नरसिंहपुर, 08 जनवरी 2019. नर्मदा एवं अन्य नदियों की पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षा करने, शासन को होने वाली आर्थिक क्षति एवं खनिजों के अवैध उत्खनन व परिवहन को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से न्यायालय कलेक्टर नरसिंहपुर ने रेत खनिज के अवैध उत्खनन व परिवहन के एक प्रकरण में मध्यप्रदेश रेत नियम 2018 के तहत जप्तशुदा एक डम्फर हाईवा 10 चक्का वाहन एवं दस घन मीटर रेत खनिज राजसात करने का आदेश दिया है। साथ ही अनावेदकों के विरूद्ध उत्खनित रेत खनिज की रायल्टी का 60 हजार रूपये अर्थदंड लगाया है और इस जुर्माने के बराबर 60 हजार रूपये की राशि का अतिरिक्त दंड पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में भी अधिरोपित किया है।
इस सिलसिले में कलेक्टर दीपक सक्सेना ने अवैध खनिज उत्खनन व परिवहन को रोकने के लिए खनिज अधिकारी को आदेशित किया गया है कि वे उक्त राशि निर्धारित मद में जमा करायें और वाहन तथा खनिज का नियमानुसार निराकरण सुनिश्चित करें। इस सिलसिले में थाना प्रभारी स्टेशनगंज नरसिंहपुर ने प्रतिवेदित किया कि एक डम्फर हाईवा 10 चक्का वाहन क्रमांक एमपी 49 एच 0847 को मंडी चौराहा सुपला रोड स्टेशनगंज नरसिंहपुर के पास अवैध रूप से रेत खनिज का उत्खनन कर परिवहन करते हुए 26 अक्टूबर 2018 को पाया गया।
प्रकरण में खनिज परिवहन के लिए कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। प्रतिवेदन के साथ सूचना पंचनामा, जप्तीनामा, ई- रायल्टी की फोटोकापी, वाहन के रजिस्ट्रेशन एवं ड्रायविंग लायसेंस की फोटोकापी संलग्न की गई। प्रकरण में अनावेदक गोटेगांव तहसील के बुधवगांव निवासी वाहन मालिक सुरेन्द्र सिंह पिता कैलाश पटैल और वाहन चालक मुकेश सिंह पिता वृंदावन सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये।
प्रकरण में अनावेदक पक्ष द्वारा वैध खनिज ई- रायल्टी प्रस्तुत नहीं की गई, छायाप्रति मान्य नहीं है, इस तरह अनावेदक द्वारा जप्तशुदा रेत खनिज के उत्खनन/ परिवहन के वैध होने के संबंध में कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये गये। फलस्वरूप न्यायालय कलेक्टर द्वारा उक्त जप्तशुदा वाहन एवं खनिज शासन पक्ष में राजसात करने का आदेश जारी किया गया है।