सौतेली बेटी से किया बलात्कार, वरदान में दिया एड्स
नई दिल्ली। एड्स से संक्रमित सौतेले पिता ने अपनी नाबालिग बेटी से बलात्कार किया। इससे बच्ची भी जानलेवा बीमारी से संक्रमित हो गई। आरोपी पिता के खिलाफ बलात्कार के साथ-साथ हत्या की कोशिश के आरोप तय किए गए हैं। दिल्ली की एडिशनल सेशन जज कामिनी लॉ ने कहा कि आरोपी ने जानबूझकर अपनी 15 साल की सौतेली बेटी को खतरनाक बीमारी से ग्रसित कर दिया। जिससे उसकी संभावित रूप से मौत हो जाएगी।
अदालत ने ऎसे मामलों से निपटने के लिए विशेष कानून की कमी पर अफसोस जाहिर किया। कोर्ट ने कहा कि इस बारे में कोई प्रत्यक्ष कानून नहीं बना है कि कोई किसी को जानलेवा बीमारी दे तो उसे क्या सजा सुनाई जाए। कोर्ट ने कहा कि ऎसे आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला चलना चाहिए। अदालत ने आरोपी पर आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार) धारा-307 (हत्या की कोशिश) और धारा 313 (सहमति के बगैर गर्भपात कराना) के तहत आरोप तय किए हैं। कोर्ट ने सौतेले पिता के साथ सहआरोपी के खिलाफ भी यह कहते हुए बलात्कार के आरोप तय किए कि उसने भी लडकी के घर पर अप्रैल 2011 से अगस्त 2011 के बीच उसका कई बार बलात्कार किया।