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याकूब मेमन की विशेष खबरें दिखाने के लिए सरकार ने तीन चैनलों को नोटिस भेज दिया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने तीनों चैनलों से 15 दिन में जवाब देने को कहा है कि विशेष कंटेंट दिखाने के लिए इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने प्राइवेट न्यूज चेनल एबीपी न्यूज, एनडीटीवी 24x7 और आज तक को 1993 के मुंबई बम धमाकों के दोषी याकूब मेमन पर उसकी फांसी के दिन कुछ विशेष कंटेंट दिखाकर न्यायपालिका और राष्ट्रपति का अनादर करने का आरोप लगाते हुए अलग-अलग शो कॉज नोटिस भेजे हैं।
द इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक, एबीपी न्यूज और आज तक पर प्रसारित किए गए छोटा शकील के इंटरव्यू को सरकार ने गलत पाया है। इसमें शकील ने याकूब को निर्दोष बताया था। उसने यह भी आरोप लगाया था कि इस मामले में न्याय नहीं हुआ है और उसे कोर्ट में भरोसा नहीं था। इसके अलावा, एनडीटीवी 24x7 ने भी याकूब मेमन के वकील का इंटरव्यू प्रसारित किया था। इसमें वकील ने कहा कि दुनिया के तमाम देशों में मृत्युदंड का प्रावधान खत्म कर दिया गया है।
बता दें कि मंत्रालय ने यह नोटिस केबल नेटवर्क रूल्स, 1994 के प्रोग्राम कोड की धारा 1(G), 1(E) और 1(D) के तहत भेजा है।
याकूब मेमन की विशेष खबरें दिखाने के लिए सरकार ने तीन चैनलों को नोटिस भेज दिया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने तीनों चैनलों से 15 दिन में जवाब देने को कहा है कि विशेष कंटेंट दिखाने के लिए इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने प्राइवेट न्यूज चेनल एबीपी न्यूज, एनडीटीवी 24x7 और आज तक को 1993 के मुंबई बम धमाकों के दोषी याकूब मेमन पर उसकी फांसी के दिन कुछ विशेष कंटेंट दिखाकर न्यायपालिका और राष्ट्रपति का अनादर करने का आरोप लगाते हुए अलग-अलग शो कॉज नोटिस भेजे हैं।
द इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक, एबीपी न्यूज और आज तक पर प्रसारित किए गए छोटा शकील के इंटरव्यू को सरकार ने गलत पाया है। इसमें शकील ने याकूब को निर्दोष बताया था। उसने यह भी आरोप लगाया था कि इस मामले में न्याय नहीं हुआ है और उसे कोर्ट में भरोसा नहीं था। इसके अलावा, एनडीटीवी 24x7 ने भी याकूब मेमन के वकील का इंटरव्यू प्रसारित किया था। इसमें वकील ने कहा कि दुनिया के तमाम देशों में मृत्युदंड का प्रावधान खत्म कर दिया गया है।
बता दें कि मंत्रालय ने यह नोटिस केबल नेटवर्क रूल्स, 1994 के प्रोग्राम कोड की धारा 1(G), 1(E) और 1(D) के तहत भेजा है।