राजगढ़ । जिले के विभिन्न तहसीलदारों को फसल क्षतिपूर्ति मुआवजे के सर्वेदल को निर्देश देने सम्बंधित आदेश भले ही कलेक्टर ने दिया हो लेकिन यह आदेश आया तो मप्र शासन से ही साथ ही उस आदेश में कहीं भी एसा नही लिखा हुआ था की जिस किसान के घर टीवी होगी उस किसान को मुआवजा नही मिलेगा। लेकिन कल गंगाजल न्यूज की खबर प्रकाशन के बाद विभिन्न टीवी चैनल एवं मिडिया ने तोड़ मरोड़ कर खबर को पेश किया । यही वजह है की राजस्वमंत्री रामपालसिंह भी आज अपने बयानों में कलेक्टर राजगढ़ से नाराज दिखे , जबकि वास्तविक आदेश में 18 बिंदु दिए गए हैं । हालांकी उन 18 बिन्दुओ को अगर मान्य किया गया तो प्रदेश का एक भी किसान फसल क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने की श्रेणी में नही आएगा ।
यह है वो 18 बिंदु ।
1. शासकीय सेवक
2. सेवा निवर्त शासकीय सेवक
3. व्यापारी
4. प्राइवेट स्कुल संचालक
5. पेट्रोल पम्प संचालक
6. गैस एजेंसी संचालक
7. पुजारी अथवा धार्मिक स्थल पर सेवारत
8. अतिक्रामक
9. किसी भी राजनितिक दल का पदाधिकारी
10. सेवाभूमि धारक
11. पटेल
12. दूध डेयरी संचालक
13.आयकर एवं वृत्तिकर दाता
14. समस्त प्रकार के बड़े दूकानदार
15. ट्रेक्टर या चार पहिया वाहनधारी
16.खेती के अतिरिक्त अन्य कोई धंधाकार
17.क्रिमिलयेर के अंतर्गत आनेवाले खाता धारी
18. अन्य