साथ अपना कार्य पूरा कर पाते हैं।

करोड़ों रूपये की धोखाधड़ी के प्रकरणों में लंबे समय से फरार उद्घोषित ईनामी आरोपी अमित खम्परिया गिरफ्तार, पुलिस ने बताई पूरी कहानी वीडियो में...


करोड़ों रूपये की धोखाधड़ी के प्रकरणों में लंबे समय से फरार उद्घोषित ईनामी आरोपी अमित खम्परिया गिरफ्तार, पुलिस ने बताई पूरी कहानी वीडियो में...

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थाना संजीवनी नगर एवं थाना मदनमहल में पंजीबद्ध प्रकरणों में पुलिस अधीक्षक जबलपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक जबलपुर जोन जबलपुर तथा जिला मण्डला के नैनपुर थाने में पंजीबद्ध प्रकरण में पुलिस महानिरीक्षक बालाघाट जोन बालाघाट ने किया था कुल 1 लाख रूपये का ईनाम उद्घोषित


https://www.youtube.com/watch?v=H-dLcYfJ-ks

वीडियो : पुलिस ने बताई पूरी कहानी वीडियो में....... करोड़ों रूपये की धोखाधड़ी के प्रकरणों में लंबे समय से फरार उद्घोषित ईनामी आरोपी अमित खम्परिया गिरफ्तार

करोड़ों रूपये की धोखाधड़ी के प्रकरणों में 

जबलपुर. प्रभारियों को प्रकरणों में फरार आरोपियों, एवं फरार वारंटियों तथा उद्घोषित ईनामी आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु टीमें जिले व जिले/राज्य से बाहर रवाना करते हुये अधिक से अधिक फरार आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु आदेशित किया गया है। आदेश के परिपालन में अमित खम्परिया पिता अनुरूद्ध चतुर्वेदी उम्र 40 वर्ष निवासी दुर्गा कालोनी संजीवनी नगर को थाना संजीवनी नगर एवं क्राईम ब्रांच की टीम द्वारा फरार 1 लाख रूपये के ईनामी आरोपी अमित खम्परिया को गिरफ्तार किया गया है।

उल्लेखनीय है कि थाना संजीवनी नगर के अपराध क्रमांक 134/2022 धारा 420, 406, 386, भा.द.वि. एवं अपराध क्रमांक 141/2022 धारा 294, 323, 506 भादवि, 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)5 क, एससीएसटी, , अपराध क्रमंाक 11/2024 धारा 420, 409, 506, 386,120बी भादवि तथा थाना मदन महल के अपराध क्रमांक 86/22 धारा 420, 406, 467, 468, 471, 474, 112, 120बी, 109, 204 भादवि के प्रकरण में आरोपी अमित खम्परिया पिता अनुरूद्ध खम्परिया निवासी दुर्गा कालोनी संजीवनी नगर का फरार था।

सूचना के अधिकार की धज्जियां उड़ने वाले जबलपुर के खेल और लोक सूचना अधिकारी पर ₹10,000 का जुर्माना, म.प्र. राज्य सूचना आयोग द्वारा पारित आदेश की प्रति

 पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सम्पत उपाध्याय (भा.पु.से.) द्वारा थाना संजीवनी नगर के अपराध क्रमंाक 11/2024 धारा 420, 409, 506, 386,120बी भादवि के प्रकरण में 10 हजार रूपये का ईनाम उद्घोषित किया गया तथा थाना संजीवनी नगर के अपराध क्रमांक 141/2022, एवं 134/2022 तथा थाना मदनमहल के अपराध क्रमांक 86/22 धारा के उपरोक्त प्रकरणों में फरार आरोपी अमित खम्परिया पर उद्घोषित ईनाम राशि में अभिवृद्धि हेतु अनुशंसा करने पर पुलिस महानिरीक्षक जबलपुर जोन जबलपुर श्री प्रमोद वर्मा (भा.पु.से.) द्वारा थाना संजीवनी नगर के अपराध क्रमांक 134/2022 धारा 420, 406, 386, भा.द.वि. एवं अपराध क्रमांक 141/2022 धारा 294, 323, 506 भादवि, धारा 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)5 क, एससीएसटी में 30 हजार रूपये के नगद पुरूकार तथा थाना मदनमहल के अपराध क्रमांक 86/22 धारा 420, 406, 467, 468, 471, 474, 112, 120बी, 109, 204 भादवि के प्रकरण में 30 हजार रूपये के नगद पुरूस्कार से पुरूस्कत करने की उद्घोषणा की गयी ।

इसी प्रकार पुलिस महानिरीक्षक बालाघाट जो बालाघाट द्वारा भी जिला मण्डला के धोखाधडी के प्रकरण में फरार अमित खम्परिया की गिरफ्तारी पर 30 हजार रूपये के नगद पुरूस्कार से पुरूस्कत करने की उद्घोषणा की गयी थी। आरोपी अमित खम्परिया की तलाश हेतु हर सम्भावित स्थानों पर दबिश दी जा रही थी। दौरान पतासाजी के अमित खम्परिया के नागपुर में होने की जानकारी मिलने पर चौकी प्रभारी धनवंतरी नगर दिनेश गौतम के नेतृत्व में एक टीम द्वारा नागपुर के थाना वथोडा क्षेत्र में दबिश देते हुये अमित खम्परिया पिता अनुरूद्ध खम्परिया निवासी दुर्गा कालोनी संजीवनी नगर को अभिरक्षा में लिया गया। आरोपी अमित खम्परिया को थाना संजीवनी नगर एवं थाना मदनमहल के प्रकरणों में विधिवत गिरफ्तार कर मान्नीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अमित खम्परिया के विरूद्ध पंजीबद्ध हैं कुल 17 अपराध

1-जिला कटनी - 1 अपराध- थाना विजय राघवगढ थाने में अपराध क्रमांक 220/2016 धारा 379, 120 बी 34 भादवि, 21 अवैध उत्खनन अधिनियम ,

2- जिला उमरिया- 3 अपराध - थाना मानपुर में अपराध क्रमांक 20/2013 धारा 294,323,324,506,34 एवं अपराध क्रमांक 65/2013 294, 506, 34 भादवि, तथा थाना कोतवाली में 302, 120बी, 307, 34 भादवि,

3- जिला मण्डला - 4 अपराध - थाना खटिया में अपराध क्रमांक 25/2011 धारा 420, 467, 468, 471 भादवि एवं अपराध क्रमांक 22/2011 धारा 420, 446, 448, 471, 474 भादवि, थाना नैनपुर में अपराध क्रमांक 60/2023 एवं अपराध क्रमांक 488/2022 धारा 205,417,419,420,466,467,471,506,120बी,34 भादवि ,

4- जिला जबलपुर - 9 अपराध- थाना मदनमहल में अपराध क्रमांक 86/2022 धारा 420, 406, 447, 448, 471, 474, 109,, 112, 114,120 भादवि, एवं अपराध क्रमांक 44/2020 धारा 188 भादवि का , तथा थाना भेडाघाट में अपराध क्रमांक 269/2010 धारा 147, 148, 149, 325, 307 भादवि तथा थाना गढा में अपराध क्रमांक 413/2017 धारा 294,323,506,341, 34 भादवि, एवं थाना लार्डगंज में अपराध क्रमांक 322/2020 धारा 188, 269, 270 एवं अपराध क्रमांक 471/2018 417, 468,120 बी भादवि, तथा थाना संजीवनी नगर के अपराध क्रमांक 134/2022 धारा 420, 406, 386, भा.द.वि. एवं अपराध क्रमांक 141/2022 धारा 294, 323, 506 भादवि, 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)5 क, एससीएसटी, अपराध क्रमंाक 11/2024 धारा 420, 409, 506, 386,120बी भादवि ।

*उल्लेखनीय भूमिका- * लंबे समय से फारार ईनामी आरोपी को गिरफ्तार करने में थाना प्रभारी संजीवनी नगर श्री बी.डी. द्विवेदी ,चौकी प्रभारी धनवंतरी नगर उप निरीक्षक दिनेश गौतम, चौकी धनवंतरी नगर में पदस्थ आरक्षक रजनीश यादव, क्राईम ब्रांच के सहायक उप निरीक्षक अनिल पाण्डे, प्रधान आरक्षक वीरेन्द्र सिंह, आरक्षक त्रिलोक पारधी, सायबर सेल के आरक्षक अरविंद सूर्यवंशी की सराहनीय भूमिका रही।

Friday, December 5, 2025

RTI की सूचना नहीं देने वाले अधिकारी पर राज्‍य सूचना आयुक्‍त ने लगाया 10 हजार का जुर्माना, म.प्र. राज्य सूचना आयोग द्वारा पारित आदेश की प्रति


RTI की सूचना नहीं देने वाले अधिकारी पर राज्‍य सूचना आयुक्‍त ने लगाया 10 हजार का जुर्माना, म.प्र. राज्य सूचना आयोग द्वारा पारित आदेश की प्रति

*सूचना आयोग ने लगाया जबलपुर के खेल अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी आशीष पांडे पर 10,000 का जुर्माना*

