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इंदौर. माननीय प्रधानमंत्री की प्रस्तावित इंदौर यात्रा के मद्देनजर पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही है इनमें घरेलू किरायेदारों की और बाहर से रहने होटल आगंतुकों की चेकिंग शामिल है । चेकिंग का मकसद किसी भी प्रकार से संदिग्ध व्यक्ति शहर में आकर ना ठहरे और VIP मूवमेंट के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कायम रहे ।
इसमें नागरिकों का सहयोग भी शामिल है, यदि समस्त मकान मालिक और किरायेदारों और नौकरों के नियोजक अगर अपने नागरिक दायित्वों का जिम्मेदारी से पालन करेंगे तो ऐसे संदिग्ध व्यक्तियों और अपराधियों का का ठहरना आसान नहीं हो पायगा।
परंतु कई बार लोग अधिक किराएं और सस्ते नौकरों के लालच में ऐसे व्यक्ति रख लेते हैं जो बाद में शहर की शांति को खतरा पहुंचा सकते हैं और ऐसे व्यक्ति अपराध कारित कर सकते हैं । इस हेतु कलेक्टर इंदौर द्वारा पूर्व में ही 144 सीआरपीसी के अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी की जा चुकी है। इसके अंतर्गत अपने घरेलू किरायेदारों और नौकरों और होटल में ठहरने वालों की जानकारी ना देने पर इनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही कर गिरफ्तार किया जा सकता है।
इसी तारतम्य में अपने किराएदार की जानकारी में लापरवाही और समय पर पुलिस को सूचना न देने के कारण थाना एमआईजी के अंतर्गत मकान मालिक को गिरफ्तार किया गया है, आरोपी लक्ष्मीनारायण पिता देवभगत साहू उम्र 45 वर्ष निवासी 85 शिवशक्ति नगर इंदौर द्वारा अपने मकान में किरायेदार सुरेंद्र को बिना किरायेदारी की सूचना दिए रख रखा था। जिस पर से आरोपी मकान मालिक के विरुद्ध दंड विधान की धारा 188 के तहत कार्रवाई की गई है।
पुलिस द्वारा पड़ताल करने पर पता चला कि संदेही किरायेदार सुरेंद्र, थाना महेश्वर जिला खरगोन के हत्या के अपराध का आरोपी, जिसके संबंध में खरगोन पुलिस को सूचित किया गया है, जिसके आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। पुलिस द्वारा सभी नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वह अपने रहने वाले नौकरों किरायेदारों को पहले स्वयं सत्यापित करले, की आपराधिक रिकॉर्ड की तो नहीं है और उनकी पूरी जानकारी जैसे नाम, पूरा पता मोबाइल नंबर, व्यवसाय आदि सत्यापन अथवा उनकी जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें और इस संबंध में पुलिस को सूचित करें।
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