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Friday, April 3, 2026

93 लाख के घोटाले में जबलपुर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ संजय मिश्रा निलंबित


93 लाख के घोटाले में जबलपुर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ संजय मिश्रा निलंबित

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जबलपुर। लगातार घोटाले दर घोटाले की आंच आखिरकार सीएमएचओ जबलपुर डा संजय मिश्रा तक पहुंच गई और तत्काल प्रभाव से आयुक्त लोक स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा विभाग ने निलंबित कर दिया है। प्रभारी मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी, जिला जबलपुर सह क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं जबलपुर संभाग यानी दो प्रमुख पदों से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही निलंबन काल में मिश्रा का मुख्यालय कार्यालय क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं भोपाल संभाग नियत किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

जबलपुर सीएमएचओ डॉ. संजय मिश्रा ने किया भ्रष्टाचार, विभागीय अफसरों पर हैं जांच दबाने के आरोप

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मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजय मिश्रा फर्जी देयकों से भुगतान मामले में जबलपुर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह द्वारा गठित जांच दल की रिपोर्ट के आधार पर भोपाल मुख्यालय से यह आदेश जारी किए गए हैं। इस पूरे मामले में सरकारी खजाने को करोडों रुपये की चपत लगाने के साथ ही महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेजों के गायब होने की पुष्टि हुई है। जांच में पाया गया कि विभागीय स्तर पर वित्तीय नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई और बिना सामग्री प्राप्त किए ही निजी कंपनियों को भुगतान कर दिया गया।


93 लाख के घोटाले में जबलपुर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ संजय मिश्रा निलंबित

उल्लेखनीय है कि कलेक्‍टर राघवेन्‍द्र सिंह ने मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी कार्यालय में फर्जी देयक लगाकर भुगतान किये जाने के प्रकरण में दोषी पाये जाने पर स्‍टोर कीपर का दायित्‍व संभाल रहे फार्मासिस्‍ट नीरज कौरव को तत्‍काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था‌। वही इसी मामले में संविदा आधार पर नियुक्‍त जिला कार्यक्रम प्रबंधक आदित्‍य तिवारी एवं फार्मासिस्‍ट जवाहर लोधी को मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी कार्यालय से हटाकर जांच पूरी होने तक सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र सिहोरा में पदस्‍थ किया है।

डॉ. राहुल अग्रवाल एवं डॉ. आकाश जैन द्वारा संचालित क्‍लीनिकों का पंजीयन तत्‍काल प्रभाव से निरस्‍त

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संविदा आधार पर इन दोनों कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही का प्रस्‍ताव डायरेक्‍टर एनएचएम को भेजा गया था। ज्ञात हो कि कलेक्‍टर श्री सिंह द्वारा मुख्‍य चिकित्‍सा अधिकारी कार्यालय में फर्जी देयकों के माध्‍यम से साईनेज निर्माण तथा स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र सामग्री के नाम से भोपाल की निजी कंपनी को बिना सामग्री प्राप्त हुए भुगतान किये जाने की शिकायतें प्राप्‍त होने पर डिप्‍टी कलेक्‍टर रघुवीर सिंह मरावी के नेतृत्‍व में जांच दल गठित किया था।

स्वास्तिक हॉस्पिटल को नहीं मिली नगर निगम की NOC : दस्तावेज़ों ने खोली सच्चाई

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जांच में पाया गया था 12 फर्जी देयकों के माध्‍यम से भोपाल की सिंह एंटरप्राइजे़ज को साइनेज एवं स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र सामग्री के नाम से 93 लाख 04 हजार 998 रूपये का भुगतान किया जा चुका है। जबकि, भौतिक रूप से यह सामग्री प्राप्‍त ही नहीं हुई थी। जांच रिपोर्ट को आगे की कार्यवाही के लिए डायरेक्‍टर एनएचएम भोपाल को प्रेषित कर दिया गया था।

  • भोपाल की एक फर्म को 82.51 लाख का क्रय आदेश जारी कर भुगतान भी कर दिया, जबकि सामग्री आज तक रिसीव नहीं हुई। 
  • शहरी स्वास्थ्य संस्थाओं में बिना रंगाई-पुताई किए एवं बिना कम्प्यूटर सुधार किए 51.30 लाख का फर्जी भुगतान।
  • जबलपुर की एक फर्म को 25 लाख का भुगतान, इसमें वर्क ऑर्डर 2 मार्च को जारी हुआ और 3 दिन में बिल लगा दिया गया। 
  • जबलपुर की फर्मों से कम्प्यूटर सामग्री नहीं ली गई, सीएमएचओ स्टोर में इससे जुड़ी एंट्री नहीं है, फिर भी भुगतान किया गया।

Thursday, April 2, 2026

फर्जी बिलों पर 93 लाख का भुगतान मामले में जिला कार्यक्रम प्रबंधक आदित्‍य तिवारी को हटाया और फार्मासिस्‍ट नीरज कौरव निलंबित



12 फर्जी बिलों पर 93 लाख का भुगतान मामले में जिला कार्यक्रम प्रबंधक आदित्‍य तिवारी को सीएमएचओ कार्यालय से हटाया और फार्मासिस्‍ट नीरज कौरव निलंबित

12 फर्जी देयकों के माध्‍यम से भोपाल की सिंह एंटरप्राइजे़ज को साइनेज एवं स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र सामग्री के नाम से 93 लाख 04 हजार भुगतान 

*जांच रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही के लिए भेजा भोपाल*

जबलपुर-कलेक्‍टर राघवेन्‍द्र सिंह ने मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी कार्यालय में फर्जी देयक लगाकर भुगतान किये जाने के प्रकरण में दोषी पाये जाने पर स्‍टोर कीपर का दायित्‍व संभाल रहे फार्मासिस्‍ट नीरज कौरव को तत्‍काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है तथा निलंबन काल में उनका मुख्‍यालय सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र कुंडम नियत किया है। 

कलेक्‍टर श्री सिंह ने इसी मामले में संविदा आधार पर नियुक्‍त जिला कार्यक्रम प्रबंधक आदित्‍य तिवारी एवं फार्मासिस्‍ट जवाहर लोधी को मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी कार्यालय से हटाकर जांच पूरी होने तक सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र सिहोरा में पदस्‍थ किया है। संविदा आधार पर इन दोनों कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही का प्रस्‍ताव डायरेक्‍टर एनएचएम को भेजा गया है। 

एक अन्य आदेश में कलेक्‍टर राघवेन्‍द्र सिंह ने जिला चिकित्‍सालय में पदस्‍थ नोडल एनसीडी डॉ. सारिका को वर्तमान कार्यों के साथ-साथ जांच पूरी होने तक अथवा वैकल्‍पिक व्‍यवस्‍था होने तक अस्‍थाई रूप से जिला कार्यक्रम प्रबंधक का दायित्‍व सौंपा है। 

ज्ञात हो कि कलेक्‍टर श्री सिंह द्वारा मुख्‍य चिकित्‍सा अधिकारी कार्यालय में फर्जी देयकों के माध्‍यम से साईनेज निर्माण तथा स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र सामग्री के नाम से भोपाल की निजी कंपनी को बिना सामग्री प्राप्त हुये भुगतान किये जाने की शिकायतें प्राप्‍त होने पर डिप्‍टी कलेक्‍टर रघुवीर सिंह मरावी के नेतृत्‍व में जांच दल गठित किया था। जांच में पाया गया था 12 फर्जी देयकों के माध्‍यम से भोपाल की सिंह एंटरप्राइजे़ज को साइनेज एवं स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र सामग्री के नाम से 93 लाख 04 हजार 998 रूपये का भुगतान किया जा चुका है। जबकि, भौतिक रूप से यह सामग्री प्राप्‍त ही नहीं हुई थी। जांच रिपोर्ट को आगे की कार्यवाही के लिए डायरेक्‍टर एनएचएम भोपाल को प्रेषित कर दिया गया है।

भड़पुरा में शोभापुर पहाड़ी के स्वरूप को परिवर्तित कर कॉलोनी निर्माण के प्रकरण में कलेक्टर राघवेंद्र सिंह का फैसला, 4 करोड़ रुपये का अर्थदंड अधिरोपित


कॉलोनाइजर और भूमि स्वामियों पर 4 करोड़ रुपये का अर्थदंड अधिरोपित.


कॉलोनाइजर और भूमि स्वामियों पर 4 करोड़ रुपये का अर्थदंड अधिरोपित.

भड़पुरा में शोभापुर पहाड़ी के स्वरूप को परिवर्तित कर कॉलोनी निर्माण के प्रकरण में कलेक्टर राघवेंद्र सिंह का फैसला

गूगल अर्थ की डिजिटल इमेज भी बनी साक्ष्य.

