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EOW ने पूर्व बिशप पीसी सिंह व अन्य के खिलाफ दर्ज की FIR, पचमढ़ी की बेशकीमती जमीन को खुर्द-बुर्द करने का है मामला, फिर जाएंगे पूर्व बिशप पी सी सिंह जेल |
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विनय जी. डेविड : 9893221036
जबलपुर. आर्थिक अपराध संगठन (ईओडब्ल्यू) ने तत्कालीन मोडरेटर एवं बिशप जबलपुर डायेसिस, चर्च ऑफ नार्थ इंडिया पीसी सिंह, सतपुड़ा रिसोर्ट प्रा. लि. के मालिक प्रमोद पुरी एवं अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. यह एफआईआर नागपुर डायोसेशन ट्रस्ट एसोसिएशन, (एन0डी0टी0ए0), की पचमढ़ी स्थित भवन एवं भूमि को अत्यधिक सस्ते दरों पर लीज पर देने की शिकायत पर की गई है.
ईओडबलू के मुताबिक सतपुड़ा रिसॉर्ट प्रा.लि. के मालिक प्रमोद पुरी के साथ मिलकर बिशप पी.सी. सिंह एवं एम.के. सिंह ने चर्च की संपत्ति को कोडिय़ों के भाव लीज पर देकर एन0डी0टी0ए0 को आर्थिक नुकसान पहुंचाया. यह भूमि एवं भवन होटल ग्लेन व्यू पचमढ़ी के बाजू में स्थित है, जो कि पचमढ़ी का मुख्य व्यावसायिक क्षेत्र है.
ईआडबलू भोपाल को शिकायतकर्ता नितिन लॉरेंस एवं एनडीटीए के पूर्व प्रॉपर्टी सचिव प्रशांत सत्रालकर द्वारा बिशप पी.सी. सिंह एवं अन्य के विरूद्ध एनडीटीए के स्वामित्व की पचमढ़ी स्थित भूमि एवं भवन को बिना अधिकारिता एवं बिना एनडीटीए व चैरिटी कमिश्नर नागपुर की अनुमति के व्यावसायिक उद्देश्य हेतु अत्याधिक सस्ते दरों पर लीज देने संबंधी शिकायत की गई.
जांच के अनुक्रम में पाया गया की चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया (सीएनआई) के अंतर्गत (एनडीटीए) नागपुर से पृथक होकर डायोसिस ऑफ जबलपुर एवं डायोसिस ऑफ भोपाल अलग-अलग गठित हुये थे, परंतु दोनों डायोसिस के क्षेत्रों में स्थित एनडीटीए की संपत्तियों पर एनडीटीए का ही अधिकार था, जिसकी देख-रेख के लिये एनडीटीए द्वारा जबलपुर एवं भोपाल डायोसिस को पॉवर ऑफ अटॉर्नी दी जाती थी.
आरोपी बिशप पी.सी. सिंह द्वारा नागपुर डायोसिएशन ट्रस्ट एसोसिएशन की 1,05,837 वर्ग फीट भूमि एवं उस पर निर्मित भवन को श्री एम.के. सिंह (मृत) तत्कालीन सचिव प्रॉपर्टी कमेटी जबलपुर डायोसिस के साथ मिलकर, नागपुर डायोसिएशन की पचमढ़ी स्थित भूमि को बिना एन.टी.डी.ए. चैरिटी कमिश्नर नागपुर की अनुमति के सतपुड़ा रिसॉर्ट प्रा.लि. के मालिक श्री प्रमोद पुरी को 14 वर्ष की लीज पर केवल 12,500/- रूपये के मासिक किराये पर दिया गया.
उल्लेखनीय है कि यह संपत्ति पचमढ़ी के मुख्य व्यावसायिक क्षेत्र में स्थित होने के बावजूद अत्यधिक सस्ते दरों पर लीज पर दी गई. मेसर्स सतपुड़ा रिसॉर्ट प्रा.लि. से प्राप्त राशि का गबन किये जाने के आरोप प्रमाणित पाये जाने से जबलपुर डायोसिस के तत्का. बिशप पी. सी. सिंह, तत्का. प्रॉपर्टी सचिव एम.के सिंह (मृत) एवं सतपुड़ा रिसॉर्ट प्रा.लि. के मालिक प्रमोद पुरी एवं अन्य के विरूद्ध धारा 120बी, सहपठित धारा 406, 420 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर, विवेचना में लिया गया है.
वर्ग फीट भूमि एवं उस पर निर्मित भवन को श्री एम.के. सिंह (मृत) तत्कालीन सचिव प्रॉपर्टी कमेटी जबलपुर डायोसिस के साथ मिलकर, नागपुर डायोसिएशन की पचमढ़ी स्थित भूमि को बिना एन.टी.डी.ए. चैरिटी कमिश्नर नागपुर की अनुमति के सतपुड़ा रिसॉर्ट प्रा.लि. के मालिक श्री प्रमोद पुरी को 14 वर्ष की लीज पर केवल 12,500/- रूपये के मासिक किराये पर दिया गया.
उल्लेखनीय है कि यह संपत्ति पचमढ़ी के मुख्य व्यावसायिक क्षेत्र में स्थित होने के बावजूद अत्यधिक सस्ते दरों पर लीज पर दी गई. मेसर्स सतपुड़ा रिसॉर्ट प्रा.लि. से प्राप्त राशि का गबन किये जाने के आरोप प्रमाणित पाये जाने से जबलपुर डायोसिस के तत्का. बिशप पी. सी. सिंह, तत्का. प्रॉपर्टी सचिव एम.के सिंह (मृत) एवं सतपुड़ा रिसॉर्ट प्रा.लि. के मालिक प्रमोद पुरी एवं अन्य के विरूद्ध धारा 120बी, सहपठित धारा 406, 420 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर, विवेचना में लिया गया है.
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