जिले एवं तहसीलों में ब्यूरो संवाददाताओं की आवश्यकता है हमसे जुड़ने के लिए संपर्क करें : 9893221036 

"एक क्लिक पर आदेश"  :- सूचना के अधिकार की धज्जियां उड़ने वाले जबलपुर के खेल और लोक सूचना अधिकारी पर ₹10,000 का जुर्माना, म.प्र. राज्य सूचना आयोग द्वारा पारित आदेश की प्रति

भोपाल/ जबलपुर । मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के आयुक्त श्री ओंकार नाथ ने जबलपुर के खेल और युवा कल्याण विभाग के संभागीय खेल अधिकारी और जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी श्री आशीष पांडे के खिलाफ सुनवाई कर दोषी पाए जाने पर ₹10000 का शास्ति अधिरोपित की है। 

सूचना आयुक्त श्री ओंकार नाथ ने माना कि सूचना के अधिकार के तहत अपीलार्थी श्री विनय जी. डेविड द्वारा सूचना की जानकारी के लिए एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसमें जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी श्री आशीष पांडे के द्वारा चाही गई जानकारी जो सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई थी उसे छुपाने दबाने गुमराह करने के लिए जानबूझकर अपीलार्थी डेविड का आवेदन अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत निरस्त किया गया था, जो कि अधिनियम की धारा 7 का उल्लंघन है। उक्त कृत्य अधिनियम की धारा 20 के तहत कार्यवाही योग्य है। अतः तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी श्री आशीष पाण्डे संभागीय खेल अधिकारी, कार्यालय जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी, जबलपुर को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 के तहत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। जिसके जवाब में लोक सूचना अधिकारी आशीष पांडे

श्री आशीष पाण्डे ( लोक सूचना अधिकारी )
जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी

अपने वकील के साथ सूचना आयोग में 23 अक्टूबर 2025 को पेशी के दौरान उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा। अपने पक्ष में उक्त प्रकरण पर अनेकों दलील दी गई, परंतु एक भी दलील काम नहीं आई । अपीलार्थी विनय जी. डेविड ने आयोग को बताया कि लोक सूचना अधिकारी श्री आशीष पांडे सूचना के अधिकार के तहत जानकारी नहीं देना चाहते वह हर जानकारी को छुपाने की नीयत से कार्य करते हैं कोई ना कोई बहाना ढूंढ करके आरटीआई के आवेदन को निरस्त कर देते। इस प्रकरण के मामले में भी उन्होंने जानकारी नहीं देते हुए आरटीई आवेदन को निरस्त कर दिया। जिस कारण मुझे प्रथम अपीलीय अधिकारी के सामने आवेदन प्रस्तुत करना पड़ा अपीलीय अधिकारी ने भी प्रकरण पर किसी भी प्रकार का विचार विमर्श करवाई नहीं की । इसी कारण मुझे मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील प्रस्तुत करनी पड़ी इस सभी प्रकरण में करीब 3 साल का वक्त लग गया।



सूचना के अधिकार की धज्जियां उड़ने वाले जबलपुर के खेल और लोक सूचना अधिकारी पर ₹10,000 का जुर्माना, म.प्र. राज्य सूचना आयोग द्वारा पारित आदेश की प्रति

सूचना आयुक्त श्री ओंकार नाथ ने अपने आदेश में कहा कि इस प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी का दायित्व था कि यदि जानकारी उनके कार्यालय में अगर जानकारी नहीं थी तो उस भाग के लिए अधिनियम की धारा 6 (3) के तहत आवेदन संबंधित कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी को अंतरित किया जाना चाहिए था जो कि नहीं किया गया। लोक सूचना अधिकारी यह कहकर दायित्व से नहीं बच सकते कि मध्य प्रदेश तीरंदाजी अकादमी से संबंधित जानकारी होने के कारण वह जानकारी उपलब्ध नहीं करा सके, जबकि अपीलार्थी के आवेदन में चाही गई जानकारी प्रकटन योग्य होने से समयावधि में उपलब्ध करायी जानी चाहिए थी।

मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के राज्य मुख्य सूचना आयुक्त माननीय श्री ओंकार सिंह द्वारा पारित आदेश अपील प्रकरण क्रमांक ए 592/2023

सूचना आयुक्त श्री ओंकार नाथ ने कहा कि उपरोक्त समस्त तथ्यों से स्पष्ट है कि तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी श्री आशीष पाण्डेय आवेदन में चाही गई प्रकटन योग्य जानकारी नहीं देना चाहते थे। उनके उपरोक्त आचरण को देखते हुए यह परिलक्षित होता है कि उनका उद्देश्य जानकारी प्रकटन नहीं करने का था। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधान अनुसार दायित्व निर्वहन नहीं करने के कारण अपीलार्थी के आवेदन में चाही गई जानकारी समयावधि में उपलब्ध नहीं कराने के लिए तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी श्री आशीष पाण्डेय द्वारा अधिनियम की धारा 7 का उल्लंघन किया गया है, जिससे अपीलार्थी को जानकारी उपलब्ध कराने में अत्यधिक विलंब हुआ है। उक्त कृत्य अधिनियम की धारा 20 (1) के तहत शास्ति अधिरोपित करने योग्य है। प्रकरण एवं तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी की सेवा अवधि के दृष्टिगत उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाने का निर्णय लिया गया।

साथ ही अपीलार्थी द्वारा एक अन्य आवेदन लोक सूचना अधिकारी को पेश किया गया था जिसकी द्वितीय अपील क्रमांक ए-590/रा०सू०आ० / जबलपुर / 2023 का निराकरण राज्य सूचना आयोग द्वारा पारित आदेश दिनांक 30 जनवरी 2025 से किया गया है। इस मामले में भी लोक सूचना अधिकारी श्री आशीष पाण्डेय ही थे, इसमें भी उन्होंने जानकारी नहीं दी थी, किन्तु इस मामले में उन्हें दंडित नहीं किया गया था।

अतः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 (1) के तहत तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी श्री आशीष पाण्डेय, संभागीय खेल अधिकारी, कार्यालय जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी, जिला-जबलपुर पर रू. 10,000/- (रूपये दस हजार मात्र) की शास्ति अधिरोपित की जाती है। उपरोक्त अधिकारी / कर्मचारी उक्त शास्ति राशि एक माह के भीतर आयोग कार्यालय में जमा करेंगे। शास्ति ( जुर्माना) राशि जमा करने का पालन प्रतिवेदन के लिए मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग जबलपुर संभाग के प्रबाचक म०प्र०राज्य सूचना आयोग भोपाल ने प्रकरण क्रमांक ए-592/2023/ जबलपुर // 115885 का आदेश दिनांक 18 नवंबर 2025 को जारी कर दिया है । मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग में 26 दिसंबर 2025 पेशी नियत की हैं।

उपरोक्त अधिकारी/कर्मचारी को निर्देशित किया जाता है कि वह शास्ति राशि "सचिव, राज्य सूचना आयोग, भोपाल" को देय बैंक ड्राफ्ट अथवा चालान के माध्यम से शासकीय कोष के मद-"मुख्य शीर्ष 0070 अन्य प्रशासनिक सेवायें, उप शीर्ष 60 अन्य सेवायें, लघु शीर्ष 118 अन्य प्राप्तियाँ (0000)" में जमा कर उक्त बैंक ड्राफ्ट / चालान की प्रति के साथ पालन प्रतिवेदन आगामी पेशी के एक सप्ताह पूर्व आयोग कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

लोक प्राधिकारी- प्रमुख सचिव, म०प्र० शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल यह सुनिश्चित करेंगे कि उपरोक्तानुसार अधिकारी / कर्मचारी द्वारा शास्ति राशि समयावधि में आयोग कार्यालय में जमा हो जाए अन्यथा म०प्र० सूचना का अधिकार (अपील तथा फीस) नियम, 2005 के नियम-8 (6) (तीन) के अनुसार उनके वेतन से कटौती कर तथा उनके सेवा-पुस्तिका में इन्द्राज करते हुए उसकी प्रति सहित आयोग को चालान / बैंक ड्राफ्ट/ नगद रूप में आयोग कार्यालय में जमा कराकर प्रति सहित आयोग को पालन प्रतिवेदन पेश करें।

प्रकरण तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी श्री आशीष पाण्डेय द्वारा शास्ति राशि रू. 10,000/- (रूपये दस हजार मात्र) जमा करने का पालन प्रतिवेदन हेतु दिनांक 26.12.2025 को प्रातः 11.00 बजे नियत किया जाता है।

मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के आयुक्त श्री ओंकार नाथ ने प्रकरण में अपीलार्थी विनय जी. डेविड द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील के प्रकरण में तत्कालीन प्रथम अपील अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा को भी अधिनियम की धारा 19(1) के प्रावधान अनुसार समयावधि में निराकरण आदेश पारित नहीं किए जाने पर सूचना आयुक्त ने तात्कालिक प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा के उक्त कृत के लिए आयोग द्वारा निंदा व्यक्त करते हुए समझाईश दी है कि भविष्य में अधिनियम के प्रावधान अनुसार गुण-दोष के आधार पर समयावधि में प्रथम अपील का निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें।

*अधिक जानकारी के लिए*

*प्रकरण में अपीलार्थी*

*विनय जी. डेविड* 

से संपर्क करें : 98932 21036 

*( संपर्क का समय सुबह 11 बजे से रात्रि 10 बजे तक )*

बिना लाइसेंस के मटर और गेहूं के बीज का भंडारण और विक्रय करने के मामले में शहपुरा के दुकानदार के विरुध्द एफआईआर दर्ज


बिना लाइसेंस के मटर और गेहूं के बीज का भंडारण और विक्रय करने के मामले में शहपुरा के दुकानदार के विरुध्द एफआईआर दर्ज

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जबलपुर. बिना लाइसेंस के गेहूं और मटर के बीज का भंडारण एवं विक्रय करने के मामले में किसान कल्याण तथा कृषि विभाग द्वारा शहपुरा कृषि उपज मंडी के पीछे स्थित दुकान के संचालक के विरुद्ध शहपुरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है।

उप संचालक कृषि डॉ एस के निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला नोडल अधिकारी गुण नियंत्रण एवं सहायक संचालक कृषि रवि आम्रवंशी, अनुविभागीय कृषि अधिकारी पाटन डॉ. इंदिरा त्रिपाठी, प्रभारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एस के परतेती, बीज निरीक्षक पंकज श्रीवास्तव एवं कृषि विस्तार अधिकारी निधि भलावी द्वारा गत दिवस शहपुरा मंडी के पीछे कमर्शियल एरिया स्थित सचिन जैन की दुकान का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान दुकान में अवैध रूप से बिना लाईसेंस के मटर एवं गेहूं बीज का भंडारण एवं विक्रय करना पाया गया था।

उप संचालक कृषि के मुताबिक निरीक्षण के दौरान दुकान में उपस्थित सचिन जैन से बीज लाईसेंस एवं अन्य दस्तावेजों की जानकारी मांगे जाने पर कोई जानकारी अथवा अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए। निरीक्षण में पाया गया कि इनके द्वारा कार्यालय उप संचालक कृषि जबलपुर से बीज लाईसेंस भी नहीं लिया गया है।

डॉ निगम ने बताया कि निरीक्षण के दौरान दुकान में भण्डारित करीब 3 लाख 14 हजार 600 रुपये का मटर का 28 क्विंटल बीज तथा 39 हजार 960 रुपये कीमत का गेहूं का 10. 80 क्विंटल बीज जब्त किया गया था तथा जब्त किये गये बीज को दुकान संचालक के सुपुर्द कर इसका विक्रय प्रतिबंधित कर दिया गया था।

बिना लाईसेंस के बीजों का भंडारण एवं विक्रय करने के इस मामले में सचिन जैन के विरुद्ध शहपुरा थाने में बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 के नियम 3 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 एवं धारा 7 के उल्लंघन प्रकरण कायम किया गया है।

Thursday, December 4, 2025

सूचना के अधिकार की धज्जियां उड़ने वाले जबलपुर के खेल और लोक सूचना अधिकारी पर ₹10,000 का जुर्माना, म.प्र. राज्य सूचना आयोग द्वारा पारित आदेश की प्रति


सूचना के अधिकार की धज्जियां उड़ने वाले जबलपुर के खेल और लोक सूचना अधिकारी आशीष पांडे पर ₹10,000 का जुर्माना

*सूचना आयोग ने लगाया जबलपुर के खेल अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी आशीष पांडे पर 10,000 का जुर्माना*

जिले एवं तहसीलों में ब्यूरो संवाददाताओं की आवश्यकता है हमसे जुड़ने के लिए संपर्क करें : 9893221036 

भोपाल/ जबलपुर । मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के आयुक्त श्री ओंकार नाथ ने जबलपुर के खेल और युवा कल्याण विभाग के संभागीय खेल अधिकारी और जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी श्री आशीष पांडे के खिलाफ सुनवाई कर दोषी पाए जाने पर ₹10000 का शास्ति अधिरोपित की है। 

सूचना आयुक्त श्री ओंकार नाथ ने माना कि सूचना के अधिकार के तहत अपीलार्थी श्री विनय जी. डेविड द्वारा सूचना की जानकारी के लिए एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसमें जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी श्री आशीष पांडे के द्वारा चाही गई जानकारी जो सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई थी उसे छुपाने दबाने गुमराह करने के लिए जानबूझकर अपीलार्थी डेविड का आवेदन अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत निरस्त किया गया था, जो कि अधिनियम की धारा 7 का उल्लंघन है। उक्त कृत्य अधिनियम की धारा 20 के तहत कार्यवाही योग्य है। अतः तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी श्री आशीष पाण्डे संभागीय खेल अधिकारी, कार्यालय जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी, जबलपुर को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 के तहत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। जिसके जवाब में लोक सूचना अधिकारी आशीष पांडे

श्री आशीष पाण्डे ( लोक सूचना अधिकारी )
जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी

अपने वकील के साथ सूचना आयोग में 23 अक्टूबर 2025 को पेशी के दौरान उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा। अपने पक्ष में उक्त प्रकरण पर अनेकों दलील दी गई, परंतु एक भी दलील काम नहीं आई । अपीलार्थी विनय जी. डेविड ने आयोग को बताया कि लोक सूचना अधिकारी श्री आशीष पांडे सूचना के अधिकार के तहत जानकारी नहीं देना चाहते वह हर जानकारी को छुपाने की नीयत से कार्य करते हैं कोई ना कोई बहाना ढूंढ करके आरटीआई के आवेदन को निरस्त कर देते। इस प्रकरण के मामले में भी उन्होंने जानकारी नहीं देते हुए आरटीई आवेदन को निरस्त कर दिया। जिस कारण मुझे प्रथम अपीलीय अधिकारी के सामने आवेदन प्रस्तुत करना पड़ा अपीलीय अधिकारी ने भी प्रकरण पर किसी भी प्रकार का विचार विमर्श करवाई नहीं की । इसी कारण मुझे मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील प्रस्तुत करनी पड़ी इस सभी प्रकरण में करीब 3 साल का वक्त लग गया।

सूचना आयुक्त श्री ओंकार नाथ ने अपने आदेश में कहा कि इस प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी का दायित्व था कि यदि जानकारी उनके कार्यालय में अगर जानकारी नहीं थी तो उस भाग के लिए अधिनियम की धारा 6 (3) के तहत आवेदन संबंधित कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी को अंतरित किया जाना चाहिए था जो कि नहीं किया गया। लोक सूचना अधिकारी यह कहकर दायित्व से नहीं बच सकते कि मध्य प्रदेश तीरंदाजी अकादमी से संबंधित जानकारी होने के कारण वह जानकारी उपलब्ध नहीं करा सके, जबकि अपीलार्थी के आवेदन में चाही गई जानकारी प्रकटन योग्य होने से समयावधि में उपलब्ध करायी जानी चाहिए थी।

"एक क्लिक पर आदेश"  :- सूचना के अधिकार की धज्जियां उड़ने वाले जबलपुर के खेल और लोक सूचना अधिकारी पर ₹10,000 का जुर्माना, म.प्र. राज्य सूचना आयोग द्वारा पारित आदेश की प्रति

सूचना आयुक्त श्री ओंकार नाथ ने कहा कि उपरोक्त समस्त तथ्यों से स्पष्ट है कि तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी श्री आशीष पाण्डेय आवेदन में चाही गई प्रकटन योग्य जानकारी नहीं देना चाहते थे। उनके उपरोक्त आचरण को देखते हुए यह परिलक्षित होता है कि उनका उद्देश्य जानकारी प्रकटन नहीं करने का था। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधान अनुसार दायित्व निर्वहन नहीं करने के कारण अपीलार्थी के आवेदन में चाही गई जानकारी समयावधि में उपलब्ध नहीं कराने के लिए तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी श्री आशीष पाण्डेय द्वारा अधिनियम की धारा 7 का उल्लंघन किया गया है, जिससे अपीलार्थी को जानकारी उपलब्ध कराने में अत्यधिक विलंब हुआ है। उक्त कृत्य अधिनियम की धारा 20 (1) के तहत शास्ति अधिरोपित करने योग्य है। प्रकरण एवं तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी की सेवा अवधि के दृष्टिगत उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाने का निर्णय लिया गया।

साथ ही अपीलार्थी द्वारा एक अन्य आवेदन लोक सूचना अधिकारी को पेश किया गया था जिसकी द्वितीय अपील क्रमांक ए-590/रा०सू०आ० / जबलपुर / 2023 का निराकरण राज्य सूचना आयोग द्वारा पारित आदेश दिनांक 30 जनवरी 2025 से किया गया है। इस मामले में भी लोक सूचना अधिकारी श्री आशीष पाण्डेय ही थे, इसमें भी उन्होंने जानकारी नहीं दी थी, किन्तु इस मामले में उन्हें दंडित नहीं किया गया था।

अतः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 (1) के तहत तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी श्री आशीष पाण्डेय, संभागीय खेल अधिकारी, कार्यालय जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी, जिला-जबलपुर पर रू. 10,000/- (रूपये दस हजार मात्र) की शास्ति अधिरोपित की जाती है। उपरोक्त अधिकारी / कर्मचारी उक्त शास्ति राशि एक माह के भीतर आयोग कार्यालय में जमा करेंगे। शास्ति ( जुर्माना) राशि जमा करने का पालन प्रतिवेदन के लिए मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग जबलपुर संभाग के प्रबाचक म०प्र०राज्य सूचना आयोग भोपाल ने प्रकरण क्रमांक ए-592/2023/ जबलपुर // 115885 का आदेश दिनांक 18 नवंबर 2025 को जारी कर दिया है । मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग में 26 दिसंबर 2025 पेशी नियत की हैं।

उपरोक्त अधिकारी/कर्मचारी को निर्देशित किया जाता है कि वह शास्ति राशि "सचिव, राज्य सूचना आयोग, भोपाल" को देय बैंक ड्राफ्ट अथवा चालान के माध्यम से शासकीय कोष के मद-"मुख्य शीर्ष 0070 अन्य प्रशासनिक सेवायें, उप शीर्ष 60 अन्य सेवायें, लघु शीर्ष 118 अन्य प्राप्तियाँ (0000)" में जमा कर उक्त बैंक ड्राफ्ट / चालान की प्रति के साथ पालन प्रतिवेदन आगामी पेशी के एक सप्ताह पूर्व आयोग कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

लोक प्राधिकारी- प्रमुख सचिव, म०प्र० शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल यह सुनिश्चित करेंगे कि उपरोक्तानुसार अधिकारी / कर्मचारी द्वारा शास्ति राशि समयावधि में आयोग कार्यालय में जमा हो जाए अन्यथा म०प्र० सूचना का अधिकार (अपील तथा फीस) नियम, 2005 के नियम-8 (6) (तीन) के अनुसार उनके वेतन से कटौती कर तथा उनके सेवा-पुस्तिका में इन्द्राज करते हुए उसकी प्रति सहित आयोग को चालान / बैंक ड्राफ्ट/ नगद रूप में आयोग कार्यालय में जमा कराकर प्रति सहित आयोग को पालन प्रतिवेदन पेश करें।

प्रकरण तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी श्री आशीष पाण्डेय द्वारा शास्ति राशि रू. 10,000/- (रूपये दस हजार मात्र) जमा करने का पालन प्रतिवेदन हेतु दिनांक 26.12.2025 को प्रातः 11.00 बजे नियत किया जाता है।

मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के आयुक्त श्री ओंकार नाथ ने प्रकरण में अपीलार्थी विनय जी. डेविड द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील के प्रकरण में तत्कालीन प्रथम अपील अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा को भी अधिनियम की धारा 19(1) के प्रावधान अनुसार समयावधि में निराकरण आदेश पारित नहीं किए जाने पर सूचना आयुक्त ने तात्कालिक प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा के उक्त कृत के लिए आयोग द्वारा निंदा व्यक्त करते हुए समझाईश दी है कि भविष्य में अधिनियम के प्रावधान अनुसार गुण-दोष के आधार पर समयावधि में प्रथम अपील का निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें।

*अधिक जानकारी के लिए*

*प्रकरण में अपीलार्थी*

*विनय जी. डेविड* 

से संपर्क करें : 98932 21036 

*( संपर्क का समय सुबह 11 बजे से रात्रि 10 बजे तक )*

Wednesday, December 3, 2025

कलेक्‍टर राघवेन्‍द्र सिंह ने किया तीन आदतन अपराधियों का जिला बदर


कलेक्‍टर राघवेन्‍द्र सिंह ने किया तीन आदतन अपराधियों का जिला बदर


जबलपुर. जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्‍टर राघवेन्‍द्र सिंह ने राज्‍य सुरक्षा अधिनियम के तहत अलग-अलग आदेश जारी कर तीन आदतन अपराधियों का उनके समाज विरोधी गतिविधियों पर नियंत्रण के उद्देश्‍य से जिला बदर कर दिया है।

जिला बदर किये गये इन अपराधियों में कुलियाना मोहल्‍ला मदन महल निवासी राकेश झारिया उम्र 36 वर्ष, बापू कॉलोनी लटकारी का पड़ाव निवासी संकेत राठौर उम्र 22 वर्ष एवं बरगी बायपास रोड थाना बरगी निवासी संजय उर्फ छोटू माली उम्र 33 वर्ष शामिल है।

पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्‍याय की अनुशंसा पर इन तीनों अपराधियों को तीन-तीन माह की अवधि के लिए जिले से निष्‍काषित किया गया है। इस दौरान ये जबलपुर सहित इससे लगे मंडला, डिंडोरी, नरसिंहपुर, सिवनी, कटनी, दमोह एवं उमरिया जिलों की राजस्‍व सीमा में भी प्रवेश और निवास नहीं कर सकेंगे।

जिला बदर किये गये तीनों आदतन अपराधियों पर मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने, हत्‍या, जुआं सट्टा खिलाने, अवैध वसूली करने, बलवा करने, शाराब का अवैध विक्रय करने जैसे कई गंभीर प्रकरण दर्ज हैं।

Tuesday, December 2, 2025

भवन निर्माण सामग्री न ढंकने और खाद्य प्रतिष्ठानों में गंदगी पर बड़ी कार्रवाई, निगमायुक्त के निर्देश पर अभियान चलाकर 74 चालान कटे

 


भवन निर्माण सामग्री न ढंकने और खाद्य प्रतिष्ठानों में गंदगी पर बड़ी कार्रवाई

  • सड़कों पर गंदगी फैलाना अब पड़ेगा महंगा - निगमायुक्त
  • भवन निर्माण सामग्री न ढंकने और खाद्य प्रतिष्ठानों में गंदगी पर बड़ी कार्रवाई
  • निगमायुक्त के निर्देश पर अभियान चलाकर 74 चालान कटे, जुर्माने के रूप में वसूले गए 23 हजार 8 सौ रूपये

जबलपुर। शहर की सड़कों पर गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ अब अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की जा रही है। निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार के निर्देश पर शहर की सड़कों पर गंदगी फैलाने और खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। इसी के तहत आज से प्रारंभ हुई कार्रवाई में शहर के विभिन्न हिस्सों में जॉंच दलों के द्वारा चालानी कार्रवाई कर जुर्माना अधिरोपित किया गया है। निगमायुक्त ने कहा कि सड़कों पर गंदगी फैलाना नागरिकों, व्यापारियों को अब महंगा पड़ेगा। निगम के स्वास्थ्य अमले ने संभाग क्रमांक 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, और 16 में विशेष अभियान चलाकर 74 चालान काटे और मौके पर ही 23 हजार 8 सौ की वसूली की। संभाग क्रमांक 2 के अंतर्गत शताब्दीपुरम, उखरी आदि प्लाजा, मेहता पेट्रोल पंप, लेबर चौक, कछपुरा रेलवे लाइन, गुलौआ चौक के पास स्थित दुकानदारों की जांच की गई एवं निर्मानाधीन भवनों की जांच की गई जिसमें सड़क पर मलवा रेत, डस्ट तथा भवन को ग्रीन नेट से न ढंकने पर चालान की कार्रवाई की गई, साथ ही खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच कर, लाइसेंस, दुकान पर डस्टबिन एवं गंदगी पाए जाने पर चालान जुर्माना की कार्यवाही की गई।

भवन निर्माण सामग्री खुली रखने पर जुर्माना

निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार ने बताया कि वायु प्रदूषण को रोकने के लिए निगम द्वारा लगातार अपील की जा रही है कि सभी भवन निर्माण सामग्री (जैसे रेत, डस्ट, और मलबा) को सड़क पर खुला न रखा जाए और निर्माणाधीन भवनों को अनिवार्य रूप से ग्रीन नेट से ढंका जाए। इसके बावजूद नियमों की अनदेखी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की गई। संभाग 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 और 16 के विभिन्न क्षेत्रों में निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि कई स्थानों पर मलबा, रेत और डस्ट खुले में पड़ा था, जिससे हवा में धूल उड़ रही थी। साथ ही, कई निर्माणाधीन इमारतों को ग्रीन नेट से नहीं ढंका गया था। इन सभी मामलों में मौके पर ही नियमानुसार चालानी कार्रवाई की गई। निगम ने चेतावनी दी है कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच, गंदगी पर कार्रवाई