जबलपुर - राँझी तहसील के अंतर्गत ग्राम भड़पुरा में शोभापुर पहाड़ी के स्वरूप में परिवर्तन करने तथा बिना अनुमति के मिट्टी, मुरम और बोल्डर का खनन कर आवासीय कॉलोनी के निर्माण में उपयोग करने के प्रकरण में कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने कॉलोनाइजर सीओडी कॉलोनी निवासी अभिलाष तिवारी एवं भूमि स्वामी न्यू शोभापुर निवासी श्रीमती शोभना सिंह, मुकेश सिंह, महेश सिंह, नरेंद्र सिंह, श्रीमती रागिनी सिंह एवं रमेश सिंह के विरुद्ध 4 करोड़ 08 लाख रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया है।

कलेक्टर श्री सिंह ने प्रकरण में पारित आदेश में तय समय के भीतर अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर वसूली के लिये आरआरसी जारी करने तथा इसके बावजूद भी अर्थदंड की राशि जमा नहीं किये जाने की स्थिति में तहसीलदार के माध्यम से कुर्की की कार्यवाही करने के आदेश खनिज अधिकारी को दिये हैं।

कलेक्टर कोर्ट में यह प्रकरण ग्राम भड़पुरा में पटवारी हल्का नम्बर 02 की खसरा नम्बर 391/13 क एवं अन्य खसरे की 4.24 हेक्टेयर भूमि में से 2.58 हेक्टेयर निजी भूमि पर अवैध उत्खनन और कॉलोनी निर्माण किये जाने की प्राप्त शिकायत पर तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, पटवारी एवं खनिज निरीक्षकों द्वारा संयुक्त निरीक्षण के बाद दिये गये प्रतिवेदन के आधार पर प्रारंभ किया गया था।

राजस्व एवं खनिज विभाग को टीम ने जांच कर इस प्रकरण में भूमि स्वामी नरेंद्र सिंह ठाकुर के पुत्र निशांत सिंह एवं कॉलोनाइजर अभिलाष तिवारी द्वारा खनिज का अवैध भंडारण किये जाने पर एक हजार घनमीटर मुरम एवं एक हजार घनमीटर बोल्डर के लिये 50 लाख रुपये का अर्थदंड अधिरोपित करना प्रस्तावित किया था। जिसके आधार पर भूमि स्वामियों और कॉलोनाइजर को नोटिस जारी तथा सुनवाई के बाद कलेक्टर कोर्ट ने आदेश जारी कर 50 लाख रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया था। कलेक्टर कोर्ट के इस आदेश इस आदेश के विरुद्ध  कमिश्नर न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई थी तथा कमिश्नर द्वारा कलेक्टर  के आदेश को यथावत रखा गया था।

पहाड़ी के मूल स्वरूप में परिवर्तन कर कॉलोनी का निर्माण किये जाने की इस शिकायत पर बाद में कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय राजस्व अधिकारी राँझी एवं जिला खनिज अधिकारी से भी शिकायत की जांच कराई गई थी। अनुविभागीय राजस्व अधिकारी एवं जिला खनिज अधिकारी अपने जांच प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया था कि इस प्रकरण में समस्त अनुमतियां प्राप्त कर कॉलोनी के विकास कार्य हेतु समतलीकरण किया गया है। इसके बावजूद कमर्शियल प्रोजेक्ट होने से कॉलोनाइजर और भूमि स्वामी को खनिज का उपयोग किये जाने के पूर्व उपयोग किये गये खनिज की रॉयल्टी अग्रिम रूप से जमा करनी थी। किंतु, उनके द्वारा ऐसा न करके समतलीकरण के कार्य के दौरान निकले खनिज का उपयोग बिना रॉयल्टी का भुगतान किये किया गया, जो मध्यप्रदेश खनिज ( अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम 2022 के प्रावधानों का उल्लंघन है। 

अनुविभागीय राजस्व अधिकारी राँझी एवं जिला खनिज अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया था कि बिना अनुमति उपयोग किये गये 13 हजार 600 घनमीटर खनिज (मिट्टी, मुरम और बोल्डर) की 6 लाख 80 हजार रुपये की रॉयल्टी की पंद्रह गुना 1 करोड़ 02 लाख रुपये अर्थदण्ड के रूप में तथा पर्यावरण क्षतिपूर्ती के 1 करोड़ 02 लाख रुपये और इस प्रकार कुल 2 करोड़ 04 लाख रुपये की राशि, एक हजार रुपये के प्रशमन शुल्क के साथ कॉलोनाइजर तथा भूमि स्वामियों से जमा कराकर प्रकरण का निराकरण किया जा सकता है।

गूगल अर्थ डिजिटल इमेज से भी हुई पहाड़ी के स्वरूप में परिवर्तन की पुष्टि :-


भड़पुरा में शोभापुर पहाड़ी के स्वरूप में परिवर्तन कर कॉलोनी के विकास करने के इस प्रकरण में कलेक्टर श्री राघवेंद्र सिंह द्वारा पारित आदेश में खनिज निरीक्षक द्वारा दिये गये जांच प्रतिवेदन के साथ संलग्न की गई गूगल अर्थ से प्राप्त डिजिटल इमेज का भी उल्लेख किया गया है। आदेश में कहा गया है कि वर्ष 2019 से वर्ष 2025 की गूगल अर्थ की डिजिटल इमेज के अवलोकन से भी यह स्पष्ट है कि वर्ष 2019 में प्रश्नाधीन भूमि का भौतिक स्वरूप पहाड़ीनुमा आकृति का था, जिसे वर्ष 2020, 2021 एवं वर्ष 2022 में परिवर्तित कर यहां निर्माण आदि की गतिविधियां की गई हैं।

Tuesday, March 31, 2026

समस्त पत्रकार बंधुओं एवं उनके परिवार हेतु शैल्बी अस्पताल में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर 31 मार्च 2026 को


जबलपुर के समस्त पत्रकार बंधुओं एवं उनके परिवार हेतु शैल्बी अस्पताल में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर 31 मार्च 2026 को

 *जबलपुर के पत्रकारों के लिए विशेष सूचना* 

 *जबलपुर के समस्त पत्रकार बंधुओं एवं उनके परिवार हेतु शैल्बी अस्पताल में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर 31 मार्च 2026 को*

 *दिनांक:* 31 मार्च 2026

⏰ *समय:* प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक

पत्रकार बंधुओं के देश के प्रति समर्पण और उनके सेवा भाव को नमन करते हुए, *“जो हैं देश की सेवा में, शैल्बी उनकी सेवा में”* इस विशेष पहल के अंतर्गत एक *विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर* का आयोजन किया जा रहा है।

शैल्बी अस्पताल, अहिंसा चौक, जबलपुर के के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के समस्त वीडियो/फोटो ग्राफर, पत्रकारों एवं उनके परिवारों के लिए निशुल्क स्वास्थ्य शिविर दिनांक 31 मार्च 2026 को सुबह 10:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक आयोजित किया जा रहा है।


इस शिविर में उपलब्ध निःशुल्क सुविधाएँ :

1. हड्डी, मस्तिष्क, कैंसर, हृदय रोग, शिशु रोग, पेट, छाती आदि समस्त विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क परामर्श

2. लगभग ₹ 4500 तक की जाँचें पूर्णतः निःशुल्क जिनमें -ECG, PFT, Uric Acid, Blood Sugar आदि शामिल हैं।

3. आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त रेडियोलॉजी एवं पैथोलॉजी जाँचों में 20% तक की छूट

4. दवाओं पर 10% तक की विशेष छूट

आइए, इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य की जांच कराएं।

*आपकी सेवा में सदैव तत्पर – शैल्बी अस्पताल*

इंडियन कंक्रीट इंस्टीट्यूट का एनुअल एंडोमेंट अवार्ड 2025 : महाकौशल विंध्य और बुंदेलखंड के उत्कृष्ट कार्यो को किया गया सम्मानित


इंडियन कंक्रीट इंस्टीट्यूट का एनुअल एंडोमेंट अवार्ड 2025 : महाकौशल विंध्य और बुंदेलखंड के उत्कृष्ट कार्यो को किया गया सम्मानित

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इंडियन कंक्रीट इंस्टीट्यूट का एनुअल एंडोमेंट अवार्ड 2025 कार्यक्रम आयोजित

जबलपुर - क्रीट के क्षेत्र में कार्य रही कार्य कर रही देश की सबसे बड़ी तकनीकी संस्था इंडियन कंक्रीट इंस्टीट्यूट जबलपुर सेंटर के तत्वावधान में महाकौशल विंध्याचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में आउटस्टैंडिंग कंस्ट्रक्शन कार्यों के लिए विभिन्न कैटेगरी में अवार्ड प्रदान किए गए । 

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोक निर्माण विभाग (भवन) के मुख्य अभियंता इंजीनियर संजय डहरिया ने ऐसे आयोजन की आवश्यकता बताते हुए कहा कि इस प्रकार के प्रोत्साहन से दूसरों को भी अच्छे कार्य करने की प्रेरणा मिलती है । विशेष अतिथि के तौर पर लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता इंजीनियर आर एल वर्मा ने इस कार्य की प्रशंसा की । 

इस गरिमापूर्ण कार्यक्रम में *इंजीनियर आर पी दुबे रिटायर्ड अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग* को उनके द्वारा ब्रिज, फ्लाई ओवर और कंक्रीट के क्षेत्र में किए गए अतुलनीय कार्यों के लिए *लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड* से सम्मानित किया गया । 

रानी कमलापति रेलवे स्टेशन भोपाल के निर्माण से जुड़े अतिथि वक्ता इंजी *मोहम्मद अबु आसिफ* का तकनीकी लेक्चर विशेष आकर्षण का केंद्र रहा । उन्होंने इसके निर्माण से संबंधित तकनीकी प्रस्तुतीकरण दिया ।

इंजीनियर्स और आर्किटेक्टस को इन केटेगिरी में किया गया है सम्मानित

*रेजिडेंशियल इंडिविजुअल* में आर्किटेक्ट सजल साहू, इंजी राहुल ठाकुर, मोतिफ आर्किटेक्ट एंड डिजाइन एसोसिएट, मल्टी स्टोरी के लिए आर्किटेक्ट दीपक बजाज एवं इंजीनियर चेतन बजाज शहडोल, 

*कमर्शियल बिल्डिंग* के लिए श्रीखंड डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड एवं पंकज खंडेलवाल कटनी एवं आर्किटेक्ट सिंडिकेट जबलपुर, और एम डी एसोसिएटस, 

*इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग* के लिए कलंतरे एसोसिएट्स को अवॉर्ड दिया गया । 

*बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर* निर्माण का अवार्ड लोक निर्माण विभाग जबलपुर एवं नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया जिन्होंने प्रदेश में  सबसे लंबे रानी दुर्गावती फ्लाई ओवर का निर्माण किया । इसके अलावा 29 इंजीनियर और आर्किटेक्ट्स को अप्रिशिएसन सर्टिफिकेट प्रदान किए गए । 

इन अवॉर्ड्स के चयन हेतु विशेष जूरी समिति बनाई गई थी जिसमें *डॉ राजीव चांडक, लव राघव सी टी एस नेशनल हेड, इंजी गोपाल गुप्ता, इंजी मनीष दुबे, आर्किटेक्ट सुजीत कलंतरे, प्रोफेसर आर के ग्रोवर, इंजी सिद्धार्थ सिंह* ने इन अवार्ड  हेतु उत्कृष्ट प्रविष्टियों का चयन किया । कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन संस्था सचिव *डॉ संजय वर्मा* द्वारा किया गया एवं कार्यकारिणी समिति के *इंजी सुधीर मिश्रा सी टी एस जोनल हेड, इंजी नीरज ब्यौत्रा, वैभव सिंघई, संजय विश्वकर्मा, प्रभात श्रीवास्तव* का विशेष सहयोग रहा इस कार्यक्रम में 25 जिलों से लगभग 200 इंजीनियर और आर्किटेक्ट्स की उपस्थिति रही  I कार्यक्रम के आयोजन में जे के सीमेंट लिमिटेड का विशेष योगदान रहा  I 


Saturday, March 28, 2026

शराब का कारोबार मौलिक अधिकार नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने डिस्टिलरी के लाइसेंस सस्पेंड करने का फैसले सही ठहराया

जस्टिस विवेक अग्रवाल की बेंच ने :
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सोम डिस्टिलरीज़ के कई लाइसेंस सस्पेंड करने के फैसले को सही ठहराया

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जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सोम डिस्टिलरीज़ के कई लाइसेंस सस्पेंड करने के फैसले को सही ठहराया। कोर्ट ने कहा कि शराब का कारोबार कोई मौलिक अधिकार नहीं है और यह सख्त कानूनी नियमों के अधीन है।

जस्टिस विवेक अग्रवाल की बेंच ने कहा:

"पहली बात तो यह कि शराब का कारोबार कोई मौलिक अधिकार नहीं है। दूसरी बात यह कि जब आनुपातिकता (Proportionality) की कसौटी पर इसे परखा जाता है तो उस आधार पर भी अथॉरिटी का फैसला एक्साइज एक्ट और उसके तहत बनाए गए नियमों के दायरे में है, इसलिए इसमें कोई गलती नहीं निकाली जा सकती।"

याचिकाकर्ताओं ने 4 फरवरी, 2026 को एक्साइज कमिश्नर द्वारा जारी उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें दो संस्थाओं - सोम डिस्टिलरीज़ प्राइवेट लिमिटेड और सोम डिस्टिलरीज़ एंड ब्रूअरीज़ प्राइवेट लिमिटेड - को दिए गए आठ लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए।

यह कार्रवाई फरवरी 2024 में जारी एक 'कारण बताओ नोटिस' (Show-Cause Notice) के आधार पर की गई। यह नोटिस, जाली परमिट का इस्तेमाल करके अवैध रूप से शराब की ढुलाई करने के मामले में हुई आपराधिक सज़ाओं के चलते जारी किया गया। जिन लाइसेंसों की बात हो रही है, उनकी मूल समय सीमा 31 मार्च, 2024 को खत्म हो गई, लेकिन बाद में उन्हें अगले सालों के लिए रिन्यू कर दिया गया। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि 'कारण बताओ नोटिस' मूल लाइसेंस की अवधि खत्म होने के बाद लागू नहीं रह सकता और इसे रिन्यू किए गए लाइसेंसों पर लागू नहीं किया जा सकता।

याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि पुराने लाइसेंसों की अवधि खत्म होते ही 'कारण बताओ नोटिस' बेअसर हो गया। इसे अगले सालों के लिए रिन्यू किए गए लाइसेंसों पर लागू नहीं किया जा सकता। उन्होंने आगे यह भी कहा कि चूंकि आपराधिक मामलों में अपील दायर की जा चुकी है और सज़ाओं पर रोक लगा दी गई, इसलिए 'कारण बताओ नोटिस' का मूल आधार ही खत्म हो गया।

वकील ने आगे तर्क दिया कि इसमें 'प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों' का उल्लंघन हुआ। इसमें सुनवाई का उचित मौका न मिलना और दो अलग-अलग संस्थाओं के खिलाफ एक ही (संयुक्त) 'कारण बताओ नोटिस' जारी करना शामिल है।

इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि कर्मचारियों को मिली सज़ाओं के लिए कंपनियों को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। यह कि संबंधित कानूनी प्रावधानों का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया।

राज्य सरकार के वकील ने तर्क दिया कि लाइसेंसों का सालाना रिन्यूअल इस शर्त पर होता है कि कानूनी प्रावधानों का पालन किया जाएगा। इसलिए पहले किए गए उल्लंघनों के कानूनी परिणाम अभी भी लागू रहेंगे। उन्होंने आगे यह भी तर्क दिया कि आपराधिक सज़ा पर कोई रोक (Stay) नहीं लगी है। सिर्फ सज़ा को सस्पेंड कर देने से यह साबित नहीं हो जाता कि वे दोषी नहीं हैं।

अदालत ने याचिकाकर्ता के तर्कों को खारिज कर दिया, यह मानते हुए कि लाइसेंस नए सिरे से दिए गए अनुदान नहीं थे, बल्कि अधिनियम और नियमों के पालन की शर्त पर उनका नवीनीकरण किया गया। इसलिए नवीनीकरण होने पर पिछली अनियमितताओं का महत्व समाप्त नहीं हो गया।

इसके अलावा, अदालत ने स्पष्ट किया कि सज़ा का निलंबन दोषसिद्धि (Conviction) पर रोक के बराबर नहीं होता; अदालत ने यह भी कहा कि ऐसा कोई भी साक्ष्य पेश नहीं किया गया, जिससे यह साबित हो सके कि दोषसिद्धि पर ही रोक लगा दी गई।

नैसर्गिक न्याय के मुद्दे पर अदालत ने पाया कि धारा 31(1-A) के तहत वैधानिक आवश्यकताओं का विधिवत पालन किया गया, क्योंकि कारण बताओ नोटिस में कारणों का उल्लेख था, आवश्यक विवरण दिए गए और जवाब देने का अवसर भी प्रदान किया गया। अदालत ने आगे यह भी कहा कि याचिकाकर्ता अपने जवाबों में जाली परमिट का उपयोग करके शराब की ढुलाई करने के मुख्य आरोप से इनकार करने में विफल रहे, जो उनके खिलाफ गया।

अदालत ने फैसला सुनाया,

"यहां तक ​​कि लाइसेंस के खंड V में भी शर्तों के उल्लंघन पर लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान है। इसलिए इस कसौटी पर भी आबकारी आयुक्त के कार्य में कोई दोष नहीं निकाला जा सकता।"

अदालत ने आगे यह भी कहा कि आबकारी अधिनियम की धारा 31(1)(c) और 44 के तहत कर्मचारियों, एजेंटों और लाइसेंस धारक की ओर से कार्य करने वाले व्यक्तियों के कार्यों के लिए लाइसेंस धारक को ही जिम्मेदार माना जाता है। इस प्रकार, ड्राइवर, क्लीनर और अन्य संबंधित व्यक्तियों की दोषसिद्धि ही वैधानिक परिणामों को लागू करने के लिए पर्याप्त थी।

पीठ ने कहा,

"इस प्रकार, 'कोई भी व्यक्ति जो उसकी (लाइसेंस धारक की) ओर से उसकी स्पष्ट या निहित अनुमति से कार्य कर रहा हो' - इस वाक्यांश में उस ट्रक का ड्राइवर और क्लीनर भी शामिल होगा, जिसमें सामग्री की ढुलाई की गई। इसलिए मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत उनकी दोषसिद्धि, आबकारी अधिनियम की धारा 31 की उप-धारा (1) के खंड (c) की भाषा के अनुसार, लाइसेंस धारक पर भी बाध्यकारी होगी।"

आनुपातिकता के सिद्धांत (Doctrine of Proportionality) को लागू करते हुए अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि उल्लंघन की गंभीरता को देखते हुए - जिसमें जाली परमिट का उपयोग और आबकारी राजस्व की हानि शामिल थी - राज्य द्वारा की गई कार्रवाई उचित और न्यायसंगत थी।

पीठ ने टिप्पणी की,

"इसलिए विदेशी शराब की ढुलाई के लिए जाली परमिट का उपयोग करके की गई धोखाधड़ी के संदर्भ में प्रतिवादियों के विवादित कार्यों को जब आनुपातिकता के सिद्धांत की कसौटी पर परखा जाता है, तो उनमें कोई दोष नहीं निकाला जा सकता।"

इस प्रकार, अदालत ने रिट याचिका खारिज की।

Case Title: Som Distilleries v State of Madhya Pradesh [WP-4915-2026]


Friday, March 27, 2026

थाना लार्डगंज पुलिस की कार्यवाही, 2 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार चुराये हुये 12 दुपहिया वाहन जप्त


थाना लार्डगंज पुलिस की कार्यवाही, 2 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार चुराये हुये 12 दुपहिया वाहन जप्त


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जबलपुर. पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सम्पत उपाध्याय (भा.पु.से.) द्वारा जिले में पदस्थ समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को लूट, झपटमारी, नकबजनी, वाहन चोरी की घटनाओ पर अंकुश लगाने हेतु जेल से रिहा हुये सम्पत्ति सम्बंधी अपराधियों एवं पूर्व में पकडे गए संपत्ति संबंधी अपराधियों से सघन पूछताछ एवं उनकी गुजर बसर की जांच तथा घटित हुई चोरी एवं नकबजनी में आरोपियों की पतासाजी करते हुए चोरी गए मशरूका की बरामदगी हेतु  आदेशित किया गया है।

आदेश के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री आयुष गुप्ता (भा.पु.से.)  एवं नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली श्री रीतेश कुमार शिव के मार्ग दर्शन में थाना प्रभारी लार्डगंज श्री नवल आर्य के नेतृत्व मे गठित टीम द्वारा 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार कर आरोपियेां के कब्जे से चुराये हुये 12 दुपहिये वाहन जप्त किये गये है।   

थाना लार्डगंज की टीम द्वारा 1-कासिम खान पिता मोह. अतीक खान उम्र 25 साल रजा चौक, न्यू आनंद नगर, थाना गोहलपुर , 2-फैजान अंसारी उर्फ तोता पिता महमूद अहमद उम्र 23 साल निवासी मक्का नगर गली न 01 हनुमानताल  को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर दोनों आरोपियों ने थाना लार्डगंज, कोतवाली, ओमती, विजयनगर, घमापुर एवं कटनी क्षेत्र से दुपहिया वाहन चोरी करना स्वीकार किये।

 नाम पता गिरफ्तार आरोपी -

1-कासिम खान पिता मोह. अतीक खान उम्र 25 साल रजा चौक, न्यू आनंद नगर, थाना गोहलपुर  

2-फैजान अंसारी उर्फ तोता पिता महमूद अहमद उम्र 23 साल निवासी मक्का नगर गली न 01 हनुमानताल

आरोपियेां के कब्जे से चुराये हुये 12 दुपहिये वाहन  एक्सेस क्रमांक एमपी 20   एसएन 7110, प्लेटीना क्रमांक एमपी 49 एम 9528, एक्सेस क्रमांक एमपी 20 यूए 4288, एक्सेस क्रमांक एमपी 20 एसटी 4577,  पैशन प्रो क्रमांक एमपी 20 एनक्यू 5681, स्प्लेंडर क्रमांक एमपी 09 क्यूटी 9499, एक्सेस क्रमांक एमपी 20  एसटी 8958, एक्सेस क्रमांक एमपी 20  एसआर 8581, एक्टीवा क्रमांक एमपी 20 एस एन 3623, एक्टीवा क्रमांक एमपी 20 एसडब्ल्यू 6552,   स्प्लेण्डर क्रमांक एमपी 20 एमक्यू 4836, स्प्लेण्डर क्रमांक एमपी 20 एमवाय 2837 जप्त करते किये गये।

वाहनों के सम्बंध में पतसाजी करने पर एक्सेस क्रमांक एमपी 20   एसएन 7110, प्लेटीना क्रमांक एमपी 49 एम 9528,के चोरी जाने की रिपोर्ट थाना लार्डगंज मे पजीबद्ध होना पायी गयी।  दोनों आरोपियो को थाना लार्डगंज के अप क्र 106/26  एवं 202/26  में गिरफ्तार करते हुये इस्तगासा 01/26 धारा 35(1)(ड) बीएनएसएस के तहत कार्यवाही कर अन्य वाहनो के सम्बंध मे पतासाजी की जा रही है। 

शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार कर चुराये हुये वाहन जप्त करने में थाना प्रभारी लार्डगंज श्री नवल आर्य, उप निरीक्षक राहुल बघेल, उप निरीक्षक रामेश्वर गोस्वामी, सहायक उप निरीक्षक राजेश वर्मा, प्रधान आरक्षक ब्रम्हप्रकाश मिश्रा, आरक्षक पंकज सनोडिया, आरक्षक शुभम पटेल, आरक्षक हूलेश परस्ते, आरक्षक आदर्श दुबे, आरक्षक श्याम गुर्जर, आरक्षक कुंदन सिंह की सराहनीय भूमिका रही।

Sunday, March 22, 2026

गुना हवाला कांड में बड़ी कार्रवाई : मुख्यमंत्री ने गुना SP अंकित सोनी को हटाया, थाना प्रभारी सहित चार पुलिसकर्मी पहले ही हो चुके हैं सस्पेंड


गुना हवाला कांड में बड़ी कार्रवाई : मुख्यमंत्री ने गुना SP अंकित सोनी को हटाया, थाना प्रभारी सहित चार पुलिसकर्मी पहले ही हो चुके हैं सस्पेंड 

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1 करोड़ केश राशि को 20 लाख रुपये लेकर छोड़ देने के मामले में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एसपी अंकित सोनी को हटा दिया है और पुलिस मुख्यालय भोपाल अटैच कर दिया है। नई एसपी हितिका वासल होगी। थाना प्रभारी एसआई प्रभात कटारे, एएसआई साजिद हुसैन, प्रधान आरक्षक देवेंद्र सिंह शिकरवार और आरक्षक सुंदर रमन को पहले ही सस्पेंड कर दिया है।

गुना जिले में नेशनल हाईवे 46 पर एक करोड़ रुपये की नकद राशि पकड़ने और फिर 'डील' कर उसे छोड़ने के मामले ने प्रदेश की राजनीति और पुलिस महकमे में भूचाल ला दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस मामले में कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए गुना पुलिस अधीक्षक (SP) अंकित सोनी को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि प्रशासनिक शिथिलता और अनियमितता किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।


गुना हवाला कांड में बड़ी कार्रवाई : मुख्यमंत्री ने गुना SP अंकित सोनी को हटाया, थाना प्रभारी सहित चार पुलिसकर्मी पहले ही हो चुके हैं सस्पेंड


मामले के मुख्य बिंदु:
  • घटनास्थल और समय: मामला 19 मार्च (गुरुवार-शुक्रवार की रात) को गुना के धरनावदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत रूठियाई पुलिस चौकी का है।
  • घटना का विवरण: पुलिस ने गुजरात पासिंग की एक स्कॉर्पियो (GJ 05 RK 9351) को रोका, जो एक जीरा व्यापारी की बताई जा रही है। तलाशी के दौरान गाड़ी से करीब 1 करोड़ रुपये नकद मिले।
  • वसूली का आरोप: आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने उच्च अधिकारियों को सूचना देने के बजाय व्यापारी से 20 लाख रुपये का 'सेटलमेंट' (रिश्वत) लिया और उसे बाकी 80 लाख रुपये के साथ छोड़ दिया।
  • कार्रवाई: मामले की गंभीरता को देखते हुए ग्वालियर रेंज के DIG अमित सांघी ने रात में जांच की। इसके बाद धरनावदा थाना प्रभारी प्रभात कटारे सहित चार पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है।
  • IPS का फोन: खबरों के अनुसार, जब गुजरात के एक IPS अधिकारी का फोन आया, तो पुलिस ने कथित तौर पर लिए गए 20 लाख रुपये वापस कर दिए।
  • CM का एक्शन: मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए गुना एसपी अंकित सोनी को हटाने के निर्देश दिए हैं और यतिका बंसल को नया एसपी नियुक्त किया है।

​ ग्वालियर रेंज के डीआईजी अमित सांघी ने रूठियाई चौकी और धरनावदा थाने पहुंचकर मामले की गहन पड़ताल की थी। जांच में  दोषी पाए जाने पर चार पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। सस्पेंड होने वालों में धरनावदा थाना प्रभारी एसआई प्रभात कटारे, रूठियाई चौकी प्रभारी एएसआई साजिद हुसैन, प्रधान आरक्षक देवेंद्र सिंह सिकरवार और आरक्षक सुंदर रमन शामिल हैं। मामला 20 लाख की 'डील' और 'रिफंड' की चर्चा

मध्यप्रदेश शासन द्वारा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की नवीन पदस्थापना के आदेश जारी


​यह पूरा घटनाक्रम नेशनल हाईवे-46 पर गुजरात पासिंग स्कॉर्पियो को रोकने से शुरू हुआ था। वाहन से करीब 1 करोड़ रुपये बरामद हुए थे, जिसे नियमानुसार जब्त करने के बजाय पुलिसकर्मियों ने कथित तौर पर 20 लाख रुपये लेकर रफा-दफा कर दिया।  मामले की गंभीरता को देखते हुए अब सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और उस व्यापारी की भी तलाश की जा रही है जिससे यह 'सेटलमेंट' किया गया था। 

​मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। उन्होंने साफ संदेश दिया है कि भ्रष्टाचार और लापरवाही के मामलों में केवल निचले स्तर के कर्मचारी ही नहीं, बल्कि जिले के मुखिया की जवाबदेही भी तय की जाएगी।

Wednesday, March 18, 2026

डायवर्सन की बकाया राशि नहीं चुकाने पर होटल गुलजार और मेथोडिस्ट चर्च की संपत्ति कुर्क.


डायवर्सन की बकाया राशि नहीं चुकाने पर होटल गुलजार और मेथोडिस्ट चर्च की संपत्ति कुर्क.


  • कुर्क की गई संपत्ति के क्रय-विक्रय पर रोक.
  • राशि नहीं चुकाने पर होगी नीलामी की कार्यवाही.

जबलपुर। राजस्व विभाग ने डायवर्सन की बकाया राशि नहीं जमा करने पर गोरखपुर स्थित होटल गुलजार और हवाबाग स्थित मेथोडिस्ट चर्च की संपत्ति को कुर्क कर लिया है तथा कुर्क की गई संपत्ति के क्रय-विक्रय, अनुबंध आदि को निषेधित कर दिया गया है। ज्ञात हो कि अपर कलेक्टर अभिषेक गहलोत ने गत दिवस आयोजित राजस्व वसूली की समीक्षा बैठक में मांग जारी करने और समयावधि बीत जाने के बाद भी भू-राजस्व नहीं जमा करने वाले बड़े बकायादारों पर नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिये थे।

अनुविभागीय राजस्व अधिकारी गोरखपुर अनुराग सिंह के अनुसार तहसील गोरखपुर मौजा गोरखपुर स्थित होटल गुलजार के संचालक संजय भाटिया, गुलजारी लाल भाटिया द्वारा व्यावसायिक प्रयोजन में लाये जा रहे होटल गुलजार एवं अन्य भूमियों पर डायवर्सन की 8 लाख 50 हजार रुपये की राशि मांग जारी होने के बाद भी जमा नहीं करने पर अचल संपत्ति की कुर्की का वारंट जारी किया गया है तथा कुर्क की गई संपत्ति पर किसी भी प्रकार का संव्यवहार जैसे कि क्रय-विक्रय, अनुबंध इत्यादि को भी निषेधित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि बकाया राशि जमा नहीं करने पर कुर्क शुदा संपत्ति की नीलामी कर भू-राजस्व की राशि वसूल की जायेगी।

अनुविभागीय राजस्व अधिकारी गोरखपुर ने बताया कि भू-राजस्व वसूली के सिलसिले में ही 15 लाख रुपये की डायवर्सन की बकाया राशि नहीं जमा करने पर आज बुधवार को हवाबाग स्थित मेथोडिस्ट चर्च की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। मेथोडिस्ट चर्च द्वारा भी बकाया जमा नहीं किये जाने पर चल-अचल संपत्ति की नीलामी कर भू-राजस्व की वसूली की जायेगी।

अनुविभागीय राजस्व अधिकारी गोरखपुर के मुताबिक गोरखपुर तहसील के अंतर्गत शासन को भू-राजस्व जमा नहीं करने वाले बड़े बकायादारों को चिन्हित किया गया है तथा उन पर भी वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

Saturday, March 14, 2026

कलेक्‍टर-एसपी ने ली अधिकारियों की बैठक, घरेलू रसोई गैस की कालाबाजारी रोकने सख्‍त कार्यवाही के दिये निर्देश


कलेक्‍टर-एसपी ने ली अधिकारियों की बैठक, घरेलू रसोई गैस की कालाबाजारी रोकने सख्‍त कार्यवाही के दिये निर्देश


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जबलपुर. कलेक्‍टर राघवेन्‍द्र सिंह एवं पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्‍याय की मौजूदगी में आज शुक्रवार को आयोजित की गई राजस्‍व, पुलिस, खाद्य एवं ऑयल मार्केटिंग कम्‍पनियों के अधिकारियों तथा गैस वितरक एजेंसियों के संचालकों की संयुक्‍त बैठक में घरेलू रसोई गैस की कालाबाजारी, जमाखोरी एवं व्‍यावसायिक उपयोग को रोकने सख्‍त कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। 

कलेक्‍ट्रेट सभाकक्ष में संपन्‍न हुई इस बैठक में बताया गया कि जिले में रसोई गैस का पर्याप्‍त स्‍टॉक उपलब्‍ध है। रसोई गैस की आपूर्ति को लेकर उपभोक्‍ताओं को घबराने या अतिरिक्‍त सिलेंडर जमा करने की आवश्‍यकता नहीं है। कलेक्‍टर राघवेन्‍द्र सिंह ने बैठक में मौजूद राजस्‍व, पुलिस एवं खाद्य विभाग के अधिकारियों को घरेलू रसोई गैस के व्‍यावसायिक इस्‍तेमाल तथा इनकी जमाखोरी एवं कालाबाजारी रोकने होटल, रेस्‍टोरेंट और रसोई गैस एजेंसियों का आकस्मिक निरीक्षण करने के निर्देश दिये हैं। उन्‍होंने कहा कि अनियमितताएं या नियमों का उल्‍लंघन पाये जाने पर दोषी व्‍यक्तियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाये। 

कलेक्‍टर ने अधिकारियों को अनाधिकृत स्‍थानों पर रसोई गैस सिलेंडर का स्‍टॉक पाये जाने पर तत्‍काल जप्‍त करने तथा एफआर्इआर दर्ज कराने के निर्देश भी दिये हैं। श्री सिंह ने बैठक के माध्‍यम से नागरिकों से भी अपील की कि वे जरूरत होने पर ही रसोई गैस रिफिल की बुकिंग करें। जिले में रसोई गैस का पर्याप्‍त स्‍टॉक उपलब्‍ध है। उपभोक्‍ताओं को तय समय पर रसोई गैस की आपूर्ति किये जाने के निर्देश सभी वितरण एजेंसियों को दिये गये हैं।

Saturday, March 7, 2026

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर मदन महल पहाड़ी को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्यवाही प्रारंभ. सब लोगो का घर तोड़ दो किसी को यहाँ नही रहने देना है...


सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर मदन महल पहाड़ी को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्यवाही प्रारंभ. सब लोगो का घर तोड़ दो किसी को यहाँ नही रहने देना है...


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  • सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर मदन महल पहाड़ी को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्यवाही प्रारंभ.
  • पहले दिन हटाये गये दस अतिक्रमण. विस्थापित परिवारों को भेजा गया तेवर.
  • बांस, बल्ली और तिरपाल के साथ भोजन की व्यवस्था भी की गई.


माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मदन महल पहाड़ी को अतिक्रमण मुक्त करने के मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश का शीघ्र अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा नगर निगम और पुलिस के सहयोग से प्रारंभ की गई कार्यवाही में आज शनिवार को पहले दिन पुरवा क्षेत्र से 10 अतिक्रमणों को हटाया गया।
एसडीएम गोरखपुर अनुराग सिंह ने बताया कि पहले दिन मदनमहल पहाड़ी से विस्थापित किये गये सभी परिवारों को ग्राम तेवर भेजा गया है। उनके गृहस्थी के सामान को भी नगर निगम के वाहनों से तेवर पहुंचाने की व्यवस्था की गई। उन्होंने बताया कि पहले दिन विस्थापित किये गये सभी परिवार पूर्व में हुये सर्वे में पट्टे के लिये पात्र परिवारों की सूची में शामिल थे।
इन परिवारों के गृहस्थी के सामान को तेवर में उनके लिये चिन्हित भूखंड तक भेजने की व्यवस्था के साथ-साथ वहाँ उन्हें बांस, बल्ली और तिरपाल भी उपलब्ध कराये गये हैं। इसके साथ ही तीन-चार दिन तक उनकी भोजन की व्यवस्था भी प्रशासन द्वारा की गई है। विस्थापित परिवारों के गृहस्थी के सामान की सुरक्षा के लिये चौकीदार भी तैनात किये गये हैं। इसके अलावा एम्बुलेंस एवं मेडिकल टीम की व्यवस्था भी की जा रही है।
एसडीएम गोरखपुर के अनुसार पुरवा में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के पूर्व राजस्व विभाग द्वारा इस क्षेत्र का सर्वे कराया गया था और इस क्षेत्र में मदनमहल पहाड़ी पर लगभग 714 अतिक्रमण चिन्हित किये गये हैं। क्षेत्र में पिछले कई दिनों से लगातार मुनादी कर अतिक्रामकों को कार्यवाही के बारे में सूचित किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार अतिक्रमणों को हटाने की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी और रविवार को भी अतिक्रमण हटाये जायेंगे।
इधर जिला प्रशासन के निर्देशानुसार महिला एवं बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग द्वारा ग्राम विस्थापित परिवारों के आंगनवाड़ी केंद्र में दर्ज बच्चों की तथा गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के देखभाल की विशेष व्यवस्था की गई है। उन्हें टेक होम राशन उपलब्ध कराया जा रहा है।
ज्ञात हो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शांति बाई शर्मा एवं अन्य की याचिका पर 24 फरवरी को सुनवाई करते हुये मदन महल पहाड़ी को अतिक्रमण मुक्त कर संरक्षित करने के मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का शीघ्र अनुपालन करने के निर्देश राज्य शासन को दिये हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अतिक्रमण हटाने की गई कार्यवाही का मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के साथ ही का समय-समय पर पालन प्रतिवेदन सर्वोच्च न्यायालय में भी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं।

पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सम्पत उपाध्याय ने ली अपराध समीक्षा बैठक, कार्यवाही के सम्बंध में दिये आवश्यक दिशा निर्देश


पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सम्पत उपाध्याय ने ली अपराध समीक्षा बैठक, कार्यवाही के सम्बंध में दिये आवश्यक दिशा निर्देश

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👉 विवेचना में लंबित गम्भीर अपराधों की समीक्षा करते हुये निकाल के सम्बंध मे दिये आवश्यक दिशा निर्देश

👉 गुम अवयस्क बालक/बालिकाओं की हर संभव प्रयास कर करें दस्तयाबी  

👉 सी.एम. हैल्प लाईन, वरिष्ठ कार्यालयों तथा जन सुनवाई की शिकायतों का करें प्राथमिकता के अधार पर निकाल

👉  महिला सम्बंधी घटित हुये अपराधों में संवेदनशीलता बरतते हुये आरोपी की करें गिरफ्तारी एवं शीघ्र विवेचना पूर्ण कर पेश करें चालान तथा महिला सम्बंधी शिकायतों का भी करें त्वरित निराकरण 

👉  स्थाई वारन्ट की तामीली लगातार करें अधिक से अधिक

👉 शाम के समय थाना क्षेत्र में बल के साथ पैदल पैट्रोलिंग करें तथा मार्ग में व्यवधान उत्पन्न करने वाले अवैध अतिक्रमण को हटाते हुये यातयात सुगम बनायें 

जबलपुर. पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सम्पत उपाध्याय (भा.पु.से.) द्वारा पुलिस कन्ट्रोलरूम में आज दिनॉक 7-2-2026 को दोपहर 2 बजे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री आयुष गुप्ता (भा.पु.से.), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध श्री जितेन्द्र सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्री सूर्यकांत शर्मा, की उपस्थिति में अपराध समीक्षा बैठक ली गयी। 

बैठक में समस्त राजपत्रित अधिकारी एवं थाना प्रभारी तथा चौकी प्रभारी उपस्थित रहे।

बैठक में आपके द्वारा त्रिवार्षिक तुलनात्मक भा.द.वि/बी.एन.एस. तथा प्रतिबंधात्मक एवं माईनर एक्ट की विस्तार से समीक्षा की गयी।  

  आपके द्वारा थानावार लंबित गम्भीर अपराध हत्या एवं हत्या के प्रयास, लूट, झपटमारी, नकबजनी एवं एस.सी.एस.टी. एक्ट, तथा महिला सम्बंधी अपराधों की विस्तार से समीक्षा की गयी एवं लंबित अपराधों कें निराकरण के सम्बंध मे आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये ।

स्थाई वारन्ट की तामीली लगातार अधिक से अधिक करें, फरार आरोपियों पर ईनाम उद्घोषित करायें पतासाजी कर शीघ्र आरोपी की गिरफ्तारी करें। ऐसे आरोपी जो जिले से बाहर रह रहे है की गिरफ्तारी हेतु टीम बनाकर रवाना करें। 

 लंबित धारा 363 भादवि/137 (2) बी.एन.एस. के प्रकरण में अपहृत अवयस्क बालक/बालिकाओं की हर सम्भव प्रयास कर दस्तयाबी करें। अपहृत अवयस्क बालक/बालिकाओं के जिले से बाहर होने की जानकारी मिलने पर तत्काल टीम बनाकर भेजते हुये दस्तयाबी सुनिश्चित कराये। 

आपने सी.एम. हैल्प लाईन, वरिष्ठ कार्यालयों तथा जन सुनवाई, की शिकायतों की समीक्षा करते हुये आदेशित किया कि लंबित शिकायतों का त्वरित निराकरण करें, इसमें किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही न बरती जाये। 

महिला सम्बंधी घटित हुये अपराधों में संवेदनशीलता बरतते हुये तत्काल आरोपी की गिरफ्तारी कर शीघ्र विवेचना पूर्ण कर चालान पेश करें। इसी प्रकार महिला सम्बंधी शिकायतों का त्वरित निराकरण किया जाये। 

लंबित सम्पत्ति सम्बंधी अपराधों की विस्तार से समीक्षा करते हुये लंबित सम्पत्ति सम्बंधी अपराधों में पतासाजी कर आरोपियों की गिरफ्तारी एवं चोरी गयी सम्पत्ति की बरामदगी हेतु आदेशित किया।

सीसीटीएनएस कार्य की गुणवत्ता में सकारात्मक सुधार के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए दिशा निर्देश देते हुये निदेर्शित किया कि अपराध विवरण फार्म,  नक्शा मौका, केस डायरी, चरित्र सत्यापन का पंजीकरण एवं निराकरण, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही, भी भरना है, अक्षांश-देशांश, गुमशुदा व्यक्ति/गिरफ्तार व्यक्ति/मर्ग में अज्ञात मृतक की फोटो आवश्यक रूप से अपलोड करें। अभियुक्त, संदेहियों के प्रथम नाम, मध्य नाम, अंतिम नाम एवं उप नाम को पृथक पृथक दर्ज करें, अभियुक्त का मोवाईल नंबर एवं संबंधी का नाम एवं मोवाईल नंबर भरा जावे, अपराध घटित होने पर अपराध की प्रवृत्ति, तरीका का उल्लेख करना, अपराध के उद्देश्य का उल्लेखित करना, आयु, लिंग आदि का उल्लेख, संदेहीयों के शरीरिक बनावट हुलिया आदि की सही.सही डाटा फीड करें।

सोशल मीडिया में भडकाउ पोस्ट, शस्त्र प्रदर्शन, वाहनों पर स्टंट कर वीडियो अपलोड करने वालों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करे। 

शाम के समय थाना क्षेत्र के बाजार क्षेत्र में पैदल भ्रमण कर बाजार व्यवस्था बनाते हुये, आम रोड पर किये गये अवैध अतिक्रमण जो कि आवगमन में बाधित बन रहे है को चिन्हित करते हुये प्रशासनिक एवं नगर निगम के अधिकारियों से चर्चा कर हटवायें। सभी दुकानदारों को समझाईष दें कि दुकान के सामने हाथ ठेले न लगने दिया जावे, ग्राहकों के दो पहिया वाहनों के खड़ा होने हेतु पर्याप्त स्थल रखे व निर्धारित स्थल पर ही दो पहिया वाहन पार्क करवाये।  

इसके साथ ही पैदल भ्रमण के दौरान समाज के हर वर्ग के लोगो से सम्वाद स्थापित करें, ताकि आम नागरिक अपने आपको सुरक्षित महसूस करें तथा इससे आपको महत्वपूर्ण सूचनायें प्राप्त होंगी जो शांति एंव कानून व्यवस्था बनाये रखने में काफी उपयोगी होगी।

 धिकांशतः शराब पीकर तेज रफ्तार से वाहन चलाने के कारण दुर्घटनाये होती है, जिसे घ्यान में रखते हुये शहर के प्रमुख चौराहो पर स्थान बदल-बदलकर बैरिकेट्स एवं स्टापर लगाये जाकर चैकिंग करें चैकिंग के दौरान ब्रीथ एनेलाईजर से चैक कर शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करते हुये, शराब पीकर वाहन चलाने वालो के लायसेंस निरस्तीकरण की भी कार्यवाही करे।


Thursday, March 5, 2026

होली पर्व के अवसर पर पुलिस लाईन जबलपुर में आयोजित किया गया होली मिलन समारोह


होली पर्व के अवसर पर पुलिस लाईन जबलपुर में आयोजित किया गया होली मिलन समारोह  

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जबलपुर . होली पर्व के अवसर  पर आज दिनॉक 5-3-26 को पुलिस लाइन में आयोजित होली मिलन समारोह में  अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक जबलपुर जोन जबलपुर श्री प्रमोद वर्मा (भा.पु.से.),  कलेक्टर जबलपुर श्री राघवेन्द्र सिंह (भा.प्र.से.) , पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सम्पत उपाध्याय (भा.पु.से.), नगर निगम कमिश्नर जबलपुर श्री रामप्रकाश अहिरवार (भा.प्र.से.),  द्वारा एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी गयी।

इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री आयुष गुप्ता (भा.पु.से.), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध श्री जितेन्द्र सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्री सूर्यकांत शर्मा, समस्त नगर पुलिस अधीक्षक, थाना प्रभारी तथा रक्षित निरीक्षक श्री जय प्रकाश आर्य, एवं पुलिस लाईन के अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे सभी ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली मनाई।

सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक श्री एच.एम. जोशी के 100वें जन्मदिवस पर आयोजित हुआ सम्मान समारोह


सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक श्री एच.एम. जोशी के 100वें जन्मदिवस पर आयोजित हुआ सम्मान समारोह

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श्री जोशी देश के पहले बैच 1948 के आईपीएस अधिकारी हैं


