Wednesday, August 20, 2025

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को शख्स ने मारा थप्पड़, हमलावर पर लगाई गंभीर धाराएं


दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को शख्स ने मारा थप्पड़, हमलावर पर लगाई गंभीर धाराएं

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दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को सिविल लाइंस स्थित उनके सरकारी आवास पर आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान थप्पड़ मारा गया. दिल्ली पुलिस ने इस हमले के सिलसिले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. कार्यक्रम में शिकायतकर्ता के वेश में मौजूद आरोपी ने अपना नाम राजेश खिमजी बताया. रेखा गुप्ता पर हमला बुधवार की सुबह हुआ. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सूत्रों ने बताया है कि आरोपी ने जनसुनवाई के दौरान पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को कुछ कागज दिए और फिर उन पर हमला कर दिया. वरिष्ठ भाजपा नेता हरीश खुराना ने एक चैनल को बताया कि हमलावर ने मुख्यमंत्री को थप्पड़ मारा और उनके बाल भी खींचे.

रेखा गुप्‍ता को थप्‍पड़ मारने वाला कौन? जानें कितनी होगी सजा

हमलावर की पहचान गुजरात के राजकोट निवासी राजेश भाई खिमजी भाई सकरिया (41 वर्ष) के रूप में हुई है. पेशे से रिक्शा चालक राजेश को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. बताया जा रहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट के बेघर कुत्तों से जुड़े हालिया फैसले से नाराज था और इसी गुस्से में उसने यह हमला किया. उसकी मां भानुबेन ने बताया कि राजेश लंबे समय से आवारा कुत्तों को खाना खिलाता था और खुद को डॉग लवर मानता था. सुप्रीम कोर्ट के आदेश में बेघर कुत्तों को पकड़ने की खबरें देखकर वह बुरी तरह परेशान हो गया था.

थप्पड़ मारने पर हो सकती है कितनी सजा?

भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत किसी को थप्पड़ मारना एक अपराध है. इसे ‘जानबूझकर चोट पहुंचाना’ (Voluntarily Causing Hurt) माना जाता है. भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 के तहत थप्पड़ मारने के मामले में मुकदमा दर्ज किया जा सकता है. यह धारा ‘जानबूझकर चोट पहुंचाना’ से संबंधित है. दोषी पाए जाने पर अधिकतम 1 साल तक की जेल हो सकती है. या 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. दोषी को जेल और जुर्माना दोनों की सजा भी दी जा सकती है. हालांकि दिल्ली पुलिस ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और उस पर हत्या के प्रयास का आरोप लगाया है.

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