रिपोर्टर// बलराम शर्मा (सिंगरौली// टाइम्स ऑफ क्राइम)
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स्थानीय अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के प्रकरण क्र. 72/2007 के संबंध में विस्तृत जानकारी एजीपीओ जितेन्द्र पाण्डेय ने दी। उन्होंने बताया कि माड़ा थाना अंतर्गत गोटिया ग्राम निवासी कृष्णा प्रसाद उर्फ राम किशन यादव पिता राज सृजन यादव उम्र तीस वर्ष पेशा मजदूरी करता था। उसके विरूद्ध माड़ा के कोटिया ग्राम निवासी एक फरियादिया ने लिखाया कि घटना दिनांक 16 फरवरी, 2009 को शाम चार बजे अपने घर में पढ़ रही थी। इसी दौरान आरोपी राम किषुन यादव घर में जबरन आ धमका। अकेली देख वह फरियादिया से लिपट गया। ज बवह चिल्लाना चाही तो गमछा से मुॅंह बन्द कर दिया। वहीं कुछ देर में उसकी भाभी घास लेकर आई तो घर में हरक्कत की आवास सुन पूछा कौन है। आरोपी ने इस दौरान मेरा मानमर्दन व ज्यादती कर डाली व भाग खड़ा हुआ। पुलिस ने आरोपी को 376/1, 450 के तहत गिरफ्तार कर लिया। वहीं उसे तथा फरियादिया को चिकित्सकीय परीक्षणार्थ जिला चिकित्सालय भेजा। वहीं प्रकरण का चालान न्यायालय बैढऩ में प्रस्तुत किया था। उधर सत्र न्यायालय में इस गंभीर मामले की अनवरत सुनवाई जारी रही। न्यायालय में सबूतों तथा गवाहों का साक्ष्य दर्ज कराया गया। सत्र न्यायालय ने आरोपी की सजा के संदर्भ में परिस्थिति व अन्य हालातो सहित समाज व सजा में संतुलन पर भी विचार न किया। वहीं आरोपी का दोष सिद्ध पाये जाने पर भादस की धारा 376-1 के तहत अभियुक्त कृष्णा प्रसाद उर्फ रामकिषुन निवासी को गोटिया थाना माड़ा को आठ वर्ष के सश्रम कारावास भुगताये जाने का आदेष बुधवार को एडीजे प्राणेष कुमार प्राण ने पारित किया। वहीं 5 सौ रूपये के अर्थदण्ड से भी इण्डित किए जाने का निर्देष जारी किया है। वहीं धारा 450 के अंतर्गत आरोपी को छ: वर्ष का कारावास एवं पॉंच सौ रूपये का अर्थदण्ड भी अदा कराये जाने का आदेश दिया। अर्थदण्ड अदा न करने पर एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगताये जाने का आदेश भी दिया है। दोनों सजाएं एक साथ चलेगी।