पूर्व डीजीपी श्री एच.एम. जोशी का नेतृत्व मध्यप्रदेश पुलिस के इतिहास में प्रेरणादायी अध्याय : डीजीपी श्री कैलाश मकवाणा

Wednesday, March 4, 2026

शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, चुराये हुये 7 दुपहिया वाहन कीमत 6 लाख 50 हजार रूपये के जप्त


TOC NEWS : शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, चुराये हुये 7 दुपहिया वाहन कीमती लगभग 6 लाख 50 हजार रूपये के जप्त

सभी जिले एवं तहसीलों में ब्यूरो संवाददाताओं की आवश्यकता है हमसे  (https://timesofcrime.com/ ) जुड़ने के लिए संपर्क करें : 9893221036

  • *थाना पाटन पुलिस की कार्यवाही, शातिर वाहन चोर गिरफ्तार ,*
  • *चुराये हुये 7 दुपहिया वाहन कीमती लगभग 6 लाख 50 हजार रूपये के जप्त*

जबलपुर. पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सम्पत उपाध्याय (भा.पु.से.) द्वारा जिले में पदस्थ समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को लूट, झपटमारी, नकबजनी, वाहन चोरी की घटनाओ पर अंकुश लगाने हेतु जेल से रिहा हुये सम्पत्ति सम्बंधी अपराधियों एवं पूर्व में पकडे गए संपत्ति संबंधी अपराधियों से सघन पूछताछ एवं उनकी गुजर बसर की जांच तथा घटित हुई चोरी एवं नकबजनी में आरोपियों की पतासाजी करते हुए चोरी गए मशरूका की बरामदगी हेतु आदेशित किया गया है।

आदेश से परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री सूर्यकांत शर्मा एवं एसडीओपी पाटन श्री लोकेश डाबर के मार्ग दर्शन में थाना पाटन की टीम द्वारा 1 वाहन चोर को गिरफ्तार कर चुराये हुये 7 दुपहिया वाहन कीमती लगभग 6 लाख 50 हजार रूपये के जप्त किये गये है।

थाना पाटन में दिनांक 02-03-2026 को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक चोरी की नीले रंग की एक्सिस बेचने की फिराक में नृत्य गोपाल मंदिर के पीछे मंडी रोड़ पाटन में खड़ा है, सूचना पर मुखबिर के बताये स्थान पर दबिश देते हुये मुखबिर के बतायेनुसार युवक नीले रंग की एक्सिस के साथ दिखा जो पुलिस केा देखकर भागने का प्रयास किया जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया जिसने नाम पता पूछने पर अपना नाम प्रशांत सेन पिता उम्र 21 वर्ष निवासी चरगवां वर्तमान पता शास्त्रीनगर पश्चिम नर्मदा कालोनी तिलवारा बताया.

*नाम पता गिरफ्तार आरोपी-*
1-प्रशांत सेन उम्र 21 वर्ष निवासी चरगवां वर्तमान पता शास्त्री नगर पश्चिम नर्मदा कॉलोनी तिलवारा

जिससे एक्सिस के संबंध में पूछताछ करने पर उक्त दुपहिया वाहन तिलवारा अन्तर्गत संग्राम सागर गार्डन के पास से दिनांक 3-2-26 की शाम को चोरी करना स्वीकार करते हुये लगभग 2-3 माह से जबलपुर में अलग अलग स्थानों से दुपहिया वाहन चोरी कर पाटन क्षेत्र में भौंरदा हार में सुनसान जगह नहर पुलिया के नीचे चुराये हुये 6 दुपहिया वाहन छिपाकर रखना बताया, आरोपी प्रशांत सेन की निशादेही पर बिना नम्बर की 2 नीले रंग की एक्सिस, 2 सफेद रंग की एक्सिस, 1 चाकलेट कलर की एक्टिवा, 1 काले रंग की एचएफ डीलक्स मोटर सायकल, 1 नीले रंग की एचएफ डीलक्स मोटर सायकल इस प्रकार कुल 7 दुपहिया वाहन कुल कीमती लगभग 6 लाख 50 हजार रूपये के जप्त करते हुये आरोपी के विरूद्ध इश्तगासा क्रमांक 1/26 धारा 35(1-5) बीएनएसएस तथा 303(2) बीएनएस के तहत कार्यवाही कर पतासाजी करने पर थाना गोरखपुर में अपराध क्रमांक 127/26 धारा 303(2) बीएनएस का पंजीबद्ध होना पाया गया है शेष वाहनो के सम्बंध में पतासाजी जारी है।

शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार कर चुराये हुये 7 दुपहिया वाहन जप्त करने में थाना प्रभारी पाटन श्री गोपिन्द्र सिंह के नेतृत्व में उप निरीक्षक भरत सिंह, प्रधान आरक्षक राममिलन रजक, आरक्षक दिनेश, रिंकेश, धनंजय, रामगोपाल की सराहनीय भूमिका रही।

Tuesday, March 3, 2026

कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के निर्देशन में कार्यवाही, मैसेज गुप्ता कैटरर्स में संग्रहित 2 क्विंटल रजवाड़ी स्वीट्स का 30 किलो के लगभग मावा निरीक्षण


कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के निर्देशन में कार्यवाही, मैसेज गुप्ता कैटरर्स में संग्रहित 2 क्विंटल रजवाड़ी स्वीट्स का 30 किलो के लगभग मावा निरीक्षण

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विभिन्न स्थानों पर मिलावटी खाद्य पदार्थों पर की गई कार्यवाही 

कलेक्टर श्री राघवेंद्र सिंह के निर्देशन में तहसीलदार जय सिंह धुर्वे के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा आज जिले में विभिन्न स्थानों पर मिलावटी खाद्य पदार्थ पर कार्यवाही की गई। 

जिसमें कमला नेहरू नगर यादव कॉलोनी रोड स्थित मैसेज गुप्ता कैटरर्स के संस्थान में संग्रहित लगभग 2 क्विंटल रजवाड़ी स्वीट्स का 30 किलो के लगभग मावा निरीक्षण के दौरान विक्रय के लिए संग्रह पाया गया।मौके पर स्टार्च यूरिया का प्राथमिक परीक्षण किया गया एवं विस्तृत जांच के लिए नमूने संग्रहित किए गए।

अन्य कार्यवाही में दमोह नाका त्रिमूर्ति नगर स्थित कपिल डेरी में मावा एवं एवं पनीर निर्माण स्थल का निरीक्षण खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा किया गया। जहां मौके पर मावे का निर्माण कर विक्रय होता पाया।

साथ ही संस्थान में ही निर्मित पनीर भी विक्रय हेतु संग्रहित पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मावा और पनीर के नमूने संग्रहित कर सभी नमूने राज्य का परीक्षण प्रयोगशाला परीक्षण के लिए भेजे जा रहे हैं।

श्रीराम स्वीट्स तथा श्री स्वीट्स एंड बेकरी का खाद्य पदार्थों का निरीक्षण, मिलावट की आशंका पर परीक्षण हेतु लिये गये नमूने


श्रीराम स्वीट्स तथा श्री स्वीट्स एंड बेकरी का खाद्य पदार्थों का निरीक्षण, मिलावट की आशंका पर परीक्षण हेतु लिये गये नमूने

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कलेक्टर जबलपुर श्री राघवेंद्र सिंह के निर्देशानुसार खाद्य पदार्थों मे मिलावट रोकने चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत होली के अवसर पर खाद्य सुरक्षा प्रशासन के अधिकारियों की खाद्य पदार्थों के विक्रय प्रतिष्ठानों के निरीक्षण की कार्यवाही आज मंगलवार को भी जारी रही।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेंद्र दुबे ने बताया कि खाद्य सुरक्षा प्रशासन के अधिकारियों ने मंगलवार को अँधेरदेव स्थित श्रीराम स्वीट्स एंड नमकीन तथा अधारताल चौक स्थित श्री स्वीट्स एंड बेकरी का निरीक्षण किया। श्रीराम स्वीट्स से छैना और नमकीन के नमूने लिये गये।

अधारताल स्थित श्री स्वीट्स एंड बेकरी में विक्रय हेतु संग्रहित लगभग 50 किलोग्राम छैना (चमचम) कीट तथा कॉकरोच से दूषित होना पाये जाने पर सम्पूर्ण मात्रा को नगर निगम दल की सहायता से विनष्ट कराया गया।

प्रतिष्ठान के मालिक मुकेश तिवारी द्वारा कार्यवाही का निरंतर प्रतिरोध करने के कारण पुलिस बल की सहायता से कार्यवाही पूर्ण की गई। प्रतिष्ठान पर सिल्वर फॉयल के स्थान पर अलुमिनियम फॉयल का उपयोग करने के संदेह पर मलाई रोल का नमूना लेकर राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल प्रेषित किया गया।

प्रयोगशाला से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर संबंधित कारोबार कर्ता के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत न्यायालयीन कार्यवाही की जायेगी।

Monday, March 2, 2026

हिंदू संगठन में भारी आक्रोश, हिंदुओं की सरकार में हिंदु खतरे में : कन्हैया तिवारी


हिंदू संगठन में भारी आक्रोश, हिंदुओं की सरकार में हिंदु खतरे में : कन्हैया तिवारी 

जबलपुर से आदर्श भाटिया की रिपोर्ट

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इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सहित पदाधिकारी मौजूद रहे । ज्ञापन के माध्यम से बताया कि हिंदुओं की सरकार में हिंदुओं के धार्मिक स्थलों धार्मिक मान बिंदुओं पर आघात होने से जब हिंदू संगठन व आम जनता इसका विरोध करती है तो शासन प्रशासन एक तरफा कार्रवाई करते हुए हिंदुओं के ऊपर ही कठोर कार्रवाई करते हुए उनको जेल भेज देती है

जिस हिंदू समाज एवं हिंदू संगठन में भारी आक्रोश है साथ ही कहा कि हिंदुओं की गौ माता एवं गोवंश की हत्या के कृत्य प्रदेश में जोरों पर है जिस पर रोक लगाई जाने की मांग की गई है।

 

जबलपुर उत्तर मध्य विधानसभा के विधायक डॉ. अभिलाष पाण्डेय ने बजट सत्र में उठाए क्षेत्र एवं प्रदेश के महत्वपूर्ण मुद्दे


जबलपुर उत्तर मध्य विधानसभा के विधायक डॉ. अभिलाष पाण्डेय ने बजट सत्र में उठाए क्षेत्र एवं प्रदेश के महत्वपूर्ण मुद्दे


जबलपुर //  विनय जी. डेविड : 9893221036

लीज-होल्ड मुक्ति, फायर सेफ्टी एक्ट, जबलपुर महोत्सव, पुजारियों के मानदेय सहित कई मांगें रखीं

जबलपुर। मध्यप्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान जबलपुर उत्तर मध्य विधानसभा के विधायक डॉ. अभिलाष पाण्डेय ने प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत विशाल बजट की सराहना करते हुए अपने क्षेत्र और प्रदेश के विभिन्न जनहित के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाया। डॉ. पाण्डेय ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व को विकास भी और विरासत भी की संकल्पना को साकार करने वाला बताते हुए इसे सर्वांगीण विकास का बजट करार दिया।

आज जबलपुर में एक प्रेस वार्ता कर डॉ. अभिलाष पांडे ने जानकारी दी की बजट किसान, युवा, महिला और गरीब हर वर्ग पर फोकस रहा। डॉ. पाण्डेय ने कहा कि लगभग 4.38 लाख करोड़ रुपये का यह बजट पिछले बजट से अधिक है और यह प्रदेश की जनहितैषी सरकार की सोच को दर्शाता है। उन्होंने विशेष रूप से युवाओं के लिए 15 हजार शिक्षक एवं 22 हजार पुलिस भर्ती नौकरियों को बड़ी सौगात ओर ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए भारी-भरकम निवेश (31,953 करोड़ शिक्षा व 24,144 करोड़ स्वास्थ्य) से प्रदेश का बुनियादी ढांचा मजबूत होगा। इसके अलावा, तलाकशुदा एवं विधवा महिलाओं के लिए पेंशन की घोषणा को सरकार की संवेदनशीलता का प्रतीक बताया। किसानों के हित में वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष घोषित करने और कृषि क्षेत्र के लिए 1.15 लाख करोड़ रुपये के आवंटन का भी उन्होंने स्वागत किया।

क्षेत्रीय विकास पर विशेष जोरः सीसी रोड, ओवरब्रिज और ई-बस

जबलपुर उत्तर मध्य विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में विधायक डॉ. पाण्डेय ने बताया कि बजट में उनके निरंतर प्रयासों का परिणाम मिला है:

मेहता पेट्रोल पंप से अग्रसेन चौक तक 17 करोड़ रुपये की लागत से सीसी रोड का निर्माण किया जाएगा, जिससे आवागमन में सुगमता होगी और ट्रैफिक दबाव कम होगा।

पिछले बजट में आई.टी.आई. से दीनदयाल ओवरब्रिज के लिए 371 करोड़ रुपये पहले ही आवंटित किए जा चुके हैं, जिसका काम जल्द ही शुरू होगा।

प्रदेश सरकार द्वारा ई-बसों के संचालन की घोषणा से व्यापारिक केंद्र उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र में आवागमन को और सुविधाजनक बनाया जा सकेगा।

लीज-होल्ड भूमि को फ्री होल्ड कराने में मिली बड़ी सफलता

डॉ. पाण्डेय ने विधानसभा में तारांकित प्रश्न (क्र. 1411) के माध्यम से अपने क्षेत्र के सुभद्रा कुमार चौहान, भवानी प्रसाद तिवारी, स्वामी दयानंद सरस्वती एवं राममनोहर लोहिया वार्डों में निवासरत लगभग 5,000 परिवारों की लीज होल्ड भूमि की समस्या को प्रमुखता से उठाया। डॉ. पाण्डेय के इस मुद्दे पर नगरीय प्रशासन मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने आश्वासन दिया कि आगामी तीन माह के भीतर नियमों को सरल बनाते हुए लीज होल्ड भूमि को फ्री होल्ड करने की कार्यवाही पूर्ण कर ली जाएगी। डॉ. पाण्डेय ने पिछले एक वर्ष से इस मुद्दे पर लगातार संघर्ष किया था और इस निर्णय को क्षेत्रवासियों के लिए बड़ी राहत बताया।

फायर सेफ्टी एक्ट की मांग पर मिला आश्वासन

लगातार बढ़ रही आगजनी की घटनाओं को देखते हुए डॉ. पाण्डेय ने विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि घने बसाहट वाले क्षेत्रों जैसे बड़ा फुहारा, गढ़ाफटक, सराफा, कच्छियाना, मिलौनीगंज, निवाड़गंज आदि में फायर ब्रिगेड की पहुंच मुश्किल है, ऐसे में एक सुदृढ़ फायर सेफ्टी एक्ट और अनिवार्य फायर ऑडिट की अत्यंत आवश्यकता है एवं क्षेत्रीय आधार पर फायर स्टेशन को बनाने की मांग की इस मुद्दे पर नगरीय प्रशासन मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने आश्वासन दिया कि केंद्र के मॉडल एक्ट के आधार पर मध्यप्रदेश का फायर सेफ्टी एक्ट अगले 2-3 महीनों में लाकर प्रस्तुत कर दिया जाएगा। डॉ. पाण्डेय ने इसे प्रदेशवासियों की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

विरासत संरक्षण और स्थानीय मांगें

डॉ. पाण्डेय ने प्रदेश सरकार द्वारा महाकाल लोक, ओरछा लोक, रानी दुर्गावती स्मारक (जबलपुर), संत रविदास मंदिर (सागर) और राम वन गमन पथ जैसी परियोजनाओं की सराहना की। उन्होंने जबलपुर से जुड़ी महत्वपूर्ण मांगें रखींः

1. जबलपुर महोत्सवः हनुमानताल (बड़ी खेरमाई) पर दो दिवसीय श्जबलपुर महोत्सवश् के आयोजन का प्रस्ताव रखा।

2. नगर नामकरणः ऋषि जबालि की तपोस्थली होने के कारण जबलपुर का नाम श्जबालि ऋषिश के नाम पर किए जाने की मांग की।

3. मंदिरों में पुजारियों का मानदेयः प्रदेश के मंदिरों में नियुक्त पुजारियों और पंडितों के लिए उचित मानदेय की व्यवस्था किए जाने का सुझाव दिया।

सामाजिक सरोकार के विषय में ध्यानाकर्षण

बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़े सामाजिक सरोकार के विषय को रखते डॉ अभिलाष पाण्डेय ने कहा कि आजकल कम आयु से ही बच्चों में मोबाइल की लत लगना आम बात हो गई है साथ ही कम आयु में बच्चों को आंखों में मायोपिया की समस्या होना आम बात बन चुकी हैं जिसके लिए डॉ पाण्डेय ने रिसर्च से हवाले से बताया कि गर्भावस्था के दौरान माताओं के द्वारा जिस प्रकार का व्यवहार और वातावरण में रहा जाता है उसका सीधा प्रभाव संतान पर होता है इसके लिए डॉ पाण्डेय ने महाभारत के अभिमन्यु का उदाहरण भी दिया इसलिए गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को स्क्रीन टाइम कम रखने को लेकर जागरूकता एवं एडवायजरी जारी करने की बात कही।

विगत सत्र में भी डॉ पाण्डेय के द्वारा जंक फूड एवं उनमें प्रयोग किए जाने वाले अजीनोमोटो के लिए जांच और सख्ती बरतने की मांग की थी जिसे लेकर मध्यप्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश में फूड सेफ्टी ऑफिसर की भर्ती निकली है।

औद्योगिक नीति पर चर्चाः रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की सफलता पर जोर

बजट पर चर्चा के दौरान डॉ. पाण्डेय ने औद्योगिक नीति निवेश प्रोत्साहन विषय उठाया। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा शुरू किए गए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के मॉडल को ऐतिहासिक नवाचार बताया, जिसकी सफलता को देखते हुए अब अन्य राज्य भी इसे अपना रहे हैं। उन्होंने बताया कि इन कॉन्क्लेव के माध्यम से अब तक लगभग 2.3 लाख करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित हुआ है और 2.74 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश केवल उत्पादन (प्रोडक्शन) का हब न बनकर प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) का हब बने, यही सरकार की परिकल्पना है।

विधायक डॉ. अभिलाष पाण्डेय ने सभी मुद्दों को सदन में प्रभावी ढंग से उठाने और सकारात्मक आश्वासन मिलने पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा एवं सम्बंधित मंत्रियों का आभार व्यक्त किया।

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