प्रतिनिधि// लवलीन सिंह (सिवनी // टाइम्स ऑफ क्राइम)
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भोपाल । रिश्वत की माँग करने के एक मामले में विशेष न्यायालय, सिवनी द्वारा तत्कालीन थाना प्रभारी एवं सहायक उप निरीक्षक, थाना किंदरई, जिला सिवनी को दोषी पाये जाने पर दो-दो वर्ष सश्रम कारावास एवं पाँच-पाँच हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया है। न्यायालय ने अर्थदण्ड न देने पर आरोपियों को 6-6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश दिया है।
प्रार्थी श्री सतीश पटेल की 3 जनवरी, 2008 को प्राप्त लिखित शिकायत पर लोकायुक्त कार्यालय, जबलपुर संभाग द्वारा तत्कालीन थाना प्रभारी जावेद खान एवं सहायक उप निरीक्षक छोटेलाल यदुवंशी, थाना किंदरई, जिला सिवनी द्वारा रिश्वत की माँग संबंधी वार्तालाप को टेप कराया गया, जिसमें प्रार्थी से 50 हजार रुपये की रिश्वत की माँग की गई थी। प्रकरण में आरोपियों के विरुद्ध रिश्वत की माँग की पुष्टि होने पर 26 फरवरी, 2009 को विशेष न्यायालय, सिवनी में चालान पेश किया गया था।
विशेष न्यायालय, सिवनी ने उक्त प्रकरण में अपने निर्णय में आरोपियों के दोषी पाये जाने पर उन्हें दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं पाँच-पाँच हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया
प्रार्थी श्री सतीश पटेल की 3 जनवरी, 2008 को प्राप्त लिखित शिकायत पर लोकायुक्त कार्यालय, जबलपुर संभाग द्वारा तत्कालीन थाना प्रभारी जावेद खान एवं सहायक उप निरीक्षक छोटेलाल यदुवंशी, थाना किंदरई, जिला सिवनी द्वारा रिश्वत की माँग संबंधी वार्तालाप को टेप कराया गया, जिसमें प्रार्थी से 50 हजार रुपये की रिश्वत की माँग की गई थी। प्रकरण में आरोपियों के विरुद्ध रिश्वत की माँग की पुष्टि होने पर 26 फरवरी, 2009 को विशेष न्यायालय, सिवनी में चालान पेश किया गया था।
विशेष न्यायालय, सिवनी ने उक्त प्रकरण में अपने निर्णय में आरोपियों के दोषी पाये जाने पर उन्हें दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं पाँच-पाँच हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया