Sunday, October 5, 2025

जबलपुर के खेल अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी आशीष पांडे के खिलाफ 25000 का जुर्माना लगाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी, 25000 का दंड तय


जबलपुर के खेल अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी आशीष पांडे के खिलाफ 25000 का जुर्माना लगाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी, 25000 का दंड तय


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भोपाल. मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के आयुक्त श्री ओंकार नाथ ने जबलपुर के खेल और युवा कल्याण विभाग के संभागीय खेल अधिकारी और जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी श्री आशीष पांडे के खिलाफ 25000 का जुर्माना लगाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वही तात्कालिक लोक सूचना अधिकारी आशीष पांडे को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए 23 अक्टूबर 2025 को मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग में हाजिर होने आदेश जारी किया हैं।

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलार्थी विनय जी. डेविड ने मध्य प्रदेश तीरंदाजी अकादमी स्थित रानीताल जबलपुर से संबंधित जिला खेल और युवा कल्याण विभाग के लोक सूचना अधिकारी श्री आशीष पांडे को आवेदन 2022 में प्रस्तुत किया था। जिसकी जानकारी छुपाने एवं जानकारी और प्रामाणिक दस्तावेज नहीं देने के उद्देश्य से सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदनों को लोक सूचना अधिकारी आशीष पांडे के द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत गलत आधार पर निरस्त कर दिया गया था। तात्कालिक लोक सूचना अधिकारी के आवेदन निरस्त करने के बाद अपीलार्थी विनय जी. डेविड ने प्रथम अपीलीय अधिकारी जबलपुर पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की थी। परंतु प्रकरण में प्रथम अपील अधिकारी के द्वारा किसी भी प्रकार की सुनवाई एवं कोई निराकरण नहीं किया गया।

जबलपुर के खेल अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी आशीष पांडे के खिलाफ 25000 का जुर्माना लगाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी, 25000 का दंड तय

लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा निर्धारित अधिनियम के तहत जानकारी न देने एवं निराकरण न करने के विरुद्ध राज्य सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत कर जानकारी उपलब्ध न कराए जाने एवं दोषी अधिकारियों को दंडित करने के लिए द्वितीय अपील प्रस्तुत की थी।

इस मामले में राज्य सूचना आयोग ने प्रकरण क्रमांक ए- 592 / 2023 दर्ज कर लिया। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के आयुक्त श्री ओंकार नाथ ने आयोग में 29 अगस्त 2025 को सुनवाई कर प्रकरण में प्रस्तुत आवेदन और उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। जिसमें पाया कि अपीलार्थी के आवेदन में चाही गई जानकारी के प्रकटन में अधिनियम की धारा 8 एवं 9 की प्रावधानों की बाधा नहीं आने से जानकारी प्रकटन योग्य है।

लोक सूचना अधिकारी श्री आशीष पांडे ने आयोग के सामने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि आवेदक द्वारा आवेदन के साथ आवेदन शुल्क हेतु प्रस्तुत 10 रुपए का पोस्टल आर्डर प्रस्तुत किया था जिसमें भुगतान प्राप्त करने वाले कार्यालय का नाम उल्लेखित नहीं कर निरंक/कोरे होने के कारण आवेदन शुल्क के अभाव में आवेदन पत्र निरस्त किया गया था। लोक सूचना अधिकारी ने जितनी भी दलीलें दी वह काम नहीं आ सकी ।

जबलपुर के खेल अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी आशीष पांडे के खिलाफ 25000 का जुर्माना लगाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी, 25000 का दंड तय

आयोग ने माना कि सामान्यत आम नागरिक को यह ज्ञात नहीं होता कि कार्यालय में भुगतान किस अधिकारी के नाम देय होगा, इसलिए उक्त संभावना के दृष्टिगत ही आवेदक द्वारा पोस्टल आर्डर में प्रस्तुत करने वाले के स्थान पर अपना नाम तो लिखित किया गया था परंतु भुगतान पाने वाले का स्थान रिक्त रखा गया था लोक सूचना अधिकारी सद्भावी कार्रवाई कर उक्त स्थान पर भुगतान प्राप्त करने वाले अधिकारी/कार्यालय का नाम उल्लेखित करवा सकते थे तथा अधिनियम के अनुसार सहयोग करने का उनका दायित्व है। इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी का आवेदन अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत निरस्त किया गया है जो कि अधिनियम की धारा 7 का उल्लंघन है। आयोग ने माना कि उक्त कृत्य अधिनियम की धारा 20 के तहत कार्रवाई योग्य है।

जबलपुर के खेल अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी आशीष पांडे के खिलाफ 25000 का जुर्माना लगाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी, 25000 का दंड तय

अपीलार्थी को एक माह की अवधि में दें जानकारी

मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के आयुक्त श्री ओंकार नाथ ने लोक सूचना अधिकारी श्री आशीष पांडे को आदेशित किया है कि आदेश प्राप्ति के एक माह ( 30 दिवस ) की अवधि में अपीलार्थी के आवेदन में चाही गई जानकारी संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां नि:शुल्क उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अथवा यदि वांछित जानकारी के किसी भाग से संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं है तो तदाशय की स्पष्ट लिखित सूचना अपीलार्थी को प्रदाय करना सुनिश्चित करें।

लोक सूचना अधिकारी ने किया अधिनियम की धारा 7 का उल्लंघन, कारण बताओ नोटिस जारी

इस प्रकरण में राज्य सूचना आयोग के आयुक्त श्री ओंकार नाथ ने लोक सूचना अधिकारी आशीष पांडे को अपीलार्थी विनय जी. डेविड के प्रस्तुत आवेदन को अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत निरस्त करना पाया जो कि अधिनियम की धारा 7 का उल्लंघन है उक्त कृत्य अधिनियम की धारा 20 के तहत कार्यवाही योग्य है अतः तात्कालिक लोक सूचना अधिकारी श्री आशीष पांडे संभागीय खेल अधिकारी कार्यालय जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी जबलपुर को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(1) के तहत ₹25000 की शास्ति अधिरोपित करने अथवा धारा 20(2) के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा करते हुए कारण बताओ नोटिस पत्र जारी करने आदेश दिया।

प्रथम अपीलीय अधिकारी पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा के उक्त कृत्य की आयोग ने की निंदा

मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के आयुक्त श्री ओंकार नाथ ने प्रकरण में अपीलार्थी विनय जी. डेविड द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील के प्रकरण में प्रथम अपील अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा को भी अधिनियम की धारा 19(1) के प्रावधान अनुसार समयावधि में निराकरण आदेश पारित नहीं किए जाने पर आयुक्त ने तात्कालिक प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा के उक्त कृत के लिए आयोग द्वारा निंदा व्यक्त करते हुए समझाईश दी है कि भविष्य में अधिनियम के प्रावधान अनुसार गुण-दोष के आधार पर समयावधि में प्रथम अपील का निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें।

शास्ति अधिरोपित कारण बताओ जवाब देने आयोग में हाजिर हो, 25000 का दंड तय

उक्त प्रकरण में खेल विभाग के अधिकारी को अधिनियम की धारा 7 का उल्लंघन के कृत्य और अधिनियम की धारा 20 के तहत कार्रवाई हेतु प्रदेश राज्य सूचना आयोग के आयुक्त श्री ओंकार नाथ द्वारा सूचना के अधिकार नियम के तहत कार्रवाई नहीं करने और सूचना के अधिकारों अधिनियम की धज्जियां उड़ाने वाले तात्कालिक लोक सूचना अधिकारी श्री आशीष पांडे को विधि विरुद्ध अनुसार शास्ति अधिरोपित करने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(1) के तहत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया था। जिसमें अपना पक्ष रखने के लिए 23 नवंबर 2025 को आयोग के सामने उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने को कहा हैं।

अधिक जानकारी के लिए अपीलार्थी विनय जी. डेविड से संपर्क करें : 98932 21036 ( संपर्क का समय सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक )

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