निगमायुक्त श्री अहिरवार ने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण के साथ-साथ निगम ने नागरिकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए खाद्य प्रतिष्ठानों की भी सघन जांच की। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने विभिन्न क्षेत्रों के भोजनालयों, होटलों और खान-पान की दुकानों का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान, कई प्रतिष्ठानों में लाइसेंस की कमी, दुकान और आस-पास गंदगी की मौजूदगी, और डस्टबिन का उपयोग न किए जाने जैसी गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। निगम ने तत्काल ऐसे प्रतिष्ठानों के खिलाफ जुर्माना लगाया, जिनका उद्देश्य खाद्य स्वच्छता के प्रति लापरवाही बरतने वालों को सख्त संदेश देना था। निगम अधिकारी ने बताया कि खाने-पीने की दुकानों में साफ-सफाई और वैध लाइसेंस होना अनिवार्य है। निगम प्रशासन ने नागरिकों और व्यवसायियों से अपील की है कि वे स्वच्छ और स्वस्थ शहर के निर्माण में सहयोग करें।

कार्यवाही में मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक श्रीमती हर्षा पटेल, सचिन जैन, वैभव तिवारी, आनंदराव, स्वास्थ्य निरीक्षक अक्षय कोरी, राम कोरी, संभाग सुपरवाइजर व्यंकटेश, संतोष सहायक स्वास्थ्य अधिकारी अनिल बारी आदि उपस्थित रहे।

Monday, December 1, 2025

विश्व एड्स दिवस पर स्वास्थ्य शिविरों एवं जागरूकता की गतिविधियों का हुआ आयोजन

विश्व एड्स दिवस पर स्वास्थ्य शिविरों एवं जागरूकता की गतिविधियों का हुआ आयोजन

जिले एवं तहसीलों में ब्यूरो संवाददाताओं की आवश्यकता है हमसे जुड़ने के लिए संपर्क करें : 9893221036

जन-जागरूकता रैली को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ संजय मिश्रा एवं जिला टीबी एवं एड्स नियंत्रण अधिकारी डॉ संतोष सिंह ठाकुर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में जिला चिकित्सालय के चिकित्सक एवं स्टाफ तथा सोसाइटी फॉर प्रगति भारत, जन जाग्रति युवा मंच, वन स्टॉप सेंटर, डॉ सुधा गुप्ता मेमोरियल सोसाइटी के पदाधिकारी एवं नर्सिंग छात्राएं मौजूद थे।

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विश्व एड्स दिवस हर साल एक दिसंबर को एचआईवी एड्स के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इस बीमारी से निपटने के लिए एकजुट होने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष की एड्स दिवस की थीम "बाधाओं पर विजय, एड्स प्रतिक्रिया में परिवर्तन" रखी गई है। इस थीम को एड्स को खत्म करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए चुना गया है।

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इसी उद्देश्य को लेकर जबलपुर जिले की समस्त स्वास्थ्य संस्थानों में भी एड्स के बचाव एवं जनजागरूकता हेतु शिविर एवं विभिन्न गतिविधियां आयोजन किया गया। एड्स के प्रति जागरूकता लाने के लिए रंगोली प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया जिसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय विजेता नर्सिंग छात्राओं को पुरस्कृत किया गया।

Friday, November 28, 2025

जुए के फड़ पर छापा : फड़बाज अप्पा सोनकर सहित 5 जुआड़ी गिरफ्तार, 15700 रूपये जप्त


जुए के फड़ पर छापा : फड़बाज अप्पा सोनकर सहित 5 जुआड़ी गिरफ्तार, 15700 रूपये जप्त

जिले एवं तहसीलों में ब्यूरो संवाददाताओं की आवश्यकता है हमसे जुड़ने के लिए संपर्क करें : 9893221036

जबलपुर: नगर पुलिस अधीक्षक रांझी श्री सतीष कुमार साहू ने बताया कि विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि रविदास आश्रम के पास आस पास किसी घर में अप्पा सोनकर द्वारा जुआ संचालित किया जा रहा है । सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी बेलबाग एवं थाना प्रभारी गोहलपुर को हमराह स्टाफ के तस्दीक कराते हुये रेड कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया ।

थाना प्रभारी बेलबाग श्री राजकुमार खटीक एवं थाना प्रभारी गोहलपुर श्री रितेश पाण्डेय द्वारा हमराह स्टाफ के तस्दीक करते हुये भानतलैया में रविदास आश्रम के सामने स्थित एक मकान पर दबिश दी गई जहाँ कुछ लोग तास के पत्तो पर हार जीत का दाव लगाकर जुआ मन्ना खेल रहे थे जो पुलिस को देखकर भागने लगे कुछ लोग मौके से भाग गये घेराबंदी कर फड से 3 जुआडियों को पकडा गया.

नाम पता पूछने पर अपने नाम क्रमशः (1) रितेश नायक उम्र 51 साल निवासी बडा फुहारा लार्डगंज जैन मंदिर के पास थाना कोतवाली (2) सोहेल अख्तर उम्र 49 साल निवासी गली नंबर 01 मक्का नगर रजा चौक थाना हनुमानताल (3) अनूप सोनकर उम्र 36 साल निवासी पानी टंकी के पास घमापुर थाना बेलबाग के रहने वाले बताये जुआडियों एवं फड से 52 तास के पत्ते एवं नगदी रकम कुल 15700/- रूपये जप्त करते हुये पूछताछ करने पर बताये की हम 05-06 लोग भूरा सोनकर के मकान में जुआ मन्ना खेल रहे थे जिसकी नाल अप्पा सोनकर द्वारा ली जाती है।

मकान मालिक भूरा उर्फ राजा सोनकर पिता राजकुमार सोनकर उम्र 42 साल निवासी रविदास आश्रम के सामने भानतलैया एवं नाल लेने वाले अभिषेक उर्फ अप्पा सोनकर पिता राकेश सोनकर उम्र 29 साल निवासी नगर निगम आफिस के पास भानतलैया थाना बेलबाग को तलाश कर पकडा गया। भागने वाले जुआडियांे के संबंध में पूछताछ करने पर भागने वालो के नाम अभिषेक जैन निवासी गढा फाटक एवं कोदू निवासी दमोह नाका का बताया गया,। फरार आरोपी अभिषेक जैन, कोदू, की तलाश पतासाजी की गई जो नही मिले । जुआडियों के विरूद्ध धारा 3,4 जुआ एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी

ओमती थाना अंतर्गत पिस्टल सहित पकडा गया 1 आरोपी,1 पिस्टल,1 कारतसू एवं मोटर सायकिल जप्त

 


ओमती थाना अंतर्गत पिस्टल सहित पकडा गया 1 आरोपी,1 पिस्टल,1 कारतसू एवं मोटर सायकिल जप्त

जिले एवं तहसीलों में ब्यूरो संवाददाताओं की आवश्यकता है हमसे जुड़ने के लिए संपर्क करें : 9893221036

जबलपुर: थाना प्रभारी ओमती श्री राजपाल सिंह बघेल ने बताया कि दिनॉक 26-11-25 की रात्रि में विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि उडिया मोहल्ला ओमती नाला के पास एक युवक अपने पास पिस्टल रखे किसी ग्राहक के इंतजार मे खडा है।

सूचना पर तत्काल दबिश दी जहॉ मुखबिर के बताये हुलिये का एक मोटर सायकिल पर बैठा दिखा जिसे घेराबंदी कर पकडा जिसने पूछताछ पर अपना नाम तरूण उर्फ अमन सोनकर उम्र 19 वर्ष निवासी रानीताल देशीकलारी के पास लार्डगंज बताया जो तलाशी लेने पर कमर मे दाहिनी ओर लोवर मे एक देशी पिस्टल खोंसे मिला जिसे खोलकर चैक करने पर मैग्जीन में 1 कारतूस लोड होना पाया गया ।

आरोपी के कब्जे से देशी 1 पिस्टल कारतूस सहित एवं एक सुजकी जिक्सर मोटर सायकिल जप्त करते हुये आरोपी के विरूद्ध धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी। आरोपी को अवैध शस्त्र के साथ पकडने में उप निरीक्षक शिवगोपाल, प्रधान आरक्षक सुनील सिंह, प्रधान आरक्षक महेन्द्र, आरक्षक अंकेश, राजवीर, मनीष बघेल, की सराहनीय भूमिका रही.

Thursday, November 27, 2025

जबलपुर ईओडब्ल्यू ने सीएमएचओ ऑफिस के रिश्वतखोर बाबू को 20 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया


जबलपुर ईओडब्ल्यू ने सीएमएचओ ऑफिस के रिश्वतखोर बाबू को 20 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया


जबलपुर में ईओडब्ल्यू ने सीएमएचओ ऑफिस के बाबू को 20 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी क्लर्क कार्यालय के लीगल ब्रांच का प्रभारी और रेकॉर्ड कीपर है। रिश्वत के लिए आरोपी रैकेट चला रहा था।

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जबलपुर: स्वास्थ्य विभाग का एक बाबू रैकेट चला रहा था. जिसमें वह अपने ही परिचित से मेडिकल सेंटर चलाने वाले लोगों के खिलाफ शिकायत करवाता था और जांच के नाम पर पैसे वसूलता था. गुरुवार को इसी तरह के पैथोलॉजी सेंटर की जांच करने के नाम पर पैथोलॉजी सेंटर के मालिक से पैसे मांगे तो, उसने ईओडब्ल्यू में शिकायत कर दी. जिसके बाद टीम ने 20000 की रिश्वत के साथ आरोपी बाबू आकाश गुप्ता को पकड़ लिया. ये आरोप पैथोलॉजी चलाने वाले शख्स ने लगाए हैं.


https://www.youtube.com/watch?v=0dPgWNAKIEA

बाबू ने फर्जी पैथोलॉजी चलाने के आरोप पर फंसाया

मनोज श्रीवास्तव जबलपुर के सिहोरा तहसील में पैथोलॉजी का कलेक्शन सेंटर चलाता है. मनोज ने बताया कि "वह मरीज से सैंपल कलेक्ट करता है और उसे जबलपुर की बड़ी पैथोलॉजी में ले जाकर देता है. जब रिपोर्ट तैयार हो जाती है, तो वापस रिपोर्ट मरीज को दी जाती है. आरोप है कि उनके पास जबलपुर के सीएमएचओ कार्यालय में पदस्थ बाबू आकाश गुप्ता का फोन आया. आकाश गुप्ता ने बताया कि मनोज तुम्हारे खिलाफ एक शिकायत सीएमएचओ कार्यालय को मिली है कि तुम फर्जी तरीके से पैथोलॉजी सेंटर चला रहे हो, हमें तुम्हारी जांच करनी होगी.

https://www.youtube.com/watch?v=jtCs2mUyZMw

बाबू ने मांगी 60 हजार की रिश्वत

इसके बाद आकाश गुप्ता अपने एक साथी के साथ सिहोरा पहुंचा. वहां मनोज श्रीवास्तव को उसने धमकी दी कि तुम्हारे खिलाफ एक वकील ने शिकायत की है. इस शिकायत के आधार पर हमें तुम्हारे सेंटर की जांच करनी होगी. मनोज ने आकाश गुप्ता से शिकायती पत्र मांगा तो आकाश ने शिकायती पत्र भी नहीं दिया. इसी बीच आकाश के साथी ने मनोज से कहा कि कुछ ले देकर मामले को यहीं रफा दफा कर लो. इसमें बहस करने की जरूरत नहीं है. जिसके बाद मामला 60000 रुपए पर तय हुआ.

JABALPUR CLERK TAKE 20000 RS BRIBE

क्लर्क आकाश गुप्ता पर कार्रवाई

मनोज श्रीवास्तव का मानना था कि वह कुछ गलत नहीं कर रहे हैं. इसलिए उन्होंने सीधे ईओडब्ल्यू से मुलाकात की. गुरुवार दोपहर में 20000 रुपए की नगदी रिश्वत के साथ आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा ने आकाश गुप्ता को रंगे हाथों पकड़ लिया. मनोज श्रीवास्तव का कहना है कि आकाश गुप्ता एक रैकेट चला रहा था. जिसके जरिए पैथोलॉजी और दूसरे मेडिकल सेंटर से फर्जी शिकायत करके जांच के नाम पर पैसे वसूल रहा था."

जिले एवं तहसीलों में ब्यूरो संवाददाताओं की आवश्यकता है हमसे जुड़ने के लिए संपर्क करें : 9893221036

एसआईआर कार्य की प्रगति की रोजाना समीक्षा करें कलेक्टर: निर्वाचन आयोग

 


एसआईआर कार्य की प्रगति की रोजाना समीक्षा करें कलेक्टर: निर्वाचन आयोग

निदेशक श्रीमती शुभ्रा सक्सेना और सचिव श्री बिनोद कुमार ने वर्चुअल बैठक में दिए निर्देश

सभी जिले एवं तहसीलों में ब्यूरो संवाददाताओं की आवश्यकता है हमसे जुड़ने के लिए संपर्क करें : 9893221036

भारत निर्वाचन आयोग की निदेशक श्रीमती शुभ्रा सक्सेना एवं सचिव श्री बिनोद कुमार ने बुधवार को मध्य प्रदेश के 19 जिलों के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारीऔर नगर पालिक निगमों के कमिश्नरों के साथ वर्चुअल बैठक कर विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्य की प्रगति की व्यापक समीक्षा की। बैठक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मप्र श्री संजीव कुमार झा भी मौजूद रहे।

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निदेशक श्रीमती सक्सेना ने कहा कि जिलों में एसआईआर के कार्य को गंभीरता और प्राथमिकता से लिया जाए। उन्होंने मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान गणना पत्रकों के वितरण, मैपिंग, तथा डिजिटलाइजेशन की प्रगति की समीक्षा की और प्रदेश की स्थिति पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने भोपाल, इन्दौर और ग्वालियर के उन विधानसभा क्षेत्रों के ईआरओ से सीधे बात की जहाँ कार्य की रफ्तार अपेक्षित नहीं रही। साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे ईआरओ के कार्य की प्रतिदिन समीक्षा करें और कार्यप्रणाली में तत्काल सुधार सुनिश्चित करें।

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श्रीमती सक्सेना ने सभी जिलों को निर्देशित किया कि डिजिटलाइजेशन का कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाए। बीएलओ को सहयोग देने के लिये वालेंटियर्स की नियुक्ति, तथा तीनों महानगरों में विशेष कैम्प लगाकर गणना पत्रक भरवाने की व्यवस्था के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि कलेक्टर स्वयं मैदानी स्तर पर जाकर कार्य की स्थिति देखें और मैपिंग के कार्य को शत-प्रतिशत सटीकता के साथ पूरा कराएं।

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बैठक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री संजीव कुमार झा ने कलेक्टर्स को निर्देश दिया कि वे ईआरओ कार्य की रोजाना मॉनिटरिंग करें, तथा गणना पत्रक के डिजिटलाइजेशन का स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। उन्होंने कहा कि इस सप्ताह के भीतर सभी आवश्यक कार्य पूर्ण किए जाएँ। उन्होंने विशेष रूप से निर्देश दिया कि झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्रों में भी बीएलओ घर-घर जाकर दस्तक दें, और वालेंटियर्स मतदाताओं को फार्म भरने में आवश्यक सहयोग करें। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया कि एसआईआर कार्य की रफ्तार और गुणवत्ता आगामी दिनों में उनके सीधे फोकस में रहेगी।

अडानी ग्रुप द्वारा मध्य प्रदेश के धीरौली में कोयला खदान के लिए नियमों को दरकिनार कर 3500 एकड़ में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई : कलेक्टर बोले- काम वैध

अडानी ग्रुप द्वारा मध्य प्रदेश के धीरौली में कोयला खदान के लिए नियमों को दरकिनार कर 3500 एकड़ में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई : कलेक्टर बोले- काम वैध

मप्र के सिंगरौली में अडानी ग्रुप 3500 एकड़ में जंगल काटकर कोयला निकलेगा 

नई दिल्ली. कांग्रेस ने मंगलवार को दावा करते हुए अडानी ग्रुप पर मध्य प्रदेश के धीरौली में कोयला खदान के लिए नियमों को दरकिनार कर बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई करने का आरोप लगाया और इसे पर्यावरणीय त्रासदी और स्थानीय आदिवासियों के लिए सामाजिक और आर्थिक आपदा बताया। यह आरोप पार्टी के संचार प्रभारी और महासचिव जयराम रमेश ने लगाए, साथ ही कहा कि इस परियोजना के तहत पेड़ों की कटाई शुरू कर दी गई है तथा वहां बाहरी लोगों के प्रवेश पर भी रोक लगाई गई है।

जयराम रमेश ने कहा कि हमने पहले भी मध्य प्रदेश के धीरौली में मोदानी एंड कंपनी द्वारा कोयला खदान के लिए जंगल कटाई में प्रक्रियागत नियमों को पूरी तरह दरकिनार करने का मुद्दा उठाया था। अब रिपोर्ट सामने आई है कि भारी पुलिस मौजूदगी में गांव में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई शुरू कर दी गई है। मोदी सरकार ने यह आवंटन २०१९ में ऊपर से थोप दिया था और अब २०२५ में आवश्यक कानूनी मंजूरी के बिना ही इसे तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है।

दो महीने पहले भी लगाए थे आरोप

इससे पहले १२ सितंबर को रमेश ने आरोप लगाया था कि मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में अडाणी समूह की धीरौली कोयला खदान परियोजना में वन अधिकार अधिनियम, २००६ और पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, १९९६ (पेसा) का उल्लंघन किया गया है। हालांकि, तब मध्य प्रदेश सरकार ने विपक्षी कांग्रेस के इस आरोप को खारिज कर दिया था।

ग्रामीणों को जंगल में जाने से रोका जा रहा

मंगलवार को ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि स्थानीय ग्रामीणों को जंगल के इलाके के पास जाने से रोका जा रहा है और बाहरी लोगों के प्रवेश पर भी रोक लगाई गई है। मध्य प्रदेश आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष रामू टेकाम को इस मुद्दे को उठाने पर गिरफ्तार कर लिया गया है। यह एक पर्यावरणीय त्रासदी और स्थानीय आदिवासी जनजातियों के लिए एक सामाजिक और आर्थिक आपदा है, जो अपनी आजीविका के लिए जंगलों पर निर्भर हैं।

