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इंदौर. नई सड़क स्थित जी-मार्ट पर बैंक के बकाया वसूली के लिए भवन कब्जे को लेकर कोर्ट के आदेश के बावजूद भी उपस्थित नहीं होने पर हाईकोर्ट ने कलेक्टर मनीषसिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। कलेक्टर को 01 अक्टूबर को कोर्ट में उपस्थित होना था, लेकिन वे नहीं आए, उस दिन कोर्ट ने उन्हें 03 अक्टूबर को उपस्थित होने के आदेश दिए थे,
लेकिन वे बुधवार को भी नहीं पहुंचे। हालांकि बुधवार को सुनवाई में शासन के वकील ने मंगलवार को भवन पर कब्जे कर सील करने की जानकारी दी। लेकिन कोर्ट का कहना था हमने कलेक्टर को उपस्थित होने के आदेश दिए थे, वे क्यों नहीं आए? कोर्ट ने जमानती वॉरंट जारी करते हुए 9 अक्टूबर को उपस्थित होने के आदेश दिए हैं।
क्या है मामला
हाईकोर्ट में बुधवार को जी-मार्ट मामले में जस्टिस पीके जायसवाल और जस्टिस विवेक रूसिया की युगल पीठ में सुनवाई थी। एडवोकेट स्वाति मेहता ने बताया, जी-मार्ट भवन को बनाने के लिए गुलरेज खान और जावेद खान ने तीन करोड़ 78 लाख 50 हजार रुपए का लोन फुलर्टन इंडिया क्रेडिट का. लि. से लिया था।
हाईकोर्ट में बुधवार को जी-मार्ट मामले में जस्टिस पीके जायसवाल और जस्टिस विवेक रूसिया की युगल पीठ में सुनवाई थी। एडवोकेट स्वाति मेहता ने बताया, जी-मार्ट भवन को बनाने के लिए गुलरेज खान और जावेद खान ने तीन करोड़ 78 लाख 50 हजार रुपए का लोन फुलर्टन इंडिया क्रेडिट का. लि. से लिया था।
नोटिस जारी कर मांगा जवाब
लोन की किश्तें नहीं चुकाने पर बैंक ने ऋण वसूली की प्रक्रिया 3 अगस्त 2017 को शुरू की थी। डीएम कोर्ट में प्रकरण भेजा गया। 21 मार्च 2018 को डीएम कोर्ट ने मकान पर कब्जे को लेकर आदेश दिए और 15 दिन में इसका पाालन करने के आदेश दिए गए। इसके बावजूद बैंक को कब्जा नहीं मिलने पर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। कोर्ट ने 27 जून 2018 को नोटिस जारी कर कलेक्टर से जवाब मांगा। लगातार नोटिस के बाद भी जवाब नहीं आने पर 10 सितंबर को कलेक्टर को उपस्थित होने के आदेश दिए। 01 अक्टूबर को उन्हें उपस्थित होना था, लेकिन सोमवार को कलेक्टर के नहीं आने पर 03 को आने दे आदेश दिए थे, तीन को भी नहीं आने पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए जमानती वॉरंट जारी किया है।
लोन की किश्तें नहीं चुकाने पर बैंक ने ऋण वसूली की प्रक्रिया 3 अगस्त 2017 को शुरू की थी। डीएम कोर्ट में प्रकरण भेजा गया। 21 मार्च 2018 को डीएम कोर्ट ने मकान पर कब्जे को लेकर आदेश दिए और 15 दिन में इसका पाालन करने के आदेश दिए गए। इसके बावजूद बैंक को कब्जा नहीं मिलने पर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। कोर्ट ने 27 जून 2018 को नोटिस जारी कर कलेक्टर से जवाब मांगा। लगातार नोटिस के बाद भी जवाब नहीं आने पर 10 सितंबर को कलेक्टर को उपस्थित होने के आदेश दिए। 01 अक्टूबर को उन्हें उपस्थित होना था, लेकिन सोमवार को कलेक्टर के नहीं आने पर 03 को आने दे आदेश दिए थे, तीन को भी नहीं आने पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए जमानती वॉरंट जारी किया है।
प्रशासन ने की थी बड़ी कार्रवाई
मंगलवार 2 अक्टूबर 2018 को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। उज्जैन के नई सड़क स्थित जी-मार्ट को आगे से पीछे तक सील कर दिया गया, यहां मौजूद स्टॉफ सदस्यों को बाहर कर दिया। सारा माल प्रशासन ने जब्त कर लिया। बीच बाजार हुई इस कार्रवाई के चलते भारी भीड़ जमा हो गई। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा।
मंगलवार 2 अक्टूबर 2018 को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। उज्जैन के नई सड़क स्थित जी-मार्ट को आगे से पीछे तक सील कर दिया गया, यहां मौजूद स्टॉफ सदस्यों को बाहर कर दिया। सारा माल प्रशासन ने जब्त कर लिया। बीच बाजार हुई इस कार्रवाई के चलते भारी भीड़ जमा हो गई। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा।
लोन नहीं चुकाया
नई सड़क स्थित जी-मार्ट सील करने की कार्रवाई होने से ऊहापोह की स्थिति बन गई। दरअसल, तीन मंजिला जी-मार्ट इमरान ट्रेवल्स संचालक गुलरेज खान द्वारा संचालित किया जा रहा था। फुलर्टन इंडिया का लोन समय पर नहीं चुकाने के कारण एसडीएम अनिल बनवारिया, एडीएम जीएस डाबर ने प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए मॉल को सील कर दिया।
नई सड़क स्थित जी-मार्ट सील करने की कार्रवाई होने से ऊहापोह की स्थिति बन गई। दरअसल, तीन मंजिला जी-मार्ट इमरान ट्रेवल्स संचालक गुलरेज खान द्वारा संचालित किया जा रहा था। फुलर्टन इंडिया का लोन समय पर नहीं चुकाने के कारण एसडीएम अनिल बनवारिया, एडीएम जीएस डाबर ने प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए मॉल को सील कर दिया।