जयपाल सिंह राठौर पिता स्व. श्री राममिलन सिंह राठौर उम्र 60 साल निवासी वार्ड नं 13 जयभवानी कालोनी खितौला थाना खितौला जिता जबलपुर का जो उर्वरक निरीक्षक/ वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी सिहोरा मे कार्यरत है, एक टाईपशुदा आवेदन पत्र थाना प्रभारी के नाम पर इस बावट्द् अधिक मूल्य पर उर्वरक विक्रय के विरूध्द एफ.आई.आर. दर्ज कराने बाबद आवेदन पत्र पेश किया आवेदन पत्र जेल है- कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी सिहोरा जिला जबलपुर क्रमांक/उर्वक/2025-26/221 सिहोरा दिनांक 17/9/25 प्रति, थाना प्रभारी थाना सिहोरा जिला जबलपुर विषय- अधिक मूल्य पर उर्वरक विक्रय के विरुध्द एफ. आई.आर. दर्ज कराने बाबद संदर्भ-अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के मौखिक निर्देशानुसार, विषयांर्गत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के निर्देश पर आज दिनांक 16/09/25 को उर्वरक निरीक्षक/वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी सिहोरा जयपाल सिंह राठौर एवं नायब तहसीलदार श्री जगभान सिंह उड़के के समक्ष कृषक श्री आशीष पटैल पिता श्री घसीटेलाल पटैल निवासी ग्राम अमगवां को मेसर्स अभिषेक ब्रदर्स सिहोरा के यूरिया उर्वरक की अधिक मूल्य पर बेचे जाने की शिकायत पर कृषक को सत्यापन हेतु मौक पर यूरिया क्रय करने भेजा गया मेसर्स अभिषेक ब्रदर्स सिहोरा व्दारा शासकीय मूल्य रूपये 266.50 से अधिक मूल्य रूपो 375 पर विक्रय पाया गया जिसका भुगतानः आनलाईन यूपीआई के माध्य से समय शाम 4/50 बजे दिनांक 16/09/25 को किया गया,
जिसका पंचनामा राजस्व निरीक्षक श्री नीरज पाठकर एवं कृषि विस्तार अधिकारी श्री शरद कुमार एवं उपस्थित अधिकारियो के समक्ष बनाया गया। मौके पर मेसर्स अभिषेक ब्रदर्स सिहोरा के प्रतिष्ठान का पी. ओ.एस. मशीन एवं स्कंद का भौतिक सत्यापन किया गया जिसमे यूरिया NFL पी. ओ. एस. मशीन मे 1.4.85 (33 बैग) पायी गयी, जबकि भौतिक रूप से 0.3.60 (8बैग) पाया गया जो भौतिक रूप से 1.1.25(25 बैग) कम पाया गया एवं अन्य उर्वरक इम्पोर्टेट टीएसपी-PPL1.5.00 एव MOP IPL-6.5.00 एसएसपी जिकेटेट दानेदार RMPCL2-3.0.00 पीओएस मशीन एवं भौतिक रूप से समान पाया गया है। जांच टीम व्दारा पंचनामा बनाकर रखी हुई उर्वरक को जमी बनाकर प्रोपराईटर श्री अभिषेक कुमार डीन को सुपुर्दगी दी गयी सुपुर्दगी उपरांत बिक्री प्रतिबंधित की गयी उपरोक्त प्रकरण में अभिषेक ब्रदर्स सिहोरा के प्रोपराईटर अभिषेक कुमार जैन व्दारा अधिक मूल्य पर यूरिया (266.50 के स्थान पर 375 प्रति बैग) कृषक को विक्रय करने के कारण उर्वरक नियंक्षण आदेश 1985 की धारा 3(3) एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3(2) (C) एवं धारा 7 का उल्लंघन पा गया है। अतः उपरोक्त प्रकरण मे मेसर्स अभिषेक बर्स सिहोरा के प्रोपराईटर अभिषेक कुमार जैन के विरूध्द उपरोक्त धाराओ मे एफ. आई.आर. दर्ज करते का कष्ट करे सलय-जांच रिपोर्ट प्रतिवेदन एवं सह पत्र (मूलत) नौ पृष्ठ अपठित हस्ताक्षर 17/9/2025 एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी सिटोग जिला जालपुर की सील हुयी है, एवं अपठित हस्ताक्षर है तथा हेंडराईटिंग से नीचे जयपाल

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