Wednesday, November 26, 2025

मैथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के भू माफिया पदाधिकारी जबलपुर प्रशासन को समझते हैं बेवकूफ



मैथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के भू माफिया पदाधिकारी जबलपुर प्रशासन को समझते हैं बेवकूफ

जबलपुर। मंदबुद्धि और अपाहिज बच्चों का स्कूल एवं छात्रावास स्नेह निकेतन गोरखपुर थाने के पास जो कि बच्चों के लिए शांत वातावरण और एजुकेशन पर्पस के लिए स्कूल बना है पहले मैथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के भू माफिया पदाधिकारी ने स्कूल का एक हिस्सा कर शोरूम के लिए किराए पर दे दिया अब वहां पर शादी ब्याह के लिए टेंट लगाकर शोरगुल किया जा रहा है।  


मैथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के भू माफिया पदाधिकारी जबलपुर प्रशासन को समझते हैं बेवकूफ

जो शिक्षा विभाग के उसूलों के खिलाफ है जबकि यह ट्रस्ट की जमीन है और इसे कमर्शियल उपयोग करने का किसी को भी हक नहीं है जबलपुर प्रशासन की आंखों में धूल जाकर किया जा रहा व्यावसायिक उपयोग।
 
लेकिन प्रशासन की अनदेखी के कारण और कई बार कंप्लेंट कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर, एसडीएम को करने के बाद इस पर जांच की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई इसलिए मेथाडिस्ट इन इंडिया के पदाधिकारी एवं मैनेजर की हिम्मत बढ़ गई है और सरकार को ट्रस्ट की जमीनों के टैक्स के द्वारा दिया गया पैसा कम दिया जाता है जबकि जमीन का कमर्शियल उपयोग हो रहा है और लाखों का खेल हो रहा है। 


मैथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के भू माफिया पदाधिकारी जबलपुर प्रशासन को समझते हैं बेवकूफ


प्रदेश सरकार एवं जबलपुर प्रशासन इस विषय पर संज्ञान ले जांच करे और उनके ऊपर चालानी कार्रवाई करते हुए सख्त कार्रवाई करें ताकि बच्चों के स्कूल में अमन और शांति हो सके।

फिर मिशनरी संपत्ति बेचने के लिए जबलपुर में तैयार हो रही है रणनीति, मैं तो देश के पदाधिकारी की जमघट जबलपुर में.... अभी ओर होगें खुलासा 

Tuesday, November 18, 2025

उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी/कर्मचारियों को पुलिस अधीक्षक जबलपुर सम्पत उपाध्याय द्वारा सम्मानित


उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी/कर्मचारियों को पुलिस अधीक्षक जबलपुर सम्पत उपाध्याय द्वारा सम्मानित

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उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी/कर्मचारियों को पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सम्पत उपाध्याय द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करते हुये उज्जवल भविष्य की कामना करते हुये दी गयी बधाई 

जबलपुर. पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सम्पत उपाध्याय (भा.पु.से.) द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात सुश्री अंजना तिवारी की उपस्थिति में आज दिनॉक 18-11-25 को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में नगर पुलिस अधीक्षक रांझी श्री सतीश कुमार साहू, नगर पुलिस अधीक्षक बरगी श्री अंजुल अयंक मिश्रा, थाना रांझी मे पदस्थ सहायक उप निरीक्षक मनीष जाटव, डीएसबी में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक  धनंजय सिंह, थाना रांझी में पदस्थ आरक्षक हरिशंकर चौधरी, थाना कोतवाली में पदस्थ आरक्षक पुष्पेन्द्र पटेल, थाना पनागर में पदस्थ आरक्षक अनुपम त्रिपाठी, को अपराध विवेचना एवं फरार आरोपियों की गिरफ्तारी तथा उत्कृष्ट कार्य के लिये प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित करते हुये उज्जवल भविष्य की कामना करते हुये बधाई दी गयी।

विश्व धरोहर सप्ताह: रानी दुर्गावती संग्रहालय में हेरिटेज वॉक और कार्यशाला का आयोजन


विश्व धरोहर सप्ताह: रानी दुर्गावती संग्रहालय में हेरिटेज वॉक और कार्यशाला का आयोजन

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जबलपुर. पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय द्वारा भंवरताल के समीप स्थित रानी दुर्गावती संग्रहालय में 19 नवंबर से 25 नवंबर तक 'विश्व धरोहर सप्ताह' मनाया जायेगा। इसके तहत रानी दुर्गावती संग्रहालय में विविध कार्यक्रम आयोजित होंगे।

सबसे खास आयोजन 20 नवंबर को होगा, जिसमें सुबह 9.30 बजे सिविक सेंटर से संग्रहालय तक 'हेरिटेज वॉक' निकाली जाएगी। इसके बाद संग्रहालय की कला वीथिका में 'पुरातत्व एवं पर्यटन' पर व्याख्यान और मूर्तिकला कार्यशाला का आयोजन होगा। इसके अगले दिन 21 नवंबर को सुबह 11बजे से स्कूली छात्र-छात्राओं की मूर्ति कला पर आधारित कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

यूनिसेफ के 'विश्व बाल दिवस' के मौके पर 19 और 20 नवंबर को रानी दुर्गावती संग्रहालय और स्मारक नीली रोशनी से जगमगाएंगे। उप संचालक पुरातत्व के एल डाभी के अनुसार विश्व धरोहर सप्ताह के उपलक्ष्य में 19 से 25 नवंबर तक संग्रहालय में आम नागरिकों का प्रवेश पूरी तरह निःशुल्क रहेगा।

एसआईआर के कार्य में लापरवाही बरतने पर दो बीएलओ संदीप नंदा एवं श्रीमती मोनू भारती और पटवारी आशुतोष चतुर्वेदी निलंबित


एसआईआर के कार्य में लापरवाही बरतने पर दो बीएलओ संदीप नंदा एवं श्रीमती मोनू भारती और पटवारी आशुतोष चतुर्वेदी निलंबित

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जबलपुर. मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाताओं के सत्‍यापन के कार्य में लापरवाही बरतने और आदेशों की अवहेलना करने पर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्‍टर राघवेन्‍द्र सिंह ने दो बीएलओ और एक पटवारी को तत्‍काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिन दो बीएलओ को निलंबित किया गया है उनमें विधानसभा क्षेत्र जबलपुर केन्‍ट के मतदान केन्‍द्र क्रमांक 150 के बीएलओ मुख्‍य अभियंता कार्यालय लोक स्‍वास्‍थ्‍य यांत्रिकी विभाग के सहायक ग्रेड-तीन संदीप नंदा एवं विधानसभा क्षेत्र जबलपुर उत्‍तर के मतदान केन्‍द्र क्रमांक 133 की बीएलओ वन रक्षक श्रीमती मोनू भारती शामिल है। जबकि शहपुरा तहसील के पटवारी हल्‍का नंबर 35 रमखिरिया ठूंठा का पटवारी आशुतोष चतुर्वेदी को मतदाताओं के सत्‍यापन में बीएलओ का सहयोग नहीं करने के कारण निलंबित किया गया है।

विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही बरतने के कारण निलंबित पटवारी और बीएलओ को नोटिस भी जारी किये गये थे, लेकिन उनके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया था। पटवारी और बीएलओ के निलंबन की कार्यवाही मध्‍यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1966 के प्रावधानों तथा लोक प्रतिनिधित्‍व अधि‍नियम 1950 के प्रावधानों के तहत की गई है।

निलंबित बीएलओ संदीप नंदा को निलंबन की अवधि में निर्वाचक रजिस्ट्रिकरण अधिकारी कार्यालय जबलपुर केंट एवं श्रीमती मोनू भारती को निर्वाचक रजिस्ट्रिकरण अधिकारी कार्यालय जबलपुर उत्‍तर से संबद्ध किया गया है। वहीं निलंबित पटवारी आशुतोष चतुर्वेदी का निलंबन काल के दौरान मुख्‍यालय जिला निर्वाचन कार्यालय नियत किया गया है।

सिवनी हवाला लूट कांड: DSP पंकज मिश्रा और हेड कांस्टेबल सहित चार अरेस्ट


सिवनी हवाला लूट कांड: DSP पंकज मिश्रा और हेड कांस्टेबल सहित चार अरेस्ट

सभी जिले एवं तहसीलों में ब्यूरो संवाददाताओं की आवश्यकता है हमसे जुड़ने के लिए संपर्क करें : 9893221036 

जबलपुर क्राइम ब्रांच की टीम ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए बालाघाट DSP पंकज मिश्रा, साइबर सेल के कॉन्स्टेबल प्रमोद सोनी, कटनी के पंजू गिरी गोस्वामी और निलंबित SDOP पूजा पांडे के जीजा वीरेंद्र दीक्षित को गिरफ्तार किया। सभी को सिवनी न्यायालय में पेश कर दो दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। जांच में आंतरिक सूचना के दुरुपयोग से 3 करोड़ की हवाला रकम लूटने का खुलासा हुआ है.

मध्य प्रदेश के सिवनी हवाला लूट कांड में एसआईटी ने दो पुलिस अधिकारियों समेत दो करोबारी को गिरफ्तार किया है. डीएसपी पंकज मिश्रा समेत प्रधान आरक्ष प्रमोद सोनी और हवाला करोबारी को एसआईटी ने अरेस्ट किया है. प्रधान आरक्षक प्रमोद सोनी जबलपुर में क्राइम ब्रांच में पदस्थ है. हवाला करोबारी पंजू गोस्वामी, वीरेंद्र दीक्षित को भी गिरफ्तार किया गया है. वीरेंद्र दीक्षित डीएसपी पूजा पांडे का रिश्तेदार हैं. एसआईटी ने जिन चार लोगों को गिरफ्तार किया है उनको दो दिन की रिमांड पर लिया गया है.

हवाला करोबारी पंजू गोस्वामी ने प्रधान आरक्षक प्रमोद सोनी को रकम की सूचना दी थी. प्रमोद सोनी ने डीएसपी पंकज मिश्रा और फिर पंकज मिश्रा ने पूजा पांडे को सूचना दी थी. सिवनी में करीब 3 करोड रुपए हवाला की रकम को लूटने का पुलिस कर्मियों ने प्लान बनाया था. सीएसपी पूजा पांडे समेत 11 पुलिस कर्मी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं. 1.45 करोड़ पुलिस और 1.25 करोड़ हवाला करोबारी से जब्त हुई है. यह घटना 8- 9 अक्टूबर की रात में घटित हुई थी.

चारों आरोपी दो दिन की रिमांड पर

मामले में पहले ही सीएसपी पूजा पांडे समेत 11 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. लूट से 1.45 करोड़ रुपये पुलिसकर्मियों से और 1.25 करोड़ हवाला कारोबारियों से जब्त हुए थे. जबलपुर आईजी प्रमोद वर्मा ने बताया कि SIT की जांच में पाया गया कि आंतरिक सूचना के दुरुपयोग से इस कांड को अंजाम दिया गया. सभी आरोपियों से पूछताछ की गई है. अभी मामले में और भी खुलासे हो सकते हैं. उन्होंने कहा कि जिन चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनको दो दिन की पुलिस रिमांड में रखा गया है.

आरोपियों को ऐसे किया गया अरेस्ट

जबलपुर क्राइम ब्रांच की टीम ने पहले प्रमोद सोनी व पंजू गोस्वामी को गिरफ्तार किया फिर सिवनी पुलिस की टीम देर रात बालाघाट के कंसगी में तैनात हॉक फोर्स के डीएसपी पंकज मिश्रा को गिरफ्तार किया. वहीं अब चारों लोगों को दो दिन की रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है.

Sunday, November 16, 2025

थाना रांझी एवं खमरिया अंतर्गत हुई 2 लूटों का खुलासा, बुजुर्ग महिला से सोने की चेन एवं झुमकी छीनने वाले दोनों लुटेरे पुलिस गिरफ्त में

थाना रांझी एवं खमरिया अंतर्गत हुई 2 लूटों का खुलासा, बुजुर्ग महिला से सोने की चेन एवं झुमकी छीनने वाले दोनों लुटेरे पुलिस गिरफ्त में

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जबलपुर. थाना खमरिया में दिनांक 3-9-25 को राहुल रजक उम्र 30 वर्ष निवासी मटामर महरहा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि सेंटिंग का काम करता है दिनांक 3-9-25 की सुबह लगभग 11 बजे अपनी मोटर सायकल हीरो सीडी डीलक्स से सेटिंग की पटिया लेने मटामर से रांझी जा रहा था तभी रास्ते में चुलभा के पास तीन अज्ञात लड़के उसे रोक कर बोले कि जो भी पैसे रखे हो निकालो, उसने कहा पैसे नहीं है इसी बात पर तीनों मारपीट करने लगे एक लड़के ने ब्लेड जैसी चीज से हमलाकर उसकी दाहिनी जांघ में चोट पहुंचा दी तथा उसकी शर्ट की जेब में रखे 5 हजार रूपये उन लोगों ने छीन लिये वह घबराकर अपनी गाड़ी लेकर जंगल झाड़ियों तरफ भाग गया। रिपोर्ट पर धारा 309(2), 3(5) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

थाना रांझी में दिनांक 14-11-25 की दोपहर में श्रीमति रामकली रजक उम्र 78 वर्ष निवासी तुलसीनगर रांझी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि सुबह लगभग 11-45 बजे अपने घर के सामने कुर्सी लगाकर बैठी थी तभी बड़ा पत्थर सरस्वती स्कूल तरफ से मोटर सायकल में 2 लड़के आये, पीछे बैठा लड़का नीली कलर की टोपी लगाये था जिसकी उम्र लगभग 26-27 वर्ष होगी जो गाड़ी से उतरकर उसके पास आकर उससे बांस का टुकड़ा मांगने लगा, उसने मना किया.

तभी उक्त लड़का उसके गले में पहनी सोने की चैन छीनने लगा, उसने विरोध किया तो बलपूर्वक उसके वायें तरफ के कान में पहनी हुयी सोने की झुमकी एवं गले में पहनी हुई सोने की चैन कुल कीमती लगभग 60 हजार रूपये की लूट कर मोटर सायकल में बैठकर सेंट ग्रेबियल स्कूल तरफ भागने लगे उसके पड़ौसी ने उन्हें रोकने का प्रयास किया लेकिन दोनों लड़के तेजी से भाग गये। रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 780/25 धारा 309(4) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

दौरान विवेचना घटना स्थल के आस पास के सीसीटीव्ही फुटेज खंगाले गये मिले सीसीटीव्ही फुटेज के आधार पर वाहन क्रमांक एमपी 20 जेड यू 4558 के मालिक के सम्बंध मे पतासाजी करते हुये मोटर सायकिल मालिक को चिन्हित कर पूछताछ करने पर मोटर सायकिल के मालिक ने बताया कि मेरी मोटर साईकिल क्रमांक एमपी 20 जेडयू 4558 को मेरे परिचित के मोहन चौधरी और मनीष बिराहा एक घण्टे के लियें मांग कर ले गये थे।

पतासाजी करते हुये पुरानी बस्ती से दबिश देते हुये दोनों संदेही मोहन चौधरी और मनीष बिरहा को पकड़ा गया पूरा नाम पता पूछने पर दोनों ने अपने नाम मनीष बिरहा उम्र 36 वर्ष निवासी गोराबाजार, मोहन चौधरी उर्फ चोटी उम्र 26 वर्ष निवासी पुरानी बस्ती झण्डा चौक रांझी बताये, सघन पूछताछ करने पर तुलसी नगर रांझी से एक महिला से सोने की चेन एवं एक कान की झुमकी छीनना स्वीकार किये आरोपी मोहन की निशादेही पर मोहन के घर से लूटी हुई सोने की झुमकी एवं आरोपी मनीष की निशादेही पर मनीष के घर से एक सोने की चेन तथा घटना मे प्रयुक्त मोटर साईकिल जप्त की गई।
आरोपियों ने सघन पूछताछ करने पर दिनांक 03/09/2025 को अपने साथी शनि राने के साथ मिलकर मटामर थाना खमरिया में भी लूट की करना स्वीकार किये आरोपियों को प्रकरण में विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करते हुये और पूछताछ हेतु थाना खमरिया पुलिस द्वारा पुलिस रिमाण्ड पर लिया गया है। उल्लेखनीय है कि पकड़ा गया आरोपी मोहन चौधरी आपराधिक प्रवृति का है जिसके विरूद्ध पूर्व चोरी मारपीट, एवं आर्म्स एक्ट सहित 15 अपराध पंजीबद्ध है।

अपराध जिनमें गिरफ्तारी की गई -
रांझी के अपराध क्रमांक 780/2025 धारा 309 (4) बीएनएस
थाना खमरिया के अपराध क्रमांक 286/2025 धारा धारा 309(4) बीएनएस

नाम पता गिरफ्तार आरोपी -
1- मनीष बिरहा पिता राजेश बिरहा उम्र 36 वर्ष निवासी गोराबाजार
2- मोहन चौधरी उर्फ चोटी पिता सुखलाल चौधरी उम्र 26 वर्ष निवासी पुरानी बस्ती झण्डा चौक रांझी
जप्ती - सोने की चेन वजनी 06 ग्राम, एक कान की सोने की झुमकी वजनी 05 ग्राम तथा घटना में प्रयुक्त स्पेलेण्डर मोटर साईकिल एमपी 20 जेड यू 4558 कुल कीमती लगभग 02 लाख रुपये के।

उल्लेखनीय भूमिका - लूट की घटनाओं का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार कर छीने हुये सोने के जेवर एवं घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल जप्त करने में थाना प्रभारी रांझी श्री उमेश कुमार गोल्हानी, उप निरीक्षक मयंक यादव, प्रधान आरक्षक चन्द्रभान सिंह, पुरुषोत्तम अहिरवार, आरक्षक मनीष पटेल, अभिषेक मिश्रा, सायबल सेल के उप निरीक्षक कपूर सिंह मरावी, आरक्षक अजय सिंह मरावी की सराहनीय भूमिका रही।

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