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निशातपुरा पुलिस ने मकान बनाकर देने के नाम पर लाखों रुपए हड़पने वाले दो बिल्डरों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बिल्डरों ने करीब एक सैकड़ा से अधिक व्यक्तियों से नई जेल के पास संजीव नगर में मकान बनाकर देने का वर्ष 2009 में अनुबंध किया था। अनुबंध की समय सीमा से दो वर्ष अधिक होने के बाद भी मकान नहीं दिया।पुलिस के अनुसार राजेश पिता केएम सांडिल (46) मैनिट कैम्पस में रहते हैं। राजेश गोविंदपुरा स्थित एक निजी कंपनी में कार्यरत है। राजेश जैसे करीब एक सैकड़ा लोगों ने मकान के लिए अग्रिम भुगतान कर वर्ष 2009 में अनुबंध किया था। विवेचना अधिकारी ने बताया कि नई केंद्रीय जेल के पास संजीव नगर में गोयल बिल्डर के मालिक अशोक गोयल की जमीन है। उक्त जमीन पर गोयल और निहो कंस्ट्रक्शन के मालिक दीपक कपित ने मिलकर मल्टीस्टोरी बनाने का अनुबंध किया था। दोनों ने मिलकर करीब एक सौ से अधिक लोगों से दस लाख से 20 लाख रुपए तक अग्रिम भुगतान लिया था। अनुबंध के अनुसार वर्ष 2011 तक सभी ग्राहकों को पजेशन देना था।
अनुबंध की समय सीमा से तीन वर्ष अधिक होने के बाद काफी लोगों को पजेशन नहीं दिया गया। अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन की शिकायत एक सामूहिक आवेदन में करीब 60-70 ग्राहकों ने की थी। जांच के बाद गोयल बिल्डर के मालिक अशोक गोयल, निहो कंस्ट्रक्शन के मालिक दीपक कपिल, राजेश पाल और दीवान सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।
निशातपुरा पुलिस ने मकान बनाकर देने के नाम पर लाखों रुपए हड़पने वाले दो बिल्डरों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बिल्डरों ने करीब एक सैकड़ा से अधिक व्यक्तियों से नई जेल के पास संजीव नगर में मकान बनाकर देने का वर्ष 2009 में अनुबंध किया था। अनुबंध की समय सीमा से दो वर्ष अधिक होने के बाद भी मकान नहीं दिया।पुलिस के अनुसार राजेश पिता केएम सांडिल (46) मैनिट कैम्पस में रहते हैं। राजेश गोविंदपुरा स्थित एक निजी कंपनी में कार्यरत है। राजेश जैसे करीब एक सैकड़ा लोगों ने मकान के लिए अग्रिम भुगतान कर वर्ष 2009 में अनुबंध किया था। विवेचना अधिकारी ने बताया कि नई केंद्रीय जेल के पास संजीव नगर में गोयल बिल्डर के मालिक अशोक गोयल की जमीन है। उक्त जमीन पर गोयल और निहो कंस्ट्रक्शन के मालिक दीपक कपित ने मिलकर मल्टीस्टोरी बनाने का अनुबंध किया था। दोनों ने मिलकर करीब एक सौ से अधिक लोगों से दस लाख से 20 लाख रुपए तक अग्रिम भुगतान लिया था। अनुबंध के अनुसार वर्ष 2011 तक सभी ग्राहकों को पजेशन देना था।
अनुबंध की समय सीमा से तीन वर्ष अधिक होने के बाद काफी लोगों को पजेशन नहीं दिया गया। अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन की शिकायत एक सामूहिक आवेदन में करीब 60-70 ग्राहकों ने की थी। जांच के बाद गोयल बिल्डर के मालिक अशोक गोयल, निहो कंस्ट्रक्शन के मालिक दीपक कपिल, राजेश पाल और दीवान सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।