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सिवनी. (टी ओ सी न्यूज़.) कुरई वन परिक्षेत्र के ग्राम चीचलडोह में राजस्व विभाग के नियंत्रणाधीन वन क्षेत्र की शासकीय भूमि में स्थित सागौन, बीजा, साजा वृक्षो की बहुत बड़ी संख्या में हुई अवैध कटाई की काष्ठ उसी शासकीय स्थल से उन वृक्षो के ठूठो के पास ही वन अधिकारियो की मिलिभगत वा सॉठगॉठ से पासिंग होकर भूमिस्वामियो के अन्यत्र स्थित भूमि के दस्तावेज का उपयोग किया जाकर फर्जी तरीके से 4 भूमिस्वामी खेलचंद पॅवार, हरिचंद महार, पुरषोत्तम कोहरी और बालकराम ग्वारा के खसरो की निजी काष्ठ दर्शाकर शासकीय काष्ठागार परिवहन कराई गई जिसके भुगतान लगभग रु 25 लाख हड़पने के प्रयास तेज होने एवं रु 4,49,114/- की बंदरबॉट होजाने तथा स्थानीय प्रशासनिक वरिष्ठ अधिकारियो द्वारा मौन साधे रहने से व्यथित होकर शिकायतकर्ता राजस्व मंडल ग्वालियर पहुचे जहॉ दिनॉक 06.02.2014 को राजस्व मंडल ग्वालियर के प्रशासकीस सदस्य श्री एम.के.सिंह के न्यायालय में शिकायतकर्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि-वनाधिकारियो ने यह जानते हुए कि न्यायालय अपर कलेक्टर सिवनी ने पुरषोत्तम के प्रकरण की काष्ठ के मूल्य का भुगतान उनके द्वारा कराई जा रही जॉच पूर्ण होने तक ना करने आदेशित किया है, मुख्य वन संरक्षक सिवनी ने भी तथ्य सही पाए जाने के पश्चात ही भुगतान करने निर्देशित किया था.
उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अपील याचिका प्रस्तुत करना महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर के शासकीय अधिवक्ता समदर्शी तिवारी ने शासन के समक्ष प्रस्तावित किया था। इन सभी तथ्यो की जानबूझकर, भ्रष्टतापूर्वक उपेक्षा स्थानीय प्राधिकारियो ने की और बेईमानी से विधि के निदेश का अतिक्रमण करके शासकीय जंगल की काष्ठ का भुगतान प्राइवेट व्यक्ति पुरषोत्तम कोहरी को करके रु 4,49,114/- की बंदरबॉट डी.एफ.ओ. बी.एस.बघेल ने कर ली है जिससे शासन को इतनी ही हानी भी हुई हैं जिसकी वसूली डी.एफ.ओ. बी.एस.बघेल से किए जाने और उनके विरुद्ध दांडिक कार्यवाही किए जाने की मॉग शिकायतकर्ता ने की है तथा साजिशकर्ता तथा उनके सभी सहयोगियो के विरुद्ध दांडिक कार्यवाही की भी मॉग शिकायतकर्ता परमानंद जायसवाल ने की है।
सी.सी.एफ. सिवनी अनिल श्रीवास्तव, डी.एफ.ओ. आर.एस.कोरी एवं कलेक्टर सिवनी को बताया दोषी
न्यायालय में शिकायतकर्ता ने उनके द्वारा की गई कार्यवाही के दस्तावेज प्रस्तुत कर दावा किया कि उक्त भुगतान होने के पूर्व उसे रोकने एवं निवारक कार्यवाही करने हेतु अनेकानेक पत्र मुख्य वन संरक्षक सिवनी अनिल कुमार श्रीवास्तव, डी.एफ.ओ. आर.एस.कोरी एवं कलेक्टर सिवनी को लेख किए थे, प्रत्यक्ष भेंट कर निवेदन भी किया था किंतु इन सभी ने अपने-अपने पद एवं स्थान से सही तथ्यो को प्रकट करने का लोप किया और समुचित निवारक कार्यवाही नही की जिसके कारण शासकीय धनराशि की बंदरबॉट होना संभव हो सका।
आगामी पेशी दि. 04.04.14 तक भुगतान पर न्यायालय ने लगाई रोक
न्यायालय श्री एम.के.सिंह प्रशासकीय सदस्य राजस्व मंडल ग्वालियर ने अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर सिवनी के राजस्व प्र.क्रं. 27/अ-62/10-11 में पारित आदेश दि. 04.11.11 के अनावेदकगण खेलचंद पॅवार, हरिचंद महार, पुरषोत्तम कोहरी और बालकराम ग्वारा को आगामी पेशी तक किसी प्रकार का भुगतान नही किया जाना स्पष्टतः आदेशित किया है।
अनावेदक आहूत-अभिलेख बुलाया जाना आदेशित
न्यायालय श्री एम.के.सिंह प्रशासकीय सदस्य राजस्व मंडल ग्वालियर ने उक्त चारो अनावेदको को आगामी पेशी दि. 04.04.14 को उनके न्यायालय में आहूत करने तथा अधीनस्थ न्यायालयो का अभिलेख बुलाये जाने के आदेश जारी किए है। शिकायतकर्ता ने आदेश की प्रमाणित प्रति स्थानीय वनाधिकारियो को दि. 07.02.14 को अवलोकित कराते हुए आगे से शासकीय कोष की धनराशि की बंदरबॉट ना करने चेताया है तभी आवेदक को ज्ञात हुआ कि अनावेदको ने फिर एक बार झॉसेबाजी कर लगभग रु 20 लाख के शेष भुगतान हड़पने के प्रयास तेज कर दिए है।
घटित अपराध दर्ज करने कोतवाली सिवनी में आवेदन प्रस्तुत
शिकायतकर्ता ने यह भी बताया है कि शासकीय कोष से गलत तरीके से झॉसेबाजी करके राशि हड़पने के दोषी वन अधिकारी एवं फर्जी दावेदार पुरषोत्तम के विरुद्ध अपराध दर्ज करने विधिवत अपराध इत्तिला थाना कोतवाली सिवनी में दि. 02.02.14 को प्रस्तुत की जाकर पावती प्राप्त की गई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत न्यायदृष्टांत ललिता कुमारी विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य के मामलो में स्थापित विधि के अनुसार प्रारंभिक जॉच हेतु निर्धारित समय सीमा 7 दिन उपरांत अपराध दर्ज ना होने पर आगे की कार्यवाही की जावेगी।
परमानंद जायसवाल, सिवनी (म.प्र.) द्वारा भेजी गई ई मेल पर प्रेस-विज्ञप्ति
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