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Saturday, May 30, 2026

राज्य पर्यटन विकास निगम RTI की धज्जियां उड़ाने वाले PIO संजय मल्होत्रा और FAA संदेश यशलाहा पर होगी जल्द विभागीय/दंडात्मक कार्रवाई

 

सूचना आयोग पहुंचा कलचुरी होटल टेंट टेंडर मामला: PIO और FAA दोनों पर पेनाल्टी की मांग


टाइम्स ऑफ क्राइम // विनय डेविड : 9893221036

"कलचुरी होटल में टेंट घोटाला? RTI मांगने पर PIO ने पूछा- 'निजी हित है या जनहित', फिर खुद ही अपने आदेश को सही ठहराया"

"जबलपुर: MPTDC अफसरों का खेल बेनकाब - सूचना छुपाने के लिए 'कृत्य की श्रेणी' की धमकी, FAA ने भी आँखें मूंदीं"

"सूचना आयोग पहुंचा कलचुरी होटल टेंट टेंडर मामला: PIO और FAA दोनों पर पेनाल्टी की मांग"

"RTI की धज्जियां उड़ाने वाले PIO संजय मल्होत्रा और FAA संदेश यशलाहा पर होगी जल्द विभागीय/दंडात्मक कार्रवाई"



जबलपुर। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के अफसरों ने सूचना का अधिकार कानून को मजाक बनाकर रख दिया। होटल कलचुरी जबलपुर में "कौशिक टेंट हाउस" को दिए गए टेंडर की जानकारी मांगने पर पहले लोक सूचना अधिकारी ने गैर-कानूनी सवाल दागे, फिर प्रथम अपीलीय अधिकारी ने बिना कानून बताए फाइल बंद कर दी। अब मामला राज्य सूचना आयोग पहुंच गया है।


क्या है पूरा मामला?

टाइम्स ऑफ क्राइम के संपादक विनय जी डेविड ने 4 दिसंबर 2025 को RTI लगाकर होटल कलचुरी में लगे टेंट के बिल, वर्क ऑर्डर और टेंडर की जानकारी मांगी थी। शिकायतें थीं कि टेंट के ठेके में भ्रष्टाचार हुआ है।

PIO ने कानून तोड़ा, धमकी भी दी

6 जनवरी 2026 को लोक सूचना अधिकारी श्री संजय मल्होत्रा ने जवाब भेजा। हैरानी की बात ये कि जवाब के साथ प्रबंधक कलचुरी का पत्र लगा था जिसमें लिखा था - "जानकारी निजी हित के लिए माँगी जा रही है या जनहित, ये स्पष्ट करो... वरना ये कृत्य की श्रेणी में आता है।"

RTI एक्ट की धारा 6(2) साफ कहती है कि आवेदक से जानकारी मांगने का कारण नहीं पूछा जा सकता। "कृत्य की श्रेणी" जैसा कोई शब्द कानून में है ही नहीं। ये सीधी-सीधी धमकी थी।


RTI के बड़े खेल: एक नजर में

  1. 06.01.2026: PIO ने पूछा - "निजी हित या जनहित?" - धारा 6(2) का उल्लंघन
  2. खुलासा: PIO और प्रबंधक कलचुरी एक ही अफसर - हितों का टकराव
  3. 08.05.2026: FAA का आदेश - "व्यवसायिक संस्था" बताकर इनकार, पर धारा नहीं बताई
  4. देरी: RTI का जवाब 3 दिन लेट, FAA का आदेश 61 दिन लेट
  5. 30.05.2026: द्वितीय अपील दायर, दोनों अफसरों पर पेनाल्टी की मांग


सबसे बड़ा खेल: PIO और प्रबंधक एक ही आदमी


जांच में सामने आया कि प्रबंधक कलचुरी रेसीडेंसी और क्षेत्रीय प्रबंधक/PIO जबलपुर - दोनों पदों का चार्ज श्री संजय मल्होत्रा के पास ही है। यानी उन्होंने पहले प्रबंधक बनकर गैर-कानूनी सवाल पूछा, फिर PIO बनकर अपने ही सवाल को सही ठहरा दिया। कानून कहता है - "कोई भी व्यक्ति अपने ही केस में जज नहीं हो सकता।"

जबलपुर: पर्यटन विकास निगम अफसरों का खेल बेनकाब -
सूचना छुपाने के लिए 'कृत्य की श्रेणी' की धमकी, FAA ने भी आँखें मूंदीं

FAA ने भी आँख मूंद ली

प्रथम अपील पर सुनवाई करते हुए FAA श्री संदेश यशलाहा ने 8 मई 2026 को आदेश दिया कि MPTDC "व्यवसायिक संस्था" है, इसलिए बिंदु 1 से 4 की जानकारी "व्यवसायिक दृष्टि से देना संभव नहीं"। मजे की बात ये कि इसी आदेश में बिंदु 5 की जानकारी देने को कहा गया।

सवाल ये है कि जब MPTDC पर RTI लागू है तभी तो बिंदु 5 की जानकारी दी, फिर 1-4 के लिए कानून कैसे बदल गया? FAA ने आदेश में RTI की किसी धारा का हवाला तक नहीं दिया। ऊपर से 45 दिन की जगह 106 दिन में फैसला सुनाया।


अब सूचना आयोग में क्या मांग?


विनय डेविड ने 30 मई 2026 को द्वितीय अपील दायर कर दी है। मांग की है कि:

  1. PIO संजय मल्होत्रा पर धारा 20(1) के तहत ₹25,000 पेनाल्टी लगे, क्योंकि उन्होंने कानून तोड़ा, देरी की और हितों के टकराव में आदेश दिया।
  2. FAA संदेश यशलाहा पर धारा 20(2) के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई हो, क्योंकि उन्होंने बिना विधिक आधार के अपील खारिज की।
  3. 10 दिन में सारी जानकारी निःशुल्क दी जाए।


क्यों जरूरी है ये मामला?

सुप्रीम कोर्ट RBI vs Jayantilal Mistry केस में कह चुका है - "पारदर्शिता नियम है, गोपनीयता अपवाद है।" MPTDC 100% सरकारी कंपनी है। सरकारी पैसा, सरकारी जमीन पर बने होटल के टेंट का बिल "व्यापारिक गोपनीयता" कैसे हो सकता है? अगर बिल साफ है तो छुपा क्यों रहे हैं?

टाइम्स ऑफ क्राइम इस मामले की सुनवाई तक नजर रखेगा। सूचना आयोग अब तय करेगा कि अफसर कानून से ऊपर हैं या नहीं।



RTI के बड़े खेल: एक नजर में

  1. 06.01.2026: PIO ने पूछा - "निजी हित या जनहित?" - धारा 6(2) का उल्लंघन
  2. खुलासा: PIO और प्रबंधक कलचुरी एक ही अफसर - हितों का टकराव
  3. 08.05.2026: FAA का आदेश - "व्यवसायिक संस्था" बताकर इनकार, पर धारा नहीं बताई
  4. देरी: RTI का जवाब 3 दिन लेट, FAA का आदेश 61 दिन लेट
  5. 30.05.2026: द्वितीय अपील दायर, दोनों अफसरों पर पेनाल्टी की मांग

"सूचना आयोग पहुंचा कलचुरी होटल टेंट टेंडर मामला: PIO संजय मल्होत्रा और FAA दोनों पर पेनाल्टी की मांग"

सूचना आयोग पहुंचा कलचुरी होटल टेंट टेंडर मामला: PIO और FAA दोनों पर पेनाल्टी की मांग


टाइम्स ऑफ क्राइम // विनय डेविड : 9893221036

"कलचुरी होटल में टेंट घोटाला? RTI मांगने पर PIO ने पूछा- 'निजी हित है या जनहित', फिर खुद ही अपने आदेश को सही ठहराया"

"जबलपुर: MPTDC अफसरों का खेल बेनकाब - सूचना छुपाने के लिए 'कृत्य की श्रेणी' की धमकी, FAA ने भी आँखें मूंदीं"

"सूचना आयोग पहुंचा कलचुरी होटल टेंट टेंडर मामला: PIO और FAA दोनों पर पेनाल्टी की मांग"



जबलपुर। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के अफसरों ने सूचना का अधिकार कानून को मजाक बनाकर रख दिया। होटल कलचुरी जबलपुर में "कौशिक टेंट हाउस" को दिए गए टेंडर की जानकारी मांगने पर पहले लोक सूचना अधिकारी ने गैर-कानूनी सवाल दागे, फिर प्रथम अपीलीय अधिकारी ने बिना कानून बताए फाइल बंद कर दी। अब मामला राज्य सूचना आयोग पहुंच गया है।


क्या है पूरा मामला?

टाइम्स ऑफ क्राइम के संपादक विनय जी डेविड ने 4 दिसंबर 2025 को RTI लगाकर होटल कलचुरी में लगे टेंट के बिल, वर्क ऑर्डर और टेंडर की जानकारी मांगी थी। शिकायतें थीं कि टेंट के ठेके में भ्रष्टाचार हुआ है।

PIO ने कानून तोड़ा, धमकी भी दी

6 जनवरी 2026 को लोक सूचना अधिकारी श्री संजय मल्होत्रा ने जवाब भेजा। हैरानी की बात ये कि जवाब के साथ प्रबंधक कलचुरी का पत्र लगा था जिसमें लिखा था - "जानकारी निजी हित के लिए माँगी जा रही है या जनहित, ये स्पष्ट करो... वरना ये कृत्य की श्रेणी में आता है।"

RTI एक्ट की धारा 6(2) साफ कहती है कि आवेदक से जानकारी मांगने का कारण नहीं पूछा जा सकता। "कृत्य की श्रेणी" जैसा कोई शब्द कानून में है ही नहीं। ये सीधी-सीधी धमकी थी।


RTI के बड़े खेल: एक नजर में

  1. 06.01.2026: PIO ने पूछा - "निजी हित या जनहित?" - धारा 6(2) का उल्लंघन
  2. खुलासा: PIO और प्रबंधक कलचुरी एक ही अफसर - हितों का टकराव
  3. 08.05.2026: FAA का आदेश - "व्यवसायिक संस्था" बताकर इनकार, पर धारा नहीं बताई
  4. देरी: RTI का जवाब 3 दिन लेट, FAA का आदेश 61 दिन लेट
  5. 30.05.2026: द्वितीय अपील दायर, दोनों अफसरों पर पेनाल्टी की मांग


सबसे बड़ा खेल: PIO और प्रबंधक एक ही आदमी


जांच में सामने आया कि प्रबंधक कलचुरी रेसीडेंसी और क्षेत्रीय प्रबंधक/PIO जबलपुर - दोनों पदों का चार्ज श्री संजय मल्होत्रा के पास ही है। यानी उन्होंने पहले प्रबंधक बनकर गैर-कानूनी सवाल पूछा, फिर PIO बनकर अपने ही सवाल को सही ठहरा दिया। कानून कहता है - "कोई भी व्यक्ति अपने ही केस में जज नहीं हो सकता।"

जबलपुर: पर्यटन विकास निगम अफसरों का खेल बेनकाब -
सूचना छुपाने के लिए 'कृत्य की श्रेणी' की धमकी, FAA ने भी आँखें मूंदीं

FAA ने भी आँख मूंद ली

प्रथम अपील पर सुनवाई करते हुए FAA श्री संदेश यशलाहा ने 8 मई 2026 को आदेश दिया कि MPTDC "व्यवसायिक संस्था" है, इसलिए बिंदु 1 से 4 की जानकारी "व्यवसायिक दृष्टि से देना संभव नहीं"। मजे की बात ये कि इसी आदेश में बिंदु 5 की जानकारी देने को कहा गया।

सवाल ये है कि जब MPTDC पर RTI लागू है तभी तो बिंदु 5 की जानकारी दी, फिर 1-4 के लिए कानून कैसे बदल गया? FAA ने आदेश में RTI की किसी धारा का हवाला तक नहीं दिया। ऊपर से 45 दिन की जगह 106 दिन में फैसला सुनाया।


अब सूचना आयोग में क्या मांग?


विनय डेविड ने 30 मई 2026 को द्वितीय अपील दायर कर दी है। मांग की है कि:

  1. PIO संजय मल्होत्रा पर धारा 20(1) के तहत ₹25,000 पेनाल्टी लगे, क्योंकि उन्होंने कानून तोड़ा, देरी की और हितों के टकराव में आदेश दिया।
  2. FAA संदेश यशलाहा पर धारा 20(2) के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई हो, क्योंकि उन्होंने बिना विधिक आधार के अपील खारिज की।
  3. 10 दिन में सारी जानकारी निःशुल्क दी जाए।


क्यों जरूरी है ये मामला?

सुप्रीम कोर्ट RBI vs Jayantilal Mistry केस में कह चुका है - "पारदर्शिता नियम है, गोपनीयता अपवाद है।" MPTDC 100% सरकारी कंपनी है। सरकारी पैसा, सरकारी जमीन पर बने होटल के टेंट का बिल "व्यापारिक गोपनीयता" कैसे हो सकता है? अगर बिल साफ है तो छुपा क्यों रहे हैं?

टाइम्स ऑफ क्राइम इस मामले की सुनवाई तक नजर रखेगा। सूचना आयोग अब तय करेगा कि अफसर कानून से ऊपर हैं या नहीं।



RTI के बड़े खेल: एक नजर में

  1. 06.01.2026: PIO ने पूछा - "निजी हित या जनहित?" - धारा 6(2) का उल्लंघन
  2. खुलासा: PIO और प्रबंधक कलचुरी एक ही अफसर - हितों का टकराव
  3. 08.05.2026: FAA का आदेश - "व्यवसायिक संस्था" बताकर इनकार, पर धारा नहीं बताई
  4. देरी: RTI का जवाब 3 दिन लेट, FAA का आदेश 61 दिन लेट
  5. 30.05.2026: द्वितीय अपील दायर, दोनों अफसरों पर पेनाल्टी की मांग

Tuesday, May 26, 2026

बरगी बांध क्रूज हादसे की न्यायिक जांच शुरू जस्टिस संजय द्विवेदी ने संभाला कार्यभार

 बरगी बांध क्रूज हादसे की न्यायिक जांच शुरू जस्टिस संजय द्विवेदी ने संभाला कार्यभार

बरगी बांध में 30 अप्रैल 2026 को हुए क्रूज हादसे की न्यायिक जांच विधिवत शुरू हो गई। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्री संजय द्विवेदी ने आज एकल सदस्यीय जांच आयोग के अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

राज्य शासन द्वारा बरगी बांध क्रूज हादसे की न्यायिक जांच के लिए 10 मई को राजपत्र में अधिसूचना का प्रकाशन कर जांच आयोग अधिनियम 1952 की धारा 3 के तहत मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री संजय द्विवेदी की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया गया था।
न्यायमूर्ति श्री संजय द्विवेदी ने आज कार्यभार ग्रहण करते ही आयोग के कार्यों को अंजाम देना प्रारंभ कर दिया। पहले ही दिन नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शन मंच के अध्यक्ष डॉ पी जी नाजपाण्डे आयोग के समक्ष उपस्थित हुए और अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। आयोग ने इसे जांच में शामिल करने के निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर कार्यालय में बना आयोग का कार्यालय : दर्ज कराई जा सकेगी दुर्घटना से संबंधित शिकायत, दस्तावेज, कथन अथवा साक्ष्य.
एकल सदस्य जांच आयोग बरगी बांध क्रूज दुर्घटना का कार्यालय कलेक्ट्रेट कार्यालय के कक्ष क्रमांक 43 में बनाया गया है। क्रूज दुर्घटना से संबंधित व्यक्ति अपनी ऐसी शिकायत, दस्तावेज, साक्ष्य अथवा कथन आयोग के कक्ष क्रमांक 42 में उपस्थित होकर दर्ज करा सकते हैं, जो क्रूज दुर्घटना से संबंधित हों।
क्रूज दुर्घटना से संबंधित व्यक्ति दुर्घटना के बारे में ऐसी जानकारी, दस्तावेज, साक्ष्य या कथन जो दुर्घटना से सम्बंधित हो, आयोग के समक्ष उपस्थित होकर दे सकते हैं।

Monday, May 11, 2026

राज्य शासन द्वारा बरगी बांध क्रूज हादसे की न्यायिक जांच के आदेश, रिटायर्ड जस्टिस संजय द्विवेदी 3 महीने में देंगे रिपोर्ट


राज्य शासन द्वारा बरगी बांध क्रूज हादसे की न्यायिक जांच के आदेश,  रिटायर्ड जस्टिस संजय द्विवेदी 3 महीने में देंगे रिपोर्ट


जबलपुर.  मध्य प्रदेश सरकार ने जबलपुर के बरगी बांध में हुई क्रूज दुर्घटना की न्यायिक जांच के आदेश जारी कर दिए हैं. इस जांच के लिए ‘राज्य शासन जांच आयोग अधिनियम, 1952’ के तहत एक सदस्यीय आयोग नियुक्त किया गया है. उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी इस आयोग की अध्यक्षता करेंगे.



30 अप्रैल को हुआ था हादसा
बरगी बांध में यह दुखद हादसा 30 अप्रैल को हुआ था. इस दुर्घटना में 13 लोगों की मौत हो गई थी. हादसे के बाद कई दिनों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था. इस मामले को लेकर जिला अदालत से लेकर हाई कोर्ट तक में अपील की जा चुकी है. अब सरकार ने आधिकारिक तौर पर न्यायिक जांच के बिंदु तय कर दिए हैं.
जांच के लिए तय किए गए 5 मुख्य बिंदु
शासन ने आयोग के लिए निम्नलिखित कार्यक्षेत्र निर्धारित किए हैं:
1. हादसे के कारण और जिम्मेदारी: आयोग दुर्घटना के असली कारणों का पता लगाएगा और इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों या पक्षों का निर्धारण करेगा.
2. राहत कार्यों की समीक्षा: हादसे के दौरान और उसके बाद किए गए बचाव कार्यों और राहत कार्यों की पर्याप्तता की जांच की जाएगी.
3. सुरक्षा ऑडिट: प्रदेश में चल रही सभी नौकाओं और क्रूज का ऑडिट होगा. यह जांच ‘इनलैंड वेसल्स एक्ट, 2021’ और ‘एनडीएमए बोट सेफ्टी गाइडलाइंस’ के आधार पर होगी.
4. नई एसओपी (SOP): राज्य में क्रूज और नौकाओं के सुरक्षित संचालन और रख-रखाव के लिए एक समान ‘मानक संचालन प्रक्रिया’ (SOP) तैयार की जाएगी.
5. त्वरित प्रतिक्रिया दल (QRT): जल पर्यटन वाले स्थानों पर आपात स्थिति से निपटने के लिए ‘क्विक रिस्पॉन्स टीम’ के गठन की व्यवस्था सुनिश्चित करना.

Sunday, May 10, 2026

3 किलो 110 ग्राम गांजा कीमती लगभग 1 लाख 55 हजार 500 रूपये का एवं 1 मोबाइल, 2 टेªन टिकिट, थैला, गमछा जप्त


मादक पदार्थ गांजा की तस्करी में लिप्त आरोपी पुलिस गिरफ्त में


मादक पदार्थ गांजा की तस्करी में लिप्त आरोपी पुलिस गिरफ्त में

जबलपुर . पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सम्पत उपाध्याय (भा.पंु.से.) द्वारा सभी राजपत्रित अधिकारियो एवं थाना प्रभारियो को मादक पदार्थो की तस्करी मे लिप्त आरेापियों की पतासाजी कर उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु आदेशित किया गया है ।

आदेश के परिपालन में नगर पुलिस अधीक्षक गोरखपुर श्री एम.डी. नागोतिया के मार्गदर्शन में थाना संजीवनीनगर की टीम को 3 किलो 110 ग्राम गांजा के साथ आरोपी को रंगे हाथ हाथ पकडा गया है।

थाना प्रभारी संजीवनी नगर श्री बी.डी. द्विवेदी ने बताया कि दिनॉक 09-05-2026 को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि अंधमुख वायपास तरफ से जसूजा सिटी के बीच एक व्यक्ति हाथ में सफेद रंग का थैला लिये हुये अवैध मादक पदार्थ गांजा बेचने की फिराक में घूम रहा है, यदि तुरंत दबिश दी गयी तो रंगे हाथों पकड़ा जायेगा।

सूचना पर एन.डी.पी.एस. एक्ट के प्रावधानो के तहत कार्यवाही करते हुये तत्काल योजनाबद्ध तरीके से मुखबिर के बताये स्थान पर दबिश दी गयी जहां मुखबिर के बताये हुलिये का व्यक्ति मचान फैमिली ढाबा ट्रांसफार्मर के पास हाथ में कपड़े का सफेद लाल रंग का थैला लिये घूमते दिखा, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा, नाम पता पूछने पर अपना नाम शिवबालक पटेल उम्र 65 वर्ष निवासी पोलीपाथर बागड़ा दफाई रोड ग्वारीघाट बताया, जिसे सूचना से अवगत कराते हुये तलाशी लेने पर कब्जे मे रखे थैला को चैक करने पर थैले के अंदर भगवा रंग के गमछे में लिपटे हुये तीन पैकेट में मादक पदार्थ गांजा रखा हुआ मिला,

तौल करने पर कुल 3 किलो 110 ग्राम गांजा कीमती लगभग 1 लाख 55 हजार 500 रूपये का होना पाया गया, उक्त गांजा के संबंध मेें पूछताछ पर ब्यौहारी जिला शहडोल निवासी शिवे के कहने पर उक्त गांजा लाकर जबलपुर में शिवे द्वारा बताये व्यक्ति को देने हेतु लाना बताया, आरोपी पहने हुये कपड़ोें की जेब में 1 सेमसंग कम्पनी का कीपेड मोबाइल, 2 टेªन टिकिट, पर्स रखे मिला, आरोपी के कब्जे से 3 किलो 110 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा, 1 सेमसंग कम्पनी का कीपेड मोबाइल, 2 टेªन टिकिट, पर्स, भगवा रंग का गमछा जप्त करते हुये आरोपी शिवबालक पटेल के विरूद्ध धारा 8, 20 एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई।

उल्लेखनीय भूमिका

आरोपी को रंगे हाथ गांजे के साथ पकड़ने में उप निरीक्षक दुर्गेेश मरावी चौकी प्रभारी धनवंतरी नगर, सहायक उप निरीक्षक श्रीकांत मिश्रा, प्रधान आरक्षक राजेश तिवारी, आरक्षक आशीष प्रताप सिंह की सराहनीय भूमिका रही।

Saturday, May 2, 2026

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया आपराधिक अवमानना ​​का नोटिस

 


बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, जबलपुर के अध्यक्ष, एडवोकेट धन्य कुमार जैन को आपराधिक अवमानना ​​का नोटिस जारी किया।

BCI की रिट याचिका के अनुसार, धन्य कुमार जैन ने जबलपुर के पुलिस अधीक्षक को शिकायत लिखी थी, जिसमें उन्होंने BCI के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज-जस्टिस सुधांशु धूलिया की अध्यक्षता वाली उच्च-स्तरीय चुनाव समिति के खिलाफ झूठे आरोप लगाए।

बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों की राज्य बार काउंसिल के चुनाव लड़ने की पात्रता के संबंध में जैन ने अपने पत्र में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत के खिलाफ भी कथित तौर पर टिप्पणियां की थीं। अन्य बातों के अलावा, उन्होंने समिति के प्रमुख के रूप में जस्टिस धूलिया की CJI द्वारा की गई नियुक्ति पर संदेह जताया था, CJI पर उनके प्रति दुर्भावना रखने का आरोप लगाया। साथ ही बार निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण के CJI पीठ के आदेश को "न्यायिक पद का दुरुपयोग" बताते हुए उस पर सवाल उठाया।

इसके अलावा, जैन ने अपनी शिकायत में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर भी सवाल उठाया, जिसमें उसने दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज-जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश नहीं दिया; जस्टिस वर्मा एक विवाद में तब घिर गए, जब आग लगने की एक घटना के बाद उनके आवास पर कथित तौर पर भारी मात्रा में नकदी मिली थी। शिकायत में दावा किया गया कि यह देश के लोकतंत्र के खिलाफ "देश की न्यायपालिका द्वारा किया गया जघन्य अपराध" है।

इसी पृष्ठभूमि में, CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ ने अवमानना ​​नोटिस का आदेश पारित किया। यह आदेश सीनियर एडवोकेट गुरु कृष्ण कुमार (BCI की ओर से) की दलीलें सुनने के बाद दिया गया। उन्होंने तर्क दिया कि जो कुछ हुआ वह "पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण" था और उस पर किसी न किसी तरह की कार्रवाई होनी चाहिए।

जस्टिस बागची ने टिप्पणी की,

"क्या वकीलों के नेता से इसी तरह के संयम की उम्मीद की जाती है?"

खंडपीठ ने धन्य कुमार जैन को नोटिस जारी कर यह बताने को कहा—

- उन पर 'अदालत की अवमानना ​​अधिनियम' के तहत आपराधिक अवमानना ​​की कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए?

- उनका बार लाइसेंस क्यों न निलंबित कर दिया जाए?

- उन्हें बार एसोसिएशन के पदाधिकारी के पद से क्यों न हटा दिया जाए?

हालांकि, BCI ने राज्य को यह निर्देश देने की प्रार्थना की थी कि वह धन्य कुमार जैन द्वारा की गई शिकायत पर कोई कार्रवाई न करे, लेकिन खंडपीठ ने इस संबंध में कोई एकतरफा (Ex-Parte) आदेश पारित करने से इनकार कर दिया।

CJI ने कहा,

"उन्हें पेश होने दीजिए... हमें अब भी उम्मीद है कि कुछ बेहतर समझ काम आएगी। आखिर, वकील तो वकील ही होते हैं। लेकिन जब हमें लगता है कि समझदारी की कोई गुंजाइश ही नहीं है तो हमें यह भी पता है कि नासमझ लोगों से कैसे निपटना है।"

Case Title: BAR COUNCIL OF INDIA Versus STATE OF MADHYA PRADESH AND ORS., W.P.(Crl.) No. 157/2026

बरगी क्रूज़ हादसे पर TNP NEWS की नज़रे लगातार बनी रही,TNP ने दिया बड़ी कवरेज़

 बरगी क्रूज़ हादसे पर TNP NEWS की नज़रे लगातार बनी रही,TNP ने दिया बड़ी कवरेज़...

https://www.youtube.com/watch?v=rhOXjJWwyPQ

जबलपुर जिला ब्यूरो विनय जी. डेविड और *बरगी संवाददाता* शिवम अवधिया के साथ
*TNP News*
*Satellite Rashtriya Hindi 24x7 News Channel* को जबलपुर जिले की सभी तहसीलों में तहसील रिपोर्टर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण संवाददाताओं की आवश्यकता है...
जबलपुर एवं मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले एवं तहसील, विज्ञापन, न्यूज़ एवं संवाददाता बनने के लिए संपर्क करें.
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*Vinay G. David*
जिला ब्यूरो चीफ, जबलपुर : 9893221036, 8989655519 ( व्हाट्सएप न. )
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जिला ब्यूरो चीफ जबलपुर
*जबलपुर संवाददाता*
सुश्री आदर्श भाटिया : 9131327084
वीरेंद्र भूशेल : 7772983743
अखिलेश सोनी : 9302339947
*बरगी संवाददाता*
शिवम अवधिया : 97533 79999
*सिहोरा संवाददाता*
अमित रजक

Sunday, April 26, 2026

धोखाधड़ी : सेंट मदर टेरेसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल मानेगांव के 65 नियमित 10वीं के विद्यार्थियों में प्राइवेट अंकसूची मिलने से हड़कंप


सेंट मदर टेरेसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल मानेगांव/ मोहनिया रांझी जबलपुर द्वारा वि‌द्यार्थियों के साथ धोखाधड़ी 

सेंट मदर टेरेसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल मानेगांव/ मोहनिया रांझी जबलपुर द्वारा वि‌द्यार्थियों के साथ धोखाधड़ी 

सभी जिले एवं तहसीलों में ब्यूरो संवाददाताओं की आवश्यकता है हमसे  (https://timesofcrime.com/ ) जुड़ने के लिए संपर्क करें : 9893221036

विनय जी. डेविड // 9893221036

सेंट मदर टेरेसा स्कूल 
में 10वीं के 65 नियमित विद्यार्थियों को 'प्राइवेट' अंकसूची (मार्कशीट) मिलने का मामला काफी गंभीर है। इस स्थिति ने छात्रों और अभिभावकों के बीच हड़कंप मचा दिया है क्योंकि नियमित रूप से स्कूल जाने के बावजूद उन्हें व्यक्तिगत (Private) परीक्षार्थी के रूप में सर्टिफिकेट जारी किया गया है।

जबलपुर : मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में सेंट मदर टेरेसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल मानेगांव मोहनिया, बड़ा पत्थर थाना क्षेत्र रांझी जिला जबलपुर में स्थित है. यहां पर जहां 10वीं एवं 12वीं कक्षा तक के वि‌द्यार्थी अध्ययन करते हैं। यहां पर दसवीं के 65 एवं 12वीं कक्षा के 19 विद्यार्थियों के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि इन करीब 84 विद्यार्थियों ने 2025 में इस स्कूल में नियमित प्रवेश लिया था परंतु आज जब उनके हाथ अंक सूची आई तो वह नियमित की जगह प्राइवेट परीक्षा की प्राप्त हुई जिससे विद्यार्थियों में रोष  उत्पन्न हो गया।


सीमा मिश्रा एवं राज गंगवानी, सह प्राचार्य, सेंट मदर टेरेसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल मानेगांव, रांझी

इस स्कूल में विगत वर्ष शिक्षण सत्र 2025-26 में कक्षा दसवीं में लगभग 65 वि‌द्यार्थी हैं, जो नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययन कर रहे हैं, तथा नियमित वि‌द्यार्थी के रूप में फीस भी वि‌द्यालय प्रबंधन को दे रहे थे, जिनका परीक्षा फॉर्म भी नियमित वि‌द्यार्थी के रूप में माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल का भरवाया गया था तथा उन्हें प्रवेश पत्र भी नियमित वि‌द्यार्थी का मिला था, परंतु जब अप्रैल में परीक्षा परिणाम घोषित किया हुआ तो उन्हें ऑनलाइन प्राइवेट वि‌द्यार्थी की अंक सूची प्राप्त हुई है, जिसमें प्रैक्टिकल के नंबर भी नहीं जोड़े गए हैं,। संबंधित अधिकारियों से चर्चा करने पर ज्ञात हुआ है, कि वि‌द्यालय को शिक्षण सत्र वर्ष 2025-26 में मान्यता ही नहीं थी, इसलिए समस्त वि‌द्यार्थियों को प्राइवेट परीक्षार्थी घोषित कर दिया गया है।

सेंट मदर टेरेसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रबंधन द्वारा वि‌द्यार्थियों के साथ धोखाधडी कि गई है, वि‌द्यार्थियों को प्राइवेट घोषित कर दिए जाने के कारण प्रैक्टिकल के नंबर नहीं जोड़े गए हैं, जिसके कारण परीक्षा परिणाम प्रभावित हुआ है, तथा वि‌द्यार्थियों का परीक्षा परिणाम में प्रतिशत कम हो गया है, तथा श्रेणी भी प्रभावित हुई है, एवं विद्यार्थियों की पूरक परीक्षा आई है. उन्हें भी अब 100 नंबर के अनुसार परीक्षा देनी होगी, जबकि नियमित विद्यार्थियों को 75 नंबर के अनुसार परीक्षा देनी होती है, क्योंकि नियमित विद्यार्थियों को 25 नंबर प्रैक्टिकल के प्राप्त हो जाते हैं।

फोटो :  उमेश गुल्हानी, थाना प्रभारी, थाना रांझी

पीड़ित विद्यार्थियों ने की रांझी थाने में धोखेधड़ी की शिकायत

पीड़ित विद्यार्थियों ने एकजुट होकर थाना प्रभारी  थाना रांझी को इस गंभीर धोखाधड़ी की लिखित शिकायत की है उक्त प्रकरण में जांच कर दोषियों के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज दर्ज कर उचित कार्रवाई करने का निवेदन किया हैं। इस मामले में थाना प्रभारी उमेश गुल्हानी ने बताया है कि विद्यार्थियों की तरह धोखाधड़ी के लिखित शिकायत प्राप्त हुई है जिसकी वैधानिक जांच कर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी।


सेंट मदर टेरेसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल मानेगांव के कक्षा दसवीं के पीड़ित विद्यार्थी 


स्कूल प्रबंधन ने अपना पक्ष रखने से किया माना 

सेंट मदर टेरेसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल मानेगांव मोहनिया रांझी जबलपुर स्कूल प्रबंधन से TOC न्यूज़ चैनल ने उनका पक्ष जानने के लिए स्कूल का स्कूल कार्यालय पहुंचे। पीड़ित विद्यार्थियों की शिकायत पर स्कूल के प्राचार्य अजय कुमार दास एवं से एवं स्कूल की सह प्राचार्य सीमा मिश्रा एवं राज गंगवानी शिकायत के संबंध में चर्चा की तो उन्होंने मीडिया से स्पष्ट कह दिया कि हम इस मामले में किसी भी प्रकार की सफाई नहीं देना चाहते ना ही अपना पक्ष रखना चाहते हैं। इस मामले में स्कूल प्रबंधन की समिति जो निर्णय देगी वह हम करेंगे।


कक्षा दसवीं के पीड़ित विद्यार्थी 

भविष्य सोनी पिता संदेश सोनी 

राज पटेल पिता विजय पटेल 

तरुण दुबे पिता विकास दुबे

हनी सिंह पिता प्रेम सिंह 

कृष्णा सोनी पिता प्रदीप सोनी 

प्रिंस काछी पिता बसंत काछी

अंश कुशवाहा पिता गोपाल कुशवाहा 

गौरव ठाकुर पिता जितेंद्र ठाकुर 


फोटो :  सीमा मिश्रा एवं राज गंगवानी, सह प्राचार्य, सेंट मदर टेरेसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल मानेगांव, रांझी 

फोटो :  उमेश गुल्हानी, थाना प्रभारी, थाना रांझी

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