सेक्सी बाबा नित्यानंद को राहत, हाई कोर्ट ने खारिज कीं याचिकाएं
मदुरै। मद्रास हाई कोर्ट ने मदुरै अधीनम (मठ) के प्रमुख के रूप में स्वयंभू बाबा नित्यानंद की नियुक्ति पर विवाद से संबंधित
एक जनहित याचिका को गुरुवार को खारिज कर दिया। इसमें सरकार को यह निर्देश
देने का आग्रह किया गया था कि वह प्राचीन शैविती मठ को अपने नियंत्रण में
ले ले।
हाई कोर्ट की मदुरै पीठ ने धर्मपुर अधीनम के एक अनुयाई की ओर से दायर
बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज कर दिया जिसमें मदुरै अधीनम के प्रमुख
अरुणगिरिनाथ ज्ञानसांबंदा देसिका परमाचार्य स्वामी को व्यक्तिगत तौर पर
पेश करने की मांग की गई थी। याचिकाओं को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति एम
सत्य नारायण और न्यायमूर्ति डी हरिपरंथनाम की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं
को हिंदू धार्मिक और परमार्थ धर्मस्व विभाग से हिंदू धार्मिक और परमार्थ धर्मस्व अधिनियम के तहत संपर्क करना चाहिए और हाई कोर्ट मामले से इस चरण में निपटने में सक्षम नहीं है।
अदालत ने कहा- मामला उत्तराधिकारी के रूप में नित्यानंद की नियुक्ति से संबंधित है, इसलिए इस पर फैसला हिंदू धार्मिक और परमार्थ धर्मस्व (संयुक्त आयुक्त)या दीवानी अदालत को करना चाहिए।
इस बीच, जनहित याचिका दायर करने वाले हिंदू पीपुल्स पार्टी के नेता एम
सोलीकन्नन के वकील ने अदालत के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष
अनुमति याचिका दायर करने की बात कही। वकील ने यह भी कहा कि वह दीवानी मामला
दायर करेंगे।
अपनी याचिका में सोलईकन्नन ने आरोप लगाया कि मदुरै अधीनम (मठ) के 293वें प्रमुख के रूप में नित्यानंद की नियुक्ति में परंपरा के अनुरूप स्थापित रीति रिवाजों का पालन नहीं किया गया।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि इस नियुक्ति को अन्य शैविती मठों ने
मान्यता नहीं दी। मठ के वर्तमान प्रमुख को कोई नशीला पदार्थ दिया गया और
वह केवल मादक पदार्थ के प्रभाव में ही नित्यानंद को मठ का प्रमुख बनाने पर
सहमत हुए। टी गुरुसामी की ओर से दायर
बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में पुलिस को यह निर्देश देने का आग्रह किया
गया कि वह मठ प्रमुख अरुणगिरिनाथ ज्ञानसांबंदा देसिका परमाचार्य स्वामी को
व्यक्तिगत तौर पर पेश करे और उन्हें नित्यानंद की ‘अवैध हिरासत’ से मुक्त करे। हालांकि, मठ प्रमुख ने कहा कि वह नित्यानंद सहित किसी व्यक्ति के नियंत्रण में नहीं हैं।
स्वयंभू बाबा नित्यानंद उस समय विवाद में आ गए थे जब मार्च 2010
में स्थानीय टीवी चैनलों पर एक वीडियो फुटेज में वह एक अभिनेत्री के साथ
आपत्तिजनक स्थिति में दिखे। उन्हें हिमाचल प्रदेश के सोलन से गिरफ्तार किया गया था और कर्नाटक